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19 twu 2013
सं0 8/व 3-34/2012-771
771—''बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009'' की ाक्षा के अधिकार अधिनियम 2009'' की 13(2) के अनुसार यदि किसी प्रारंभिक विद्यालय के प्रबंधन के द्वारा विद्यालय की नर्सरी कक्षा में अथवा कक्षा I में धारा-13(2) के अनुसार यदि किसी प्रारंभिक विद्यालय के प्रबंधन के द्वारा विद्यालय की नर्सरी कक्षा में अथवा कक्षा 13(2) के अनुसार यदि किसी प्रारंभिक विद्यालय के प्रबंधन के द्वारा विद्यालय की नर्सरी कक्षा में अथवा कक्षा नामांकन हेतु कोई स्क्रीनिंग प्रक्रिया (यथा टेस्ट, साक्षात्कार आदि) अपनाई जाती है तो इसे बच्चों के अधिकार का नामांकन हेतु कोई स्क्रीनिंग प्रक्रिया (यथा टेस्ट, साक्षात्कार आदि) अपनाई जाती है तो इसे बच्चों के अधिकार का नामांकन हेतु कोई स्क्रीनिंग प्रक्रिया (यथा टेस्ट, साक्षात्कार आदि) अपनाई जाती है तो इसे बच्चों के अधिकार का न के लिए `50000 रूपये उल्लधन मानते हुए इसके लिए प्रथमवार `25000 (पचीस हजार) एवं तत्पश्चात पुनः उल्लंघन के लिए उल्लधन मानते हुए इसके लिए प्रथमवार तक दण्ड दिया जा सकता है। इसी प्रकार अधिनियम की ध् 18(5) एवं 19(5) के अन्तर्गत सरकार की बिना स्वीकृति तक दण्ड दिया जा सकता है। इसी प्रकार अधिनियम की धारा-18(5) एवं 19(5) के अन्तर्गत सरकार की बिना स्वीकृति प्राप्त किये यदि कोई प्रारंभिक विद्यालय संचालित रखा जाता है अथवा प्रस्वीकृति वापस लिए जाने के बाद भी विद्यालय प्राप्त किये यदि कोई प्रारंभिक विद्यालय संचालित रखा जाता है अथवा प्रस्वीकृति वापस लिए जाने के बाद भी विद्यालय प्राप्त किये यदि कोई प्रारंभिक विद्यालय संचालित रखा जाता है अथवा प्रस्वीकृति वापस लिए जाने के बाद भी विद्यालय को संचालित रखा जाता है तो इसके लिए दोषी व्यक्ति/संस्था को 1 लाख रूपया तक का जुर्माना किया जा सकता है को संचालित रखा जाता है तो इसके लिए दोषी व्यक्ति/संस्था को 1 लाख रूपया तक का जुर्माना किया जा स को संचालित रखा जाता है तो इसके लिए दोषी व्यक्ति/संस्था को 1 लाख रूपया तक का जुर्माना किया जा स अथवा निर्धारित तिथि के बाद भी विद्यालय संचालित रखने पर प्रत्येक दिन के लिए `10000 रू॰ जुर्माना किया जा 10000 रू॰ जुर्माना किया जा अथवा निर्धारित तिथि के बाद भी विद्यालय संचालित रखने पर प्रत्येक दिन के लिए सकता है। दण्ड अधिरोपित करने का अधिकार सरकार द्वारा घोषित सक्षम प्राधिकार को है। सकता है। दण्ड अधिरोपित करने का अधिकार सरकार द्वारा घोषित सक्षम प्राधिकार को है।
राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त श्ि
सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त शिक्षा के अधिकार से सम्बन्धित अधिनियम की धारा- दण्ड अधिरोपित करने के लिए निदेशक, प्राथमिक शिक्षा बिहार को सक्षम प्राधिकार
धिनियम की धारा-13(2), 18(5), ाक्षा बिहार को सक्षम प्राधिकार घोषित किया एवं 19(5) के अन्तर्गत दण्ड अधिरोपित करने के लिए निदेशक, प्राथमिक श्ि जाता है। यह आदेश अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगा।
ा अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश् ftrsUnz izlkn] ftrsUnz izlkn]
सरकार के संयुक्त
संयुक्त सचिव।
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अधी+क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु/ित। (cid:1)बहार (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 347-571+10-ड50ट50पी0। (cid:1)बहार गजट Website: http://egazette.bih.nic.in Website: http://egazette.bih.nic.