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3 अप्रील 2013
34/2012-414—"बच्चों की मुफ्त एवंं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009" के अन्तर्गत नयम 2009" के अन्तर्गत सं0 8/व3-34/2012-414 बच्चों की शिक्षा के अधिकार के संबंध में शिकायतों की प्राप्ति एवं उसके निराकरण हेेतु विभाग द्वारा एक प्रक्रिया ाकायतों की प्राप्ति एवं उसके निराकरण हेेतु विभाग द्वारा एक प्रक्रिया बच्चों की शिक्षा के अधिकार के संबंध में श्ि निर्धारित की गयी है। प्रक्रिया से सम्बन्धित एक बुकलेेट तैयार किया गया हे जो इस अधिसूचना के साथ संलग्न है। ो इस अधिसूचना के साथ संलग्न है। निर्धारित की गयी है। प्रक्रिया से सम्बन्धित एक बुकलेेट ाक्षा के अधिकारों से संबंधित प्रावधानों के संबंध में कोई भी शिकायत बुकलेट में संलग्न ानों के संबंध में कोई भी शिकायत बुकलेट में संलग्न बिहार राज्य में बच्चों की शिक्षा के अधिकारों से संबंधित प्रावध ाार्रित प्रक्रिया से उसके धकार केे पास दिया जा सकेेगा। शिकायत प्राप्ति के उपरांत निर्धारित प्रक्रिया से उसके शिकायत प्रपत्र में स्थानीय प्राधिकार केे पास दिया जा सकेेगा। श्ि निष्पादन की कार्रवाई की जाएगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश्
राज्यपाल के आदेश से, जितेन्द्र प्रसाद, जितेन्द्र प्रसाद, सरकार के स्ांयुक्त सचिव। सरकार के
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)
शिक्षा के अधिकार के अन्तर्गत शिकायत निवारण प्रक्रिया शिक्षा के अधिकार के अन्तर्गत शिकायत निवारण प्रक्रिया
त किया गया है। ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति प्राथमिक विद्याल
ाक्षा समिति मध्य विद्यालय के लिए स्थानीय प्राधिकार घोषित है।
1. स्थानीय प्राधिकार :-राज्य सरका 2012 के द्वारा ग्र्राम पंचायत राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या-707 दिनांक 27.09.2012 के द्वारा ग्र्राम पंचायत तथा पंचायत समिति की ''शिक्षा समिति'' को तथा नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत की "सशक्त स्थायी तथा पंचायत समिति की ''शिक्षा समिति'' को तथा नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत की "सशक्त स्थायी तथा पंचायत समिति की ''शिक्षा समिति'' को तथा नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत की "सशक्त स्थायी क विद्यालय तथा पंचायत समिति" को स्थानीय प्राधिकार घोषित किया गया है। ग्राम पंचायत की श्ि समिति की शिक्षा समिति मध्य विद्यालय के लिए स्थानीय प्राधिकार घोषित है। मति" तथा नगर निकाय की शिकायत प्राप्ति स्थल ः- ग्र्राम पंंचायत तथा पंचायत समिति की "शिक्षा समिति" तथा नगर निकाय की 2. शिकायत प्राप्ति स्थल ः- शिक्षा सशक्त स्थायी समिति" के कार्यालय स्थल पर शिक्षा के अधिकार संबंधित शिकाय त प्राप्त किया जायेगा। इसके ाक्त स्थायी समिति" के कार्यालय स्थल पर शिक्षा के अधिकार संबंधित शिकायत प्राप्त किया जायेगा। इसके लिए स्थानीय प्राधिकार के द्वारा प्राप्तकर्त्ता का नाम एवं पदनाम घोषित किया जाएगा। स्थानीय प्राधिकार का यह लिए स्थानीय प्राधिकार के द्वारा प्राप्तकर्त्ता का नाम एवं पदनाम घोषित किया जाएगा। स्थानीय प्राधिकार का यह लिए स्थानीय प्राधिकार के द्वारा प्राप्तकर्त्ता का नाम एवं पदनाम घोषित किया जाएगा। स्थानीय प्राधिकार का यह दायित्व होगा कि इसकी जानकारी अपने-अपनेे कार्य क्षेत्र में आम लोगो को देनेे की व्यवस्था करें। दायित्व होगा कि इसकी जानकारी अपने-अपनेे कार्य क्षेत्र में आम लोगो को देनेे की व्यवस्था करें। 3. शिकायत पंजी :- प्रत्येक स्थानीय प ्राधिकार की शिक्षा समिति एवं सशक्त स्थायी समिति के कार्यालय में प्रत्येक स्थानीय प्राधिकार की शिक्षा समिति एवं सशक्त स्थायी समिति के कार्यालय में शिकायत पत्रोें की प्राप्ति हेतु एक शिकायत पंजी (प्रमाणीकरण के साथ) संधारित की जायेगी। इस शिकायत पंजी में शिकायत पत्रोें की प्राप्ति हेतु एक शिकायत पंजी (प्रमाणीकरण के साथ) संधारित की जायेगी। इस शिकायत पंजी में शिकायत पत्रोें की प्राप्ति हेतु एक शिकायत पंजी (प्रमाणीकरण के साथ) संधारित की जायेगी। इस शिकायत पंजी में2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 2 अूील 2014 शिकायत दर्ज की जायेगी तथा शिकायतकर्त्ता को शिकायत प्राप्ति संख्या एवं तिथि से संबंंधित प्राप्ति रसीद दी जायेगी जो शिकायत-प्रपत्र के अधोेभाग में वर्णित है। 4. शिकायत दाखिल करना एवं निष्पादन की प्रक्रिया :- शिक्षा के अधिकार से संबंधित शिकायतों की सूूची शिकायत पत्र के पीठ पर अंकित है। शिकायतकर्त्ता इसका उल्लेख आवेदन पत्र में करेंगे। प्रत्येक शिकायत के संबंध में कार्रवाई हेतु सक्षम प्राधिकार तथा अपील हेतु अपीलीय प्राधिकार की सूची अनुलग्नक "क" के रूप मेें संलग्न किया गया है। शिकायत प्राप्ति के 7 दिनों के अन्दर स्थानीय प्राधिकार द्वारा या तो शिकायत का निष्पादन कर दिया जाएगा अथवा इसे निष्पादन हेतु सक्षम प्राधिकार को भेज दिया जाएगा। सक्षम प्राधिकार के द्वारा शिकायत प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर उसका निष्पादन कर दिया जाएगा। सक्षम प्राधिकार द्वारा शिकायत का निष्पादन नहीं किये जाने पर शिकायतकर्त्ता अपीलीय प्राधिकार के पास अपील कर सकेंगे। अपीलीय प्राधिकार के द्वारा भी अपील प्राप्ति से 30 दिनों के अन्दर सुनवाई कर उसका निष्पादन किया जायेगा। अपीलीय प्राधिकार के निर्णय से असंतुष्ट होने पर शिकायतकर्त्ता सीधे राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अपील दायर कर सकेंगे। अधिकार के बिन्दु, कार्रवाई के लिए सक्षम प्राधिकार तथा अपीलीय प्राधिकार से सम्बन्धित सारणी इसके साथ संलग्न की गई है। 5. प्रखंड एवं जिला स्तर पर शिक्षा संवाद का आयोजन :- शिक्षा के अधिकार के सबंंध मे आम लोगों को जानकारी हेतु एवं प्राप्त शिकायतों के निष्पादन हेतु प्रखंंड एवं जिला स्तर पर प्रत्येक माह के द्वितीय शनिवार कोे 10 से 01ः00 बजे तक शिक्षा संवाद का आयोजन किया जायेगा। इस आयोजन में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के राज्य इकाई के द्वारा तथा राज्य बाल संरक्षण आयोग के द्वारा आवश्यक सहयोग दिया जायेगा। प्रखंड स्तर पर प्रखंंड शिक्षा पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा शिक्षा संवाद आयोजन हेतु आवश्यक व्यवस्था की जायेगी। 6. शिक्षा के अधिकार की जानकारी ः- शिक्षा केे अधिकार से संबंधित बिन्दुओं की जानकारी पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण में एवं विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण में दी जायेगी। साथ ही विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के द्वारा समय-समय पर अभिभावकों की गोष्ठि बुुलाकर शिक्षा से संबंधित अधिकारों की जानकारी दी जायेगी।
अनुलग्नक :- (i) शिक्षा के अधिकार के विषय बिन्दु, सक्षम प्राधिकार एवं अपीलीय प्राधिकार से सम्बन्धित
सारणी।
(ii) प्रपत्र :- (क) - शिक्षा के अधिकार से संबंधित शिकायत-पत्र का प्रपत्र।
प्रपत्र ः- (ख) - शिक्षा के अधिकार से संबंधित शिकायत पत्र पर कार्रवाई की स्थिति से सम्बन्धित प्रपत्र। प्रपत्र :- (ग) - कार्रवाई से असंतुुष्ट होने पर अपीलीय प्राधिकार के पास अपील दायर करने से संबंधित प्रपत्र।
(सारणी) षिक्षा विभाग षिक्षा के अधिकार के विषय बिन्दु, सक्षम प्राधिकार एवं अपीलीय प्राधिकार
| क्रमांक | मुख्य विषय से सम्बन्धित अधिकार बिन्दु | सक्षम प्राधिकार का नाम जिसके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है। | सक्षम प्राधिकार द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर अपील सुनने के लिए अपीलीय प्राधिकार | अभ्युक्ति |
| विद्यालय की सुविधा | ||||
| 1. | विद्यालय की सुविधा | ि जला शिक्षा पदाधिकारी | राज्य परियोजना निदेशक, बी॰ई॰पी॰ | अपीलीय प ्राधिकार द्वारा सामान्यतः 30 दिनों के अन्दर शिकायत सम्बन्धी अपील की स ुनवाई कर निष्पादन किया जाएगा। अपीलीय प्राधिकार के निर्णय से असंतुष्ट होने पर आवेदनकर्त्ता सीधे राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अपील दायर कर सकेंगे। |
| 2. | स्थानीय प्राधिकार एवं विद्यालय में 6-14 वर्ष के बच्चों के विवरण का संधारण | विद्यालय स्थानीय प्राधिकार | प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी | |
| 3. | पड़ोस के प्रत्येक गाँव/टोला के लिए विद्यालय की घोषणा (1 कि॰मी॰ के अन्दर मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय एवं 3 कि॰मी॰ के अन्दर मान्यता प्राप्त मध्य विद्यालय) | प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी | जिला शिक्षा पदा॰ | |
| 4. | विद्यालय जाने में बच्चों की सुरक्षा का ध्यान (नदी, पहाड़, खाई आदि) | विद्यालय/स्थानीय प्राधिकार | प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी | |
| 5. | आवश्यकतानुसार विद्यालय जाने हेतु वाहन की व्यवस्था | जिला शिक्षा पदाधिकारी | राज्य परियोजना निदेशक, बी॰ई॰पी॰ | |
| 6. | निःशक्त बच्चों के लिए सहायक उपकरण की व्यवस्था | जिला शिक्षा पदा॰ | राज्य परियोजना निदेशक, बी॰ई॰पी॰ | |
| विद्यालय में नामांकन 7 | ||||
| . | स्कूल में प्रवेश हेतु जन्म प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं | विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक | प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी | |
| 8. | उम्र के अनूकुल वर्ग में नामांकन | विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक | प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी | |
| 9. | देर से नामांकन वाले बच्चों के लिए विशेष पढ़ाई | विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक | प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी | |
| 10. | नामांकन के लिए कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं | विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक | प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी | |
| 11. | शिक्षा हेतु कोई शुल्क नहीं | विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक | प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी | |
| 12. | नामांकन फॉर्म के लिए कोई शुल्क नहीं | विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक | प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी | |
| 13. | कोई Donation शुल्क नहीं | विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक | प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी | |
| 1 4. | क ोई प्रवेश शुल्क नहीं | ि वद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक | प ्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी | |
| 1 5. | 3 0 सितम्बर तक नामांकन की सुविधा | ि वद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक | प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी | |
| 16. | नामांकन से सम्बन्धित सभी सूचनाओं को सार्वजनिक करना | विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक | प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी | |
| 17. | नामांकन में पारदर्शिता का पालन | विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक | प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी | |
| 18. | मान्यता प्राप्त विद्यालयों के वर्ग 1 में कमजोर वर्ग एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों का 25% सीटों पर नामांकन | विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक | जिला शिक्षा पदा॰ | |
| 19. | 25% कोटि का रैन्डम आधार पर नामांकन | विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक | जिला शिक्षा पदा॰ | |
| प्रोत्साहन 2 | ||||
| 0. | निःशुल्क पाठय पुस्तक निःशुल्क कार्य पुस्तिका | जिला शिक्षा पदा॰ | राज्य परियोजना निदेशक, बी॰ई॰पी॰ | |
| 21. | निःशुल्क Stationary | जिला शिक्षा पदा॰ | राज्य परियोजना निदेशक, बी॰ई॰पी॰ | |
| 22. | निःशुल्क पोशाक | जिला शिक्षा पदा॰ | राज्य परियोजना निदेशक, बी॰ई॰पी॰ | |
| 23. | छात्रवृति की व्यवस्था (जिनके लिए लागू हो) | जिला शिक्षा पदा॰ | राज्य परियोजना निदेशक, बी॰ई॰पी॰ | |
| शिक्षक 2 | ||||
| 4. | बच्चों को शारीरिक दण्ड एवं मानसिक प्रताड़ना नहीं देना | विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक/स्थानीय प्राधिकार | प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी | |
| 25. | बच्चों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं | विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक/स्थानीय प्राधिकार | प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी | |
| 26. | 35 बच्चों पर एक शिक्षक की व्यवस्था/वर्ग VI से VIII के लिए विषय शिक्षक | जिला शिक्षा पदा॰ | निदेशक प्राथमिक षिक्षा | |
| 27. | शिक्षक के द्वारा प्राईवेट ट्यूशन नहीं करना | प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक/स्थानीय प्राधिकार | प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी | |
| 28. | शिक्षकों को अपने कार्य के प्रति उत्तरदायित्व | प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक/स्थानीय प्राधिकार | प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी | |
| 29. | शिक्षकों के द्वारा गैर शैक्षणिक कार्य नहीं | प्रधानाध्यापक/प्रधान षिक्षक/स्थानीय प्राधिकार | प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी | |
| 30. | बच्चों का प्रगति पत्रक संधारित करना | प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक/स्थानीय प्राधिकार | प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी | |
| 31. | बच्चों का सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन करना | प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक/स्थानीय | प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी | |
| प्राधिकार | ||||
| भौतिक सुविधायें | ||||
| 32. | सभी मौसम में पढ़ाई लायक भवन | जिला शिक्षा पदाधिकारी | राज्य परियोजना निदेशक, बी॰ई॰पी॰ | |
| 33. | आवश्यकतानुसार वर्ग कक्ष की व्यवस्था | जिला शिक्षा पदाधिकारी | राज्य परियोजना निदेशक, बी॰ई॰पी॰ | |
| 34. | छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय। | जिला शिक्षा पदाधिकारी | राज्य परियोजना निदेशक, बी॰ई॰पी॰ | |
| 35. | स्वच्छ पानी की व्यवस्था | जिला शिक्षा पदाधिकारी | राज्य परियोजना निदेशक, बी॰ई॰पी॰ | |
| 36. | चाहरदीवारी/घेरा की व्यवस्था | जिला शिक्षा पदाधिकारी | राज्य परियोजना निदेशक, बी॰ई॰पी॰ | |
| 37. | भोजन बनाने के लिए रसोई घर/किचेन शेड | जिला शिक्षा पदाधिकारी | निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना | |
| 38. | पुस्तकालय की व्यवस्था | जिला शिक्षा पदाधिकारी | राज्य परियोजना निदेशक, बी॰ई॰पी॰ | |
| 39. | खेलने के लिए मैदान की व्यवस्था | जिला शिक्षा पदाधिकारी | राज्य परियोजना निदेशक, बी॰ई॰पी॰ | |
| 40. | खेल सामग्री की व्यवस्था | प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक | प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी | |
| विद्यालय प्रबंधन 4 | ||||
| 1. | वर्ष में 220 दिन विद्यालय का संचालन | प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक/स्थानीय प्राधिकार | प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी | |
| 42. | विद्यालय भवन का गलत उपयोग नहीं | प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक/स्थानीय प्राधिकार | प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी | |
| 43. | विद्यालय की भौतिक सुविधाओं का रख रखाव। | प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक | प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी | |
| 44. | आवश्यकतानुसार छात्र-छात्राओं को स्थानांतरण प्रमाण पत्र निर्गत करना | प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक | प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी | |
| 45. | पढ़ाई पूरी करने पर पूर्णता का प्रमाण पत्र देना | प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक | प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी | |
| 46. | छात्रों का विद्यालय से नाम नहीं काटना | प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक | प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी | |
| पाठ्यक्रम 4 | ||||
| 7. | निर्धारित पाठयचर्या (curriculum) एवं पाठ्यक्रम (Syllabus) के अनुसार पढ़ाई | प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक | प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी | |
| 48. | विद्यालय में संवैधानिक मूल्यों का अनुपालन | प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक | प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी | |
| विद्यालय षिक्षा समिति 4 | ||||
| 9. | विद्यालय प्रबंध समिति (विद्यालय शिक्षा समिति) का गठन | प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी | प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी | |
| 50. | विद्यालय शिक्षा समिति को नियमानुसार कार्य करना | स्थानीय प्राधिकार | प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी | |
| 51. | विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय विकास योजना तैयार करना | स्थानीय प्राधिकार | प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी | |
| 52. | विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय क्रियाकलापों का अनुश्रवण। | स्थानीय प्राधिकार | प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी |
(प्रपत्र 'क')
षिकायत पंजी में दर्ज षिकायत संख्या :- तिथि :- (प्राप्त करने वाले कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)
बिहार सरकार,
षिक्षा विभाग।
(षिक्षा के अधिकार से सम्बन्धित षिकायत पत्र)
| 1. | जिला का नाम :- | |
| 2. | प्रखण्ड का नाम :- | |
| 3. | पंचायत का नाम :- | |
| 4. | यदि शिकायत विद्यालय से सम्बन्धित हो तो विद्यालय का नाम :- | |
| 5. | यदि शिकायत विद्यालय के अलावे किसी अन्य बिन्दु पर हो तो स्थानीय प्राधिकार (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत) का नाम :- | |
| 6. | शिकायत का विवरण (अधिकार संख्या सहित) :- | |
| 7. | शिकायतकर्त्ता का नाम एवं पता :- | |
| 8. | शिकायत देने की तिथि :- |
शिकायतकर्त्ता का हस्ताक्षर (अधिकारों की सूची पार पृष्ठ पर देखें)
प्राप्ति रसीद
षिकायत संख्या ......................... श्री/श्रीमती ....................................... का षिकायत आवेदन प्राप्त किया । तिथि :- ........................ प्राप्त कर्त्ता का हस्ताक्षर
कार्यालय का नाम -
| क्रमांक मुख्य विषय से सम्बन्धित अधिकार बिन्दु | क्रमांक | भौतिक सुविधायें | |
| विद्यालय की सुविधा | |||
| 1. | विद्यालय की सुविधा | 32. | सभी मौसम में पढ़ाई लायक भवन |
| 2. | स्थानीय प्राधिकार एवं विद्यालय में 6-14 वर्ष के बच्चों के विवरण का संधारण | 33. | आवश्यकतानुसार वर्ग कक्ष की व्यवस्था |
| 3. | पड़ोस के प्रत्येक गाँव/टोला के लिए विद्यालय की घोषणा (1 कि॰मी॰ के अन्दर मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय एवं 3 कि॰मी॰ के अन्दर मान्यता प्राप्त मध्य विद्यालय) | 34. | छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय। |
| 4. | विद्यालय जाने में बच्चों की सुरक्षा का ध्यान (नदी, पहाड़ खाई आदि) | 35. | स्वच्छ पानी की व्यवस्था |
| 5. | आवश्यकतानुसार विद्यालय जाने हेतु वाहन की व्यवस्था | 36. | चाहरदीवारी/घेरा की व्यवस्था |
| 6. | निःशक्त बच्चों के लिए सहायक उपकरण की व्यवस्था | 37. | भोजन बनाने के लिए रसोई घर/किचेन शेड |
| विद्यालय में नामांकन | 38. | पुस्तकालय की व्यवस्था | |
| 7. | स्कूल में प्रवेश हेतु जन्म प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं | 39. | खेलने के लिए मैदान की व्यवस्था |
| 8. | उम्र के अनूकुल वर्ग में नामांकन | 40. | खेल सामग्री की व्यवस्था |
| 9. | देर से नामांकन वाले बच्चों के लिए विशेष पढ़ाई | विद्यालय प्रबंधन | |
| 10. | नामांकन के लिए कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं | 41. | वर्ष में 220 दिन विद्यालय का संचालन |
| 11. | शिक्षा हेतु कोई शुल्क नहीं | 42. | विद्यालय भवन का गलत उपयोग नहीं |
| 12. | नामांकन फॉर्म के लिए कोई शुल्क नहीं | 43. | विद्यालय की भौतिक सुविधाओं का रख रखाव। |
| 13. | कोई Donation शुल्क नहीं | 44. | आवश्यकतानुसार छात्र-छात्राओं को स्थानांतरण प्रमाण पत्र निर्गत करना |
| 14. | कोई प्रवेश शुल्क नहीं | 45. | पढ़ाई पूरी करने पर पूर्णता का प्रमाण पत्र देना |
| 15. | 30 सितम्बर तक नामांकन की सुविधा | 46. | छात्रों का विद्यालय से नाम नहीं काटना |
| 16. | नामांकन से सम्बन्धित सभी सूचनाओं को सार्वजनिक करना | पाठ्यक्रम | |
| 17. | नामांकन में पारदर्शिता का पालन | 47. | निर्धारित पाठयचर्या (curriculum) एवं पाठ्यक्रम (Syllabus) के अनुसार पढ़ाई |
| 18. | मान्यता प्राप्त विद्यालयों के वर्ग 1 में कमजोर वर्ग एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों का 25% सीटों पर नामांकन | 48. | विद्यालय में संवैधानिक मूल्यों का अनुपालन |
| 19. | 25% कोटि का रैन्डम आधार पर नामांकन | विद्यालय षिक्षा समिति | |
| प्रोत्साहन | 49. | विद्यालय प्रबंध समिति (विद्यालय शिक्षा समिति) का गठन | |
| 20. | निःशुल्क पाठय पुस्तक निःशुल्क कार्य पुस्तिका | 50. | विद्यालय शिक्षा समिति को नियमानुसार कार्य करना |
| 21. | निःशुल्क Stationary | 51. | विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय विकास योजना तैयार करना |
| 22. | निःशुल्क पोशाक | 52. | विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय क्रियाकलापों का अनुश्रवण। |
| 23. | छात्रवृति की व्यवस्था (जिनके लिए लागू हो) | ||
| शिक्षक | |||
| 24. | बच्चों को शारीरिक दण्ड एवं मानसिक प्रताड़ना नहीं देना | ||
| 25. | बच्चों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं | ||
| 26. | 35 बच्चों पर एक शिक्षक की व्यवस्था/वर्ग VI से VIII के लिए विषय शिक्षक | ||
| 27. | शिक्षक के द्वारा प्राईवेट ट्यूशन नहीं करना | ||
| 28. | शिक्षकों को अपने कार्य के प्रति उत्तरदायित्व | ||
| 29. | शिक्षकों के द्वारा गैर शैक्षणिक कार्य नहीं | ||
| 30. | बच्चों का प्रगति पत्रक संधारित करना | ||
| 31. | बच्चों का सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन करना |
(प्रपत्र 'ख')
(कार्यालय द्वारा दो प्रति में तैयार किया जाएगा। एक षिकायत कर्त्ता के लिए एवं एक कार्यालय के लिए) षिक्षा विभाग
(षिक्षा के अधिकार से सम्बन्धित षिकायत पत्र पर कार्रवाई की स्थिति)
| 1. | स्थानीय प्राधिकार का नाम :- | |
| 2. | जिला का नाम :- | |
| 3. | शिकायत कर्त्ता का नाम एवं पता :- | |
| 4. | शिकायत संख्या :- | |
| 5. | शिकायत पर कार्रवाई किस स्तर से किया जाना है ? | |
| 6. | कृत कार्रवाई की स्थिति :- (क) निष्पादित (ख) अग्रसारित (प्राधिकार के नाम सहित) :- | |
| 7. | यदि निष्पादित तो निष्पादन के क्रम में की गई कार्रवाई का उल्लेख :- | |
| 8. | अपीलीय प्राधिकार का नाम एवं पता :- | |
| तिथि ........................................ | स्थानीय प्राधिकार के अधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर |
ज्ञापांक :- ................................ ................................... दिनांक ..................................../ प्रतिलिपि :- श्रीमती/श्री .............................................................. को सूचनार्थ प्रेषित। यदि आप निष्पादन के लिए की गई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं तों सम्बन्धित अपीलीय प्राधिकार/बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पटना (जो लागू नहीं हो उसे काट दें) में अपील दायर कर सकते हैं।
स्थानीय प्राधिकार के अधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर10 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 2 अूील 2014 (प्रपत्र 'ग') बिहार सरकार षिक्षा विभाग (षिक्षा के अधिकार से सम्बन्धित षिकायत पत्र पर की गई कार्रवाई से असंतुष्ट होने पर अपील के प्रपत्र)
अपील प्रपत्र
| 1. | अपीलकर्त्ता का नाम :- | |
| 2. | अपीलकर्त्ता का पता :- | |
| 3. | जिस स्थानीय प्राधिकार के पास शिकायत की गई थी उसका नाम :- | |
| 4. | शिकायत के बिन्दु :- | |
| 5. | शिकायत दर्ज कराने की तिथि :- | |
| 6. | शिकायत के निष्पादन हेतु की गई कार्रवाई का ब्योरा :- | |
| 7. | कृत कार्र वाई से असंतुष्ट होने का कारण (अपील का र् आधार) :- | |
| 8. | निम्न कागजात संलग्न :- (क) शिकायत पत्र की प्रति। (ख) निष्पादन सम्बन्धी कार्रवाई की सूचना की प्रति। |
तिथि :- .............................. अपीलकर्त्ता का हस्ताक्षर
प्राप्ति रसीद
अपील संख्या- ................... श्री/श्रीमती ....................................... का अपील आवेदन प्राप्त किया। तिथि :- ....................... प्राप्त कर्त्ता का हस्ताक्षर
कार्यालय का नाम -
————— अधी-क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 348-571+10-ड+0ट+0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in