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अधिसूचना
27 सितम्बर 2012
सं0 8/व3-34/2012-707
707—"बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011" के ाक्षा नियमावली 2011" के नियम-2 (झ) के प्रावधान के अनुसार विभाग द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त बिहार राज्य के सन्दर्भ में श्ि नियम-2 (झ) के प्रावधान के अनुसार विभाग द्वारा सम्यक् विचारोप रान्त बिहार राज्य के सन्दर्भ में शिक्षा के अधिकार
प्राधिकार को "स्थानीय प्राधिकार" घोषित किया जाता हैः- अधिनियम 2009 के प्रावधानों को लागू करने के लिए निम्न प्राधिकार को "स्थानीय प्राधिकार" घोषित किया जाता हैः- अधिनियम 2009 के प्रावधानों को लागू करने के लिए निम्न 1. प्राथमिक विद्यालयों के लिए :-
प्राथमिक विद्यालयों के लिए :- ग्राम पंचायत के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों के लिए ग्राम पंचायत की ग्राम पंचायत के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों के लिए ग्राम पंचायत की "षिक्षा समिति"। नगर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों के लिए संबंधित नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर । नगर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों के लिए संबंधित नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर । नगर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों के लिए संबंधित नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत की "सषक्त स्थायी समिति"
स्थायी समिति"।
2. मध्य विद्यालयों के लिए ः-
मध्य विद्यालयों के लिए ः- प्रखण्ड के अन्तर्गत मध्य विद्यालयों के लिए पंचायत समिति की "श्ि
लयों के लिए पंचायत समिति की "शिक्षा
नगर परिषद एवं नगर पंचायत की समिति"। नगर क्षेत्र के मध्य विद्यालयों के लिए संबंधित नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत की समिति"। नगर क्षेत्र के मध्य विद्यालयों के लिए संबंधित नगर निगम,
"सशक्त स्थायी समिति"।
स्थानीय प्राधिकार के निम्न दायित्व एवं कार्य
स्थानीय प्राधिकार के निम्न दायित्व एवं कार्य होंगे :-
(i) प्रत्येक टोला/गाँव के लिए पड़ोस का विद्यालय तय करना।
प्रत्येक टोला/गाँव के लिए पड़ोस का विद्यालय तय करना।
(ii) 6-14 आयुवर्ग के सभी बच्चों का
चत करना कि एक ही बच्चा 6-14 आयुवर्ग के सभी बच्चों का विद्यालयों में नामांकन/यह सुनिश्चित करना कि एक ही बच्चा (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 2 अूील 2014 2 (iv) बच्चों के बीच भेदभाव नहीं हो, इसे देखना एवं दूर करनें का उपाय करना। (v) बच्चों का अभिलेख संधारित करना। (vi) विद्यालयों का समय पर संचालन।
उपर्युक्त स्थानीय प्राधिकार के अन्तर्गत शिक्षा के अधिकार से संबंधित प्रावधानों को लागू करने से संबंधित कोई भी शिकायत सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकार को दी जा सकती है। स्थानीय प्राधिकार द्वारा शिकायत प्राप्ति के तीन माह के अन्दर मामलेे का निष्पादन किया जायेगा। मामलेे के निष्पादन हेतुु शिकायतकर्ता को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जायेगा।
स्थानीय प्राधिकार के निर्णय के विरूद्व शिकायतकर्ता बिहार राज्य बाल संरक्षण आयोग के पास अपील दायर कर सकता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अमरजीत सिन्हा,
सरकार के प्रधान सचिव।
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अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु0ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 349-571+10-ड*0ट*0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in