िनबंधन सं(cid:28)या पी0ट50-40 िनबंधन सं(cid:28)या (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत ((((संसंसंसं0 0 0 0 पटना पटना पटना पटना 353353353353) ) ) ) पटनापटनापटनापटना
12121212 चैऽ चैऽ चैऽ चैऽ 1936 1936 1936 1936 ((((शशशश0000)))) पटनापटनापटनापटना, , , , बुधवारबुधवारबुधवारबुधवार, , , , 2222 अूील अूील अूील अूील 2014201420142014 मानव संसाधन विकास विभाग ------- अधिसूचना 21 जून 2011
सं0 8/व 3-31/2010-692
ाय 2,00,000/- (दो लाख) रूपये से कम हो।
8/व 3-31/2010-692—बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा- अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-2 (d) एवं 2 (e) में प्रदत शक्तियों के आलोक में अलाभकारी समूह के बच्चों एवं कमजोर वर्ग के बच्चों ) में प्रदत शक्तियों के आलोक में अलाभकारी समूह के बच्चों एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को अधिसूचना ) में प्रदत शक्तियों के आलोक में अलाभकारी समूह के बच्चों एवं कमजोर वर्ग के बच्चों परिभाषित किया गया है। इस अधिसूचना को विलोपित करते हुए अलाभकारी 2011 के द्वारा परिभाषित किया गया है। इस अधिसूचना को विलोपित करते हुए अलाभकारी संख्या 402 दिनांक 25.03.2011 के द्वारा समूह एवं कमजोर वर्ग को पुनः निम्नरूपेण परिभाषित किया जाता है। समूह एवं कमजोर वर्ग को पुनः निम्नरूपेण परिभाषित किया जाता है। (क) अलाभकारी समूह के बच्चे- अलाभकारी समूह के बच्चे से अभिप्रेत है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अलाभकारी समूह के बच्चे- अलाभकारी समूह के बच्चे से अभिप्रेत है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अलाभकारी समूह के बच्चे- अलाभकारी समूह के बच्चे से अभिप्रेत है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वर्ग एवं अल्पसंख्यक समूह के बच्चे जिनके माता-पिता/वैधानिक अभिभावक की पिछड़ा वर्ग, अत्यन्त पिछड़ा पिछड़ा वर्ग, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समूह के बच्चे जिनके माता-पिता/वैधानिक अभिभावक की वार्षिक आय 1,00,000/- (एक लाख) रूपये तक की हो। वार्षिक आय 1,00,000/- (एक लाख) रूपये तक की हो। कमजोर वर्ग के बच्चे- कमजोर वर्ग के बच्चे से अभिप्रेत है सभी जातियों/समुदायों के बच्चे जिनके कमजोर वर्ग के बच्चे- कमजोर वर्ग के बच्चे से अभिप्रेत है सभी जातियों/समुदायों के बच्चे जिनके (ख) कमजोर वर्ग के बच्चे- कमजोर वर्ग के बच्चे से अभिप्रेत है सभी जातियों/समुदायों के बच्चे जिनके माता-पिता/वैधानिक अभिभावक की वार्षिक आय 2,00,000/- (दो लाख) रूपये से कम हो। माता-पिता/वैधानिक अभिभावक की वार्षिक अ यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। अधिसूचना संख्या 402 दिनांक 25 2011 के तहत इस अधिसूचना ा तत्काल प्रभाव से लागू होगा। अधिसूचना संख्या 402 दिनांक 25.03.2011 के तहत इस अधिसूचना के निर्गत होने के पूर्व कृत कार्रवाई इस अधिसूचना से निष्प्रभावी मानी जाएगी। के निर्गत होने के पूर्व कृत कार्रवाई इस अधिसूचना से निष्प्रभावी मानी जाएगी।
राज्यपाल के आदेष से,
बिहार-राज्यपाल के आदेष से (ह॰) अस्पष्ट, सरकार के संयुक्त सचिव।
) अस्पष्ट, रकार के संयुक्त सचिव।
—————
अधी+क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु/ित। (cid:1)बहार (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 353-571+10-ड50ट50पी0। (cid:1)बहार गजट Website: http://egazette.bih.nic.in Website: http://egazette.bih.nic.