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अधिसूचनाएं
25 मार्च 2014
एस0ओ0 279, दिनांक 4 अप्रील 2014
एस0ओ0 279, दिनांक 4 अप्रील 2014—अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 (1956 का अधिनियम अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-104) की धारा-22-A द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, पटना उच्च न्यायालय के परामर्श द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, पटना उच्च न्यायालय के परामर्श द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, पटना उच्च न्यायालय के परामर्श
प्रथम श्रेणी, के एक न्यायालय को अनैतिक व्यापार (निवारण) से, राज्य के प्रत्येक सत्र खंड में न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, के एक न्यायालय को अनैतिक व्यापार (निवारण) से, राज्य के प्रत्येक सत्र खंड में न्यायिक दंडाधिकारी,
अधिनियम 1956 के अधीन दायर वादों के त्वरित विचारण हेतु विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करती है जिसे अधिनियम 1956 के अधीन दायर वादों के त्वरित विचारण हेतु विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करती है जिसे अधिनियम 1956 के अधीन दायर वादों के त्वरित विचारण हेतु विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करती है जिसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायगा और जिसकी स्थानीय अधिकारिता वही होगी जो संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायगा और जिसकी स्थानीय अधिकारिता वही होगी जो सं जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायगा और जिसकी स्थानीय अधिकारिता वही होगी जो सं सत्र खंड की है।
2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।
यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।
(सं0 ए0/एक्ट-4/2013/2206/जे0)
ए0/एक्ट-4/2013/2206/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से
राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, विनोद कुमार सिन्हा 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 4 अूील 2014 25 मार्च 2014 एस0ओ0 280, एस0ओ0 279, दिनांक 4 अप्रील 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 ए0/एक्ट-4/2013/2206/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।
The 25th March 2014
S.O. 279 dated 4th April 2014—In exercise of the powers conferred by section 22-A of The Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 (Act 104 of 1956) the State Government, in consultation with the High Court of Judicature at Patna, is pleased to designate, a court of Judicial Magistrate, First class, in each of the sessions division of the State, as Special Court for the speedy trial of the cases filed under the Immoral Traffic (Prevention) Act 1956 which will be nominated by the District and Sessions Judge and the local jurisdiction of which will be the same as the concerned sessions division.
2. This notification shall come into force with effect from the date of its publication in the official gazette.
(No. A/Act-4/2013/2206/J)
By order of the Governor of Bihar,
VINOD KUMAR SINHA,
Secretary to Government.
————— अधी/क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 357-571+100-ड-0ट-0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in