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la0 01@fu0¼fofo/k½&194@2013&2149
@fu0¼fofo/k½&194@2013&2149—दी रोड ट्रान्सपोर्ट एक्ट, 1950 की धारा-38 (1) द्वारा प्रदत्त दी रोड ट्रान्सपोर्ट एक्ट, 1950 की धारा-38 (1) द्वारा प्रदत्त
ारा अधिसूचना संख्या-4609 शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-4609 शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से राज्य सरकार द्व
दिनांक 12.10.1999 द्वारा अधिसूचना की तिथि 12
चार वर्षो के लिए, बिहार राज्य पथ परिवहन 1999 द्वारा अधिसूचना की तिथि 12.10.1999 से चार वर्षो के लिए, बिहार राज्य पथ परिवहन
2013 द्वारा अधिक्रमण निगम को अधिक्रांत किया गया था। पुनः विभागीय अधिसूचना संख्या-6732 दिनांक 31.12.2013 द्वारा अधिक्रमण निगम को अधिक्रांत किया गया था। पुनः विभागीय अधिसूचना संख्या-6732 दिनांक 31
अवधि को दिनांक 12.10.2003 से दिनांक 31
2003 से दिनांक 31.03.2014 तक के लिए विस्तारित किया गया।
2014 तक के लिए विस्तारित किया गया। 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 10 अूील 2014 अतः दी रोड ट्रान्सपोर्ट एक्ट, 1950 की धारा-38(1)-सह-पठित धारा-38(3)(a) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के अधिक्रमण अवधि को दिनांक 01.04.2014 से दिनांक 31.03.2015 तक के लिए विस्तारित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
आर0 के0 महाजन,
iz/kku lfpoA
The 7th April 2014
No. 01/Ni.(Vividh)-194/2013-2149—In exercise of the powers conferred by Section- 38(1) of The Road Transport Act, 1950, State Government had superseded the Bihar State Road Transport Corporation vide Notification No.4609 dated 12-10-1999 for four years from the date of Notification i.e. from 12.10.1999 with prior approval of the Central Government. Again the supersession period of the Corporation has been extended from dated 12.10.2003 to dated 31.03.2014 vide department's Notification No-6732 dated 31.12.2013.
Affairs of the Corporation are being conducted by the Administrator duly appointed by the State Government. The State Government is satisfied that it is necessary to keep the corporation in superseded stage.
And whereas, it is necessary to extend the supersession period from 01.04.2014 to 31.03.2015.
So, in exercise of the powers conferred by section 38(1) read with section 38(3) (a)