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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 30 April 2014

Published 30 April 2014

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2014-04-30.393
Languages
English, Hindi
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बिहार विा नियमावली के अध्याय- 8, सेक्शन-2 के अंतर्गत सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए नियम निर्धारित किये गये हैं। इसके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की सेवाआें को लिया जाता है, परन्तु कलात्मक कार्यों यथा नृत्य, संगीत का आयोजन, सांस्कृतिक संस्थाओं, कलाकारों, स्वयं सेवकों, प्रचार-प्रसार कला प्रदर्शनी, कलाकृति संस्थापन, कार्यशाला में भागीदारी आदि के लिए निविदा की प्रक्रिया अपनाना सम्भव नहीं हो पाता है, क्योंकि न्यूनतम विशिष्टियों के आधार पर कला एवं कलाकारों का मूल्यांकन सम्भव नहीं है और न ही उनको भुगतान किये जाने वाली राशि का। 2. उपरोक्त कठिनाई को देखते हुए मानव संसाधन विकास विभाग के संकल्प संख्या 1460, दिनांक 09.08. 2011 के माध्यम से बिहार दिवस के आयोजन के लिए कार्यक्रम करने वाले विभाग के प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का प्रावधान किया गया जिसके सदस्य उस विभाग के आन्तरिक विाीय सलाहकार होंगे। संकल्प मेें यह प्रावधान था कि कार्यक्रम जिस क्षेत्र से संबंधित होगा उसके 2-3 सदस्य को समिति में रखा जायेगा। संबंधित विभाग कार्यों का एक समेकित प्रस्ताव बनाकर अपने विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर लेगा जिसके आधार पर राशि का व्यय किया जायेगा।

3. उपरोक्त आधार पर मानव संसाधन विभाग एवं उद्योग विभाग के द्वारा अलग-अलग कलाकारों को वर्ष 2012 मेें अलग-अलग राशि प्रदान की गयी। र्वामान में कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा कलाकारों के लिए जो विशेषज्ञतावार मानदेय निर्धारित किया गया है वह अत्यन्त ही कम होता है, जिसपर सही गुणवता एवं लोकप्रियता के कलाकार परहेज करते हैं। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अलावा पर्यटन विभाग, उद्योग विभाग भी अपने विभिन्न मेलों, उत्सवों इत्यादि पर कार्यक्रम का आयोजन करता रहा है। सरकार द्वारा यह महसूस किया गया कि कलाकारों (चाक्षुष एवं प्रदर्श कला) को मानदेय तय करने में एकरूपता आवश्यक है।

4. उपरोक्त परिस्थिति में विभिन्न प्रकार के उत्सवों, महोत्सवों, मेलों इत्यादि में प्रदर्शन करने के लिएकलाकारों को तीन श्रेणियाँ बनायी जाती हैं और उनपर निर्णय करने के लिए समिति बनायी जाती है। (1) प्रथम श्रेणी में पद्‌म/अकादमी पुरस्कार और अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय महत्व के कलाकार होंगे जिनका मानदेय आपसी समझौता के आधार पर होगा। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 30 अूील 2014 (2) द्वितीय श्रेणी में राज्य पुरस्कृत/स्थापित कलाकार होंगे जिनका मानदेय समिति की अनुशंसा पर 50 हजार रूपये तथा समूह में 1.00 लाख रूपये तक देय होगा। (3) तृतीय श्रेणी में अन्य श्रेणी के कलाकार या समूह होंगे जिन्हें अधिकतम 50 हजार रूपये तक मानदेय देय होगा। 5. समिति में कलाकारों को दिये जाने वाले मानदेय एवं कलाकृतियों के मूल्य निर्धारण पर निर्णय लेने के लिए निम्न प्रकार से समिति का गठन किया जाएगा :-

(क) प्रधान सचिव/सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग - अध्यक्ष (ख) प्रधान सचिव/सचिव, पर्यटन विभाग या उनके प्रतिनिधि - सदस्य (ग) आन्तरिक विाीय सलाहकार, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग - सदस्य (घ) निदेशक, (सांस्कृतिक कार्य) - सदस्य (ड़) निदेशक (उद्योग) - सदस्य (च) अध्यक्ष, बिहार ललित कला अकादमी - सदस्य (छ) अध्यक्ष, बिहार संगीत नाटक अकादमी - सदस्य (च) राज्य सरकार द्वारा नामित संबंधित कला क्षेत्र के दो विशेषज्ञ - सदस्य • कंडिका 4 (2) एवं 4 (3) में राशि की अधिसीमा का पुनरीक्षण हर वर्ष उपरोक्त गठित समिति द्वारा किया जा सकेगा।

6. समिति के निर्णय पर विभाग ऐसे कार्यों का एक समेकित प्रस्ताव बनाकर उसपर विभागीय मंत्री का अनुमोदन लेगा। यह संकल्प कला, संस्कृति एवं युवा विभाग से संबंधित सभी कार्यक्रमों पर लागू होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, चंचल कुमार, सरकार के सचिव।

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अधी+क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु0ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 393-571+50-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 30 April 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2014-04-30.393/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2014-04-30.393.