िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 15151515 वैशाखवैशाखवैशाखवैशाख 1936 1936 1936 1936 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0 0 0 0 पटना पटना पटना पटना 399399399399) ) ) ) पटनापटनापटनापटना, , , , सोमसोमसोमसोमवारवारवारवार, , , , 5 5 5 5 मईमईमईमई 2014201420142014 विधि विभाग
----------
अधिसूचनाएं
5 मई 2014
सं0 एल0जी0-1-3/2014/लेजः 57—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 6 मार्च, 2014 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
सरकार के संयुक्त सचिव।2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 5 मई 2014
बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2014
[बिहार अधिनियम 7, 2014]
बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 6, 2006) (यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।
भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो ः-
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ।- (1) यह अधिनियम बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहा जा सकेगा। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।
2. बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा 18 का संशोधन।- उक्त अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (5) में शब्द ''या अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में दुराचार का दोषी पाये जाने या'' के पश्चात् और शब्द ''अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन करने में शारीरिक या मानसिक तौर पर अक्षम होने'' के पूर्व शब्द ''विधि द्वारा स्थापित प्राधिकार के आदेश की अवज्ञा या'' अन्तः स्थापित किये जायेंगे।
3. बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा 44 का संशोधन।- उक्त अधिनियम की धारा 44 की उप-धारा (4) में शब्द ''या अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में कदाचार का दोषी पाया जाता हो या'' के पश्चात् और शब्द ''शारीरिक या मानसिक तौर पर कर्त्तव्यों के निर्वहन के अयोग्य हो'' के पूर्व शब्द ''विधि द्वारा स्थापित प्राधिकार के आदेश की अवज्ञा या'' अन्तः स्थापित किये जायेंगे।
4. बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा 70 का संशोधन।- उक्त अधिनियम की धारा 70 की उप-धारा (5) में शब्द ''अथवा दायित्वों के निर्वहन में कदाचार का दोषी पाया जाता हो अथवा'' के पश्चात् और शब्द ''अथवा अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन हेतु शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो जाता हो अथवा'' के पूर्व शब्द ''विधि द्वारा स्थापित प्राधिकार के आदेश की अवज्ञा अथवा'' अन्तः स्थापित किये जायेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे, सरकार के संयुक्त सचिव।
5 मई 2014
सं0 एल0जी0-1-3/2014/लेजः 58—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 6 मई 2014 को अनुमत बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2014 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, सरकार के संयुक्त सचिव। The Bihar Panchayat Raj (Amendment) Act, 2014 [Bihar Act 7, 2014] AN ACT To Amend the Bihar Panchayat Raj Act, 2006 (Bihar Act 6, 2006) (as amended) Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty fifth year of the Republic of India as follows:-
1. Short Title, Extent and Commencement (cid:1)– (1) This Act may be called the Bihar Panchayat Raj (Amendment) Act, 2014. (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (3) It shall come into force at once. 2. Amendment of Section–18 of the Bihar Act 6, 2006 (cid:1)– In sub-section (5) of Section 18 of the Act, the words "Disobidience of order of an authority established by law or" shall be inserted after the words "or is found to be guilty of misconduct in the discharge3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 5 मइ. 2014 of his duties" and before the words "or becomes physically or mentally incapacitated for performing his duties". 3. Amendment of Section–44 of the Bihar Act 6, 2006 (cid:1)– In sub-section (4) of Section 44 of the Act, the words "Disobidience of order of an authority established by law or" shall be inserted after the words "or is found to be guilty of misconduct in the discharge of his duties" and before the words "or becomes physically or mentally incapacitated for performing his duties". 4. Amendment of Section–70 of the Bihar Act 6, 2006 (cid:1)– In sub-section (5) of Section 70 of the Act, the words "Disobidience of order of an authority established by law or" shall be inserted after the words "or is found to be guilty of misconduct in the discharge of his duties" and before the words "or becomes physically or mentally incapacitated for performing his duties".
By order of the Governor of Bihar, UJJAWAL KUMAR DUBEY, Joint Secretary to Government.
————— अधी/क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु5ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 399-571+400-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in