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कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग
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संकल्प
7 अप्रील 2014
चूँकि बिहार राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री बीर चन्द्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन निदेशक (कर्मशाला), कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना (सम्प्रति निलंबित) के विरूद्ध विशेष निगरानी ईकाई, पटना द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 के तहत् निगरानी वाद संख्या-02/2014 दिनांक 27.01.14 धारा-13 (2) r/w धारा-13 (1) (ई0) दर्ज की गयी है तथा विशेष निगरानी ईकाई, पटना ने श्री सिंह के द्वारा अर्जित सम्पत्ति का जो ब्यौरा उपलब्ध कराया है, वह उनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए घोषित चल एवं अचल सम्पत्ति के ब्यौरे से 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 20 मई 2014 2. अतएव यह निर्णय लिया गया है कि श्री बीर चन्द्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन निदेशक, कर्मशाला (सम्प्रति निलम्बित) के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र 'क' में अंकित आरोपों की जांच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित की जाए। 3. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17(2) के तहत् विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री दिलीप कुमार सिंह, सहायक कारा महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।
4. श्री बीर चन्द्र प्रसाद सिंह से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।
5. विभागीय कार्यवाही के संचालन के प्रस्ताव में माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
6. संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के अन्दर समर्पित करेंगे। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,