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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 20 May 2014

Published 20 May 2014

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2014-05-20.431
Languages
English, Hindi
िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

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कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय

गृह विभाग

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संकल्प

7 अप्रील 2014

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री बीर चन्द्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन निदेशक (कर्मशाला), कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना (सम्प्रति निलंबित) के विरूद्ध विशेष निगरानी ईकाई, पटना द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 के तहत्‌ निगरानी वाद संख्या-02/2014 दिनांक 27.01.14 धारा-13 (2) r/w धारा-13 (1) (ई0) दर्ज की गयी है तथा विशेष निगरानी ईकाई, पटना ने श्री सिंह के द्वारा अर्जित सम्पत्ति का जो ब्यौरा उपलब्ध कराया है, वह उनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए घोषित चल एवं अचल सम्पत्ति के ब्यौरे सेअधिक है और उनका यह प्रत्यानुपातिक धनार्जन का कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली-1976 के नियम 19(6) का घोर उल्लंघन है तथा कदाचार की श्रेणी में आता है। इनके द्वारा आय से अधिक सम्पत्तियों को अर्जित करने के साथ कुछ सम्पत्तियों को जानबूझकर छुपाया भी गया है, जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली-1976 के नियम 19(6) के प्रावधानों का घोर उल्लंघन है और उनके नैतिक कदाचार एवं पद के दुरूपयोग को दर्शाता है जैसा कि अनुलग्न आरोप पत्र में वर्णित है। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 20 मई 2014 2. अतएव यह निर्णय लिया गया है कि श्री बीर चन्द्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन निदेशक, कर्मशाला (सम्प्रति निलम्बित) के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र 'क' में अंकित आरोपों की जांच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित की जाए। 3. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17(2) के तहत्‌ विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री दिलीप कुमार सिंह, सहायक कारा महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्री बीर चन्द्र प्रसाद सिंह से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

5. विभागीय कार्यवाही के संचालन के प्रस्ताव में माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

6. संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के अन्दर समर्पित करेंगे। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,सत्येन्द्र नाथ श्रीवास्तव, सरकार के अपर सचिव-सह-निदेशक, प्र0। ————— अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 431-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 20 May 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2014-05-20.431/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2014-05-20.431.