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सं0 22/नि0सि0(मोति0)-08-11/2009/714—श्री उदय कुमार, (आई0 डी0-3836) तत्कालीन अवर प्रमण्डल पदाधिकारी (सहायक अभियन्ता) त्रिवेणी नहर निर्माण अवर प्रमण्डल, नरकटियागंज के विरूद्ध सुखे वृक्षों की निलामी हेतु नियमानुसार विहित प्रक्रिया का अनुपालन किये बिना ही वृक्षों की कटाई का आदेश दिया गया, जिसके कारण मामला विवादास्पद हुआ। उक्त कार्य के लिए प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 (2) में विहित रीति से विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1058 दिनांक 19.08.11 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।
विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में पाया गया कि श्री कुमार, तत्कालीन अवर प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा सिर्फ वन विभाग के अनुमति पर बिना विभागीय उच्च पदाधिकारी के लिखित आदेश प्राप्त किये ही अधीनस्थ कनीय अभियन्ता, श्री ताराकान्त पाण्डेय को पेड़ कटवाने का आदेश दिया गया। श्री कुमार का कथन कि तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्थल निरीक्षण के दौरान दिये गये मौखिक आदेश के आलोक में नहर पर सुखे पेड़ो को कटवाने का आदेश दिया गया को स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता है। निरीक्षण के दौरान अधीक्षण अभियन्ता द्वारा सिर्फ सर्वे रिर्पोट तैयार करने का आदेश दिया गया था, जिसे निरीक्षण प्रतिवेदन में अंकित किया गया है। श्री कुमार द्वारा स-समय सर्वे रिर्पोट तथा पेड़ कटाई कार्य का 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 3333 जुलाई जुलाई जुलाई जुलाई 2014201420142014 प्राक्कलन को अनुशंसा के साथ स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियंता को प्रेषित किया गया है। परन्तु उक्त सर्वे रिपोर्ट एवं प्राक्कलन की स्वीकृति सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रदान नहीं किया गया है। प्रमण्डलीय कार्यालय से श्री कुमार द्वारा पेड़ो की कटाई हेतु अस्थाई अग्रिम रूपये 9000/- (नौ हजार रूपये) प्राप्त किया गया एवं अपने पत्रांक 87 दिनांक 02.07. 06 से अधीक्षण अभियन्ता द्वारा दिनांक 20.06.08 को स्थल निरीक्षण में पेड़ की कटाई हेतु मौखिक आदेश का उल्लेख करते हुए प्राक्कलन सर्वे रिपोर्ट की स्वीकृति की प्रत्याशा में पेड़ कटाई कार्य प्रारम्भ करने की सूचना कार्यपालक अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता को दी गई है। उक्त सर्वे रिपोर्ट एवं प्राक्कलन की स्वीकृति सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्राप्त नही होने की स्थिति में भी श्री कुमार द्वारा यह मान लिया जाना कि इनके स्तर से निर्गत पेड़ कटाई के आदेश पर उच्च पदाधिकारियों की सहमति प्राप्त हो गई है इनके गलत मंशा को दर्शाता है। क्योंकि इनके द्वारा ऐसा कोई सुस्पष्ट साक्ष्या उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे प्रमाणित हो सके कि इनके द्वारा विहित प्रक्रिया अपनाते हुए लकड़ी कटाई का आदेश निर्गत किया गया है।
अतः संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री कुमार द्वारा नियमानुसार विहित प्रक्रिया का अनुपालन किये वगैर ही वृक्षों की कटाई का आदेश निर्गत करने के लिए उन्हे दोषी माना गया। अतएव उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए सम्यक विचारोपरान्त श्री कुमार को निम्न दण्ड संसूचित करने का निर्णय विभाग द्वारा लिया गया :-
1. दो वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।
उक्त दण्ड श्री उदय कुमार, तत्कालीन अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, त्रिवेणी नहर अवर प्रमण्डल, नरकटियागंज सम्प्रति स्थानिक अभियन्ता सम्पर्क कार्यालय एच0/75 डी0, साकेत नई दिल्ली-17 को संसूचित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र, विशेष कार्य पदाधिकारी।
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अधी1क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु6ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 555566667777-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in