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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 16 July 2014

Published 16 July 2014

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2014-07-16.29
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट

(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत 25252525 आषाढआषाढआषाढआषाढ+ 1931931931936666 ((((शशशश0000)))) सं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)या 22229999 पटनापटनापटनापटना, , , , बुधवारबुधवारबुधवारबुधवार,,,, ———————— 16161616 जुलाईजुलाईजुलाईजुलाई 2014201420142014 ((((ईईईई0000)))) (cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूचीसूचीसूचीसूची पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-1—िनयु(cid:18)2, पदःथापन, बदली, श(cid:18)2, छु 7ट(cid:15) और अ:य ;य(cid:18)2गत सूचनाएं। 2-5 भाग-1-क—ःवयंसेवक गु?मA के समादेंटाओं के आदेश।

---

भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन-

एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Iाओं के पर(cid:15)Iा-फल, कायKबम, छाऽवृ(cid:18)N ूदान, आOद।

---

भाग-1-ग—िशIा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Iाफल आOद ---

भाग-2—(cid:18)बहार-राPयपाल और कायाKQयIA (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आOद। 6-7 भाग-3—भारत सरकार, पRSम बंगाल सरकार और उUच :यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम, 'भारत गजट' और राPय गजटA के उWरण। ---

भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---

पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मY पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, उ[त (cid:18)वधान मंडल मY उपःथा(cid:18)पत या उपःथा(cid:18)पत Oकये जानेवाले ूवर सिमितयA के ूितवेदन और उ[त (cid:18)वधान मंडल मY पुर:ःथापन के पूवK ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---

भाग-7—संसद के अिधिनयम Rजनपर रांशपित क] Pयेंठ अनुमित िमल चुक] है। ---

भाग-8—भारत क] संसद मY पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, संसद मY उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयA के ूितवेदन और संसद मY उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयA के ूितवेदन और संसद मY पुर:ःथापन के पूवK ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---

भाग-9—(cid:18)व_ापन

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भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क] नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प`रवहन सूचनाएं, :यायालय सूचनाएं और सवKसाधारण सूचनाएं इaयाOद। ---

पूरक

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पूरक-क 8-102 (cid:18)बहार गजट, 16 जुलाई 2014

भागभागभागभाग----1111

िनयु(cid:18)2िनयु(cid:18)2िनयु(cid:18)2िनयु(cid:18)2, , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन, , , , बदलीबदलीबदलीबदली, , , , श(cid:18)2श(cid:18)2श(cid:18)2श(cid:18)2, , , , छु 7ट(cid:15)छु 7ट(cid:15)छु 7ट(cid:15)छु 7ट(cid:15) और अ:यऔर अ:यऔर अ:यऔर अ:य वैय(cid:18)2क सूचनाएं वैय(cid:18)2क सूचनाएं वैय(cid:18)2क सूचनाएं वैय(cid:18)2क सूचनाएं ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

निर्वाचन विभाग ——— अधिसूचनाएं 26 जून 2014 सं॰ ई2-2-11/2014-5144—श्री श्रीनिवास, उप-निर्वाचन पदाधिकारी भोजपुर (आरा) संप्रति प्रतिनियुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय, पटना को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेष तक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय में उप-निर्वाचन पदाधिकारी (मुख्यालय) के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, (ह0) अस्पष्ट, संयुक्त सचिव।

——— 26 जून 2014 सं॰ ई2-1-33/2006-5145—श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय, उप-निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना जो मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0 1738 दिनांक 21.12.2010 द्वारा श्री नीतीष कुमार, तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के आप्त सचिव के पद पर पदस्थापित थे, के निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना में योगदान करने के फलस्वरूप उन्हें अगले आदेष तक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना के कार्यालय में उप-निर्वाचन पदाधिकारी (मुख्यालय) के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, (ह0) अस्पष्ट, संयुक्त सचिव।

——— जल संसाधन विभाग ——— अधिसूचना 30 जून 2014 सं॰ 5/एल॰(याँ॰)-02-10-101/2014-2915—जल संसाधन विभाग के अंतर्गत श्री संत कुमार सिंह (आई॰डी॰ कोड॰ एम॰-0504), कार्यपालक अभियंता (यॉंत्रिक), सिंचाई याँत्रिक प्रमण्डल, मोहनियाँ को स्थानांतरित करते हुए तकनीकी सलाहकार, सिंचाई याँत्रिक अंचल, गया (शिविर-डिहरी) के रूप में पदस्थापित किया जाता है। उक्त स्थानांतरण एवं पदस्थापन श्री सिंह के अभ्यावेदन के आधार पर किया गया है। अतः इन्हे यात्रा- भत्ता देय नहीं होगा।

2. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा। 3. श्री सिंह नये पदस्थापित स्थान पर पभार ग्रहण कर एक सप्ताह के अंतर्गत, विभाग को सूचित करेंगें। 4. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी भी उपरांकित आदेश का अनुपालन कराकर अनुपालन-प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुषील कुमार सिंह, संयुक्त सचिव (प्रबंधन)।

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उद्योग विभाग

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अधिसूचना

27 जून 2014

1. सं॰ 3/उ०स्था० (स्थानान्तरण) 02/2013-2333—श्री रमेश कुमार ठाकुर, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधेपुरा को स्थानान्तरित करते हुए उप उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. सं॰ 3/उ०स्था० (स्थानान्तरण) 02/2013-2334—श्री प्रकाश टोप्पो, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नवादा को स्थानान्तरित करते हुए उप उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।3 (cid:18)बहार गजट, 16 जुलाई 2014 3. सं॰ 3/उ०स्था० (स्थानान्तरण) 02/2013-2335—श्री बलराम सिंह, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, समस्तीपुर को स्थानान्तरित करते हुए पदस्थापन हेतु उनकी सेवा बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना को सौंपी जाती है।

4. सं॰ 3/उ०स्था० (स्थानान्तरण) 02/2013-2336—श्री उमेश कुमार सिंह, कार्यकारी प्रबंधक सम्प्रति महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, कैमूर को स्थानान्तरित करते हुए प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

5. सं॰ 3/उ०स्था० (स्थानान्तरण) 02/2013-2337—श्री राघवेन्द्र नारायण, कार्यकारी प्रबंधक सम्प्रति प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना को स्थानान्तरित करते हुए पदस्थापन हेतु उनकी सेवा बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम, पटना को सौंपी जाती है।

6. सं॰ 3/उ०स्था० (स्थानान्तरण) 02/2013-2338—श्री विमल कुमार, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, औरंगाबाद को स्थानान्तरित करते हुए मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

7. सं॰ 3/उ०स्था० (स्थानान्तरण) 02/2013-2339—श्री अखिलेश कुमार, परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, वैशाली अतिरिक्त प्रभार महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, वैशाली को स्थानान्तरित करते हुए दिनांक 01-09-2014 के प्रभाव से प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, रोहतास के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

8. सं॰ 3/उ०स्था० (स्थानान्तरण) 02/2013-2340—श्री आनन्द कुमार बर्द्धन, उप निदेशक(तक0), तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना को स्थानान्तरित करते हुए सचिव, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना के पद पर पदस्थापन हेतु उनकी सेवा बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना को सौंपी जाती है।

9. सं॰ 3/उ०स्था० (स्थानान्तरण) 02/2013-2341—श्री अशोक कुमार मंडल, परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सुपौल (प्रतिनियुक्त मुख्यालय) को स्थानान्तरित करते हुए सहायक निदेशक(तक0), तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

10. सं॰ 3/उ०स्था० (स्थानान्तरण) 02/2013-2342—मो0 अनीस, कार्यकारी प्रबंधक सम्प्रति प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, किशनगंज को उनके अभ्यावेदन के आलोक में कार्यकारी प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, कटिहार अतिरिक्त प्रभार प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, कटिहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

11. सं॰ 3/उ०स्था० (स्थानान्तरण) 02/2013-2343—श्री रतन कुमार, परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, दरभंगा को प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, दरभंगा का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

12. सं॰ 3/उ०स्था० (स्थानान्तरण) 02/2013-2344—श्री रामचन्द्र सिंह, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, भागलपुर महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, भागलपुर के पद पर यथावत बने रहेंगे।

13. सं॰ 3/उ०स्था० (स्थानान्तरण) 02/2013-2345—श्री आशुतोष प्रसाद मिश्रा, कार्यकारी प्रबंधक सम्प्रति प्रभारी उप उद्योग निदेशक(रेशम), हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना यथावत मुख्यालय में बने रहेंगे।

14. सं॰ 3/उ०स्था० (स्थानान्तरण) 02/2013-2346—श्री दामोदर तिवारी, परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नालन्दा को उनके अभ्यावेदन के आलोक में परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बेगूसराय के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

15. सं॰ 3/उ०स्था० (स्थानान्तरण) 02/2013-2347—श्री रंजीत कुमार, परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, वैशाली (प्रतिनियुक्त मुख्यालय) को स्थानान्तरित करते हुए सहायक उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

16. सं॰ 3/उ०स्था० (स्थानान्तरण) 02/2013-2348—श्री कमल किशोर, अग्र परियोजना पदाधिकारी, तसर अग्र परियोजना केन्द्र, श्याम बाजार, बांका को स्थानान्तरित करते हुए परियोजना पदाधिकारी, मलवरी प्रसार-सह-प्रशिक्षण केन्द्र, कुमारबाग, बेतिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

17. सं॰ 3/उ०स्था० (स्थानान्तरण) 02/2013-2349—श्री सत्येन्द्र कुमार, परियोजना प्रबंधक सम्प्रति कार्यकारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सहरसा को स्थानान्तरित करते हुए परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मुंगेर अतिरिक्त प्रभार प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मुुंगेर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

18. सं॰ 3/उ०स्था० (स्थानान्तरण) 02/2013-2350—श्री राजेन्द्र कुमार, कार्यकारी प्रबंधक सम्प्रति प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मुंगेर को स्थानान्तरित करते हुए मुख्यालय में उप उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।19. सं॰ 3/उ०स्था० (स्थानान्तरण) 02/2013-2351—श्री संजय कुमार, परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बेगूसराय को स्थानान्तरित करते हुए परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सहरसा अतिरिक्त प्रभार प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सहरसा के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 20. सं॰ 3/उ०स्था० (स्थानान्तरण) 02/2013-2352—श्री रंजन कुमार सिन्हा, परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, भोजपुर को स्थानान्तरित करते हुए परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सीवान अतिरिक्त प्रभार प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सीवान के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 4 (cid:18)बहार गजट, 16 जुलाई 2014 21. सं॰ 3/उ०स्था० (स्थानान्तरण) 02/2013-2353—डॉ0 जर्नादन शर्मा, परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गया को स्थानान्तरित करते हुए परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बेतिया अतिरिक्त प्रभार प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बेतिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

22. सं॰ 3/उ०स्था० (स्थानान्तरण) 02/2013-2354—श्री नाथेश्वर साह, अग्र परियोजना पदाधिकारी, अघौरा, कैमूर को स्थानान्तरित करते हुए अपने ही वेतनमान में सहायक उद्योग निदेशक(रेशम), पटना के पद पर पदस्थापित करते हुए अग्र परियोजना पदाधिकारी, अघौरा, कैमूर का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

23. सं॰ 3/उ०स्था० (स्थानान्तरण) 02/2013-2355—श्री श्याम नारायण राम, कार्यकारी प्रबंधक सम्प्रति प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पश्चिम चम्पारण(बेतिया) को स्थानान्तरित करते हुए पदस्थापन हेतु उनकी सेवा बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम (बिसीको), पटना को सौंपी जाती है।

24. सं॰ 3/उ०स्था० (स्थानान्तरण) 02/2013-2356—श्री उमेश कुमार, कार्यकारी प्रबंधक सम्प्रति प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पूर्वी चम्पारण(मोतिहारी) को स्थानान्तरित करते हुए उप उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

25. सं॰ 3/उ०स्था० (स्थानान्तरण) 02/2013-2357—श्री बसंत प्रसाद साह, कार्यकारी प्रबंधक सम्प्रति प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, कटिहार को स्थानान्तरित करते हुए प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, समस्तीपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

26. सं॰ 3/उ०स्था० (स्थानान्तरण) 02/2013-2358—श्री ओम प्रकाश पाठक, उप उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को स्थानान्तरित करते हुए महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, वैशाली के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

27. सं॰ 3/उ०स्था० (स्थानान्तरण) 02/2013-2359—श्रीमती विक्टोरिया पूर्ति, कार्यकारी प्रबंधक सम्प्रति प्रभारी उप उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना अपने पद पर यथावत बने रहेंगे।

28. सं॰ 3/उ०स्था० (स्थानान्तरण) 02/2013-2360—श्रीमती रेखा श्रीवास्तव, कार्यकारी प्रबंधक सम्प्रति प्रभारी संयुक्त निदेशक(तक0), हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना अपने पद पर यथावत बने रहेंगे।

29. सं॰ 3/उ०स्था० (स्थानान्तरण) 02/2013-2361—श्री सुधीर कुमार वर्मा, कार्यकारी प्रबंधक सम्प्रति प्रभारी उप निदेशक(तक0), तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना अपने पद पर यथावत बने रहेंगे।

30. सं॰ 3/उ०स्था० (स्थानान्तरण) 02/2013-2362—श्री ललित कुमार सिन्हा, कार्यकारी प्रबंधक सम्प्रति प्रभारी उप उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना अपने पद पर यथावत बने रहेंगे।

31. सं॰ 3/उ०स्था० (स्थानान्तरण) 02/2013-2363—श्री अशोक कुमार सिन्हा, कार्यकारी प्रबंधक सम्प्रति उप विकास पदाधिकारी, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना अपने पद पर यथावत बने रहेंगे।

32. सं॰ 3/उ०स्था० (स्थानान्तरण) 02/2013-2364—श्री ब्रजनन्दन प्रसाद, उप निदेशक(तक0), तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना अपने पद पर यथावत बने रहेंगे।

33. सं॰ 3/उ०स्था० (स्थानान्तरण) 02/2013-2365—श्री एस0 मुजफ्फर रजी, परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, वैशाली को स्थानान्तरित करते हुए परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गया के पद पर पदस्थापित (पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु अभ्यावेदन) किया जाता है।

34. सं॰ 3/उ०स्था० (स्थानान्तरण) 02/2013-2366—श्री राजेश कुमार सिन्हा, परियोजना प्रबंधक सम्प्रति प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सुपौल को स्थानान्तरित करते हुए परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

35. सं॰ 3/उ०स्था० (स्थानान्तरण) 02/2013-2367—श्री राय ज्ञान चन्द्र, कार्यकारी प्रबंधक सम्प्रति प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बांका को स्थानान्तरित करते हुए प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, जहानाबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

36. सं॰ 3/उ०स्था० (स्थानान्तरण) 02/2013-2368—श्री मुन्द्रिका प्रसाद चौधरी, कार्यकारी प्रबंधक सम्प्रति प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, जमुई को स्थानान्तरित करते हुए प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, औरंगाबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

37. सं॰ 3/उ०स्था० (स्थानान्तरण) 02/2013-2369—श्री राजेन्द्र प्रसाद, परियोजना प्रबंधक सम्प्रति कार्यकारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सीवान को स्थानान्तरित करते हुए उप विकास पदाधिकारी(वस्त्र), भागलपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।38. सं॰ 3/उ०स्था० (स्थानान्तरण) 02/2013-2370—श्री खुर्शीद अहमद, परियोजना प्रबंधक सम्प्रति कार्यकारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सीतामढ़ी को स्थानान्तरित करते हुए परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, औरंगाबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 39. सं॰ 3/उ०स्था० (स्थानान्तरण) 02/2013-2371—श्री सुनील कुमार, परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, औरंगाबाद को स्थानान्तरित करते हुए परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, भोजपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 5 (cid:18)बहार गजट, 16 जुलाई 2014 40. सं॰ 3/उ०स्था० (स्थानान्तरण)02/2013-2372—श्री सुनीत कुमार मिश्रा, परियोजना प्रबंधक, सीवान (प्रतिनियुक्त मुख्यालय) को स्थानान्तरित करते हुए परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, वैशाली के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

41. सं॰ 3/उ०स्था० (स्थानान्तरण) 02/2013-2373—श्री दयानाथ झा, प्रचार-प्रसार पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना को स्थानान्तरित करते हुए परियोजना पदाधिकारी, मलवरी प्रसार-सह-प्रशिक्षण केन्द्र, राघोपुर, भखरी, सीतामढ़ी के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

42. सं॰ 3/उ०स्था० (स्थानान्तरण) 02/2013-2374—श्री नागेन्द्र वर्मा, परियोजना पदाधिकारी, मलवरी प्रसार-सह- प्रशिक्षण केन्द्र, राघोपुर, भखरी, सीतामढ़ी को स्थानान्तरित करते हुए अपने ही वेतनमान में सहायक उद्योग निदेशक(रेशम), पूर्णियां के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

43. सं॰ 3/उ०स्था० (स्थानान्तरण) 02/2013-2375—श्री प्रणय कुमार, परियोजना पदाधिकारी, मलवरी प्रसार-सह- प्रशिक्षण केन्द्र, कुमारबाग, बेतिया को स्थानान्तरित करते हुए अग्र परियोजना पदाधिकारी, तसर अग्र परियोजना केन्द्र, श्याम बाजार, बांका के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

44. सं॰ 3/उ०स्था० (स्थानान्तरण) 02/2013-2376—श्री अलख कुमार सिन्हा, परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नालन्दा को स्थानान्तरित करते हुए परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नवादा के पद पर पदस्थापित कर प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नवादा का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

45. सं॰ 3/उ०स्था० (स्थानान्तरण) 02/2013-2377—श्री राम कुमार सिंह, परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पूर्वी चम्पारण(मोतिहारी) को स्थानान्तरित करते हुए परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधेपुरा के पद पर पदस्थापित करते हुए प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधेपुरा का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

46. सं॰ 3/उ०स्था० (स्थानान्तरण) 02/2013-2378—श्री संजय कुमार सिन्हा, परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना को स्थानान्तरित करते हुए परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पूर्वी चम्पारण(मोतिहारी) के पद पर पदस्थापित कर प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पूर्वी चम्पारण(मोतिहारी) का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

47. सं॰ 3/उ०स्था० (स्थानान्तरण) 02/2013-2379—श्री मकेश्वर द्विवेदी, परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना को स्थानान्तरित करते हुए परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, जमुई के पद पर पदस्थापित कर प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, जमुई का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

48. सं॰ 3/उ०स्था० (स्थानान्तरण) 02/2013-2380—श्री नागेन्द्र शर्मा, परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, लखीसराय को स्थानान्तरित करते हुए परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, कैमूर के पद पर पदस्थापित कर प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, कैमूर का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

49. सं॰ 3/उ०स्था० (स्थानान्तरण) 02/2013-2381—श्री सुशील कुमार, परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना (मुख्यालय में प्रतिनियुक्त) को स्थानान्तरित करते हुए परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बांका के पद पर पदस्थापित कर प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बांका का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

50. सं॰ 3/उ०स्था० (स्थानान्तरण) 02/2013-2382—श्री राजकुमार शर्मा, परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, किशनगंज को प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, किशनगंज का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

51. सं॰ 3/उ०स्था० (स्थानान्तरण) 02/2013-2383—श्री परिमल कुमार सिन्हा, परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरपुर को स्थानान्तरित करते हुए परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सुपौल के पद पर पदस्थापित कर प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सुपौल का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

52. सं॰ 3/उ०स्था० (स्थानान्तरण) 02/2013-2384—श्री कृष्ण कुमार राय, परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, भोजपुर (मुख्यालय में प्रतिनियुक्त) को स्थानान्तरित करते हुए परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सीतामढ़ी के पद पर पदस्थापित कर प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सीतामढ़ी का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

2. यह आदेश तुरत के प्रभाव से लागू होगा। 3. जिन पदाधिकारियों का स्थानान्तरण अभ्यावेदन के आधार पर किया गया है, उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं पारगमन अवधि भी अनुमान्य नही होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0)-अस्पष्ट, उप-सचिव।

——— अधीअधीअधीअधीIकIकIकIक, , , , सिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालय,,,,

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सं॰ यो04/2-01/2012 - 2592 यो॰वि॰

योजना एवं विकास विभाग

——— संकल्प

4 जुलाई 2014

विषयः-राज्य नवप्रर्वतन परिषद की स्थापना के विस्तार के संबंध में। विभागीय संकल्प संख्या 1029 दिनांक 30.03.2011 से राज्य नवप्रर्वतन परिषद गठित है। इस संकल्प से गठित राज्य नवप्रर्वतन परिषद का कार्यकाल 3 वर्षों का था। राज्य नवप्रर्वतन परिषद को सतत चलाये जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत करते हुए राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत परिषद के पदेन एवं गैर पदेन दोनों कोटि के सदस्यों का कार्यकाल अगले तीन वर्षों के लिए विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, पंकज कुमार, सचिव।

——— मुख्य अभियंता का कार्यालय जल संसाधन विभाग ,सिवान। ---- कार्यालय आदेश 24 जून 2014 सं॰ 1स्था0अनु0-12-104/2012-68.-सिवान-समाहर्ता सह अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति गोपालगंज के पत्रांक 1638/स्था0 की दिनांक 13.11.13 द्वारा जिला स्तर पर गठित अनुकंपा समिति गोपालगंज की दिनांक 09.10.2013 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में इस कार्यालय में दिनांक 12.4.2014 को आहुत कम्प्यूटर ज्ञान एवं टंकण की जॉच परीक्षा जॉच समिति द्वारा ली गई। जॉच समिति से प्राप्त फलाफल में सफल हुए श्री शम्स तबरेज पिता स्व0 आदम हुसैन, भूतपूर्व अमीन, सारण नहर प्रमंडल, गोपालगंज की अनुकंपा के आधार पर वेतनमान 5200-20200 ग्रेड पें-1900 रूपये एवं समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्त किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान, सारण नहर प्रमंडल गोपालगंज के कार्यालय में दिनांक 18.07.2014 तक निश्चित रूप से दें दें अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्‌द समझी जायेगी। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है। 2. अगर इनके नियुक्ति के पूर्व से नियुक्ति के लिए संबंधित पदाधिकारी के अधीन कोई सूची तैयार की गई हो तो उनकी वरीयता उक्त सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी।

3. स्व0 आदम हुसैन के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का दायित्व शम्स तबरेज पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा। इसके लिए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जायेगी। इसके अलावा दायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों को एक अंश सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती हे।

4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला गोपालगंज के असैनिक शैल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र हर हालत में प्रस्तुत करना होगा।

5. अगर शम्स तबरेज की नियुक्ति आरक्षित कोटा से रोस्टर पर हुई हो तो उक्त आरक्षित कोटा के पद को अग्रणित कर दिया जायेगा।

6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगी। 7. किसी तरह की गलत सूचना अथवा धोखाधडी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी।7 (cid:18)बहार गजट, 16 जुलाई 2014 8 अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त होने पर उन्हें अनुकंपा का दोबारा लाभ लेते हुए प्रोन्नति अथवा संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

9. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण पत्र एवं वास्तविक जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण-पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा तथा उनके द्वारा इनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा इसकी सूचना तुरत अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी।

10. योगदान लेने के साथ ही संबंधित पदाधिकारी श्री शम्स तबरेज, से भरण पोषण पत्र एवं विवाह में तिलक दहेज नहीं लेने देने का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेंगे।

11. उप-सचिव, वित्त विभाग के पत्रसंख्या 1964 दिनांक 31.8.2005 के अनुसार दिनांक 01.09.2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगा ।

आदेश से, दिनेश कुमार चौधरी, मुख्य अभियंता ।

——— मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग,गया का कार्यालय कटारी हील रोड,गया-823001 ——— कार्यालय आदेष 6 जून 2014

सं॰ 1/मु॰अ॰(अनुकम्पा) 4-9/14-612—स्व॰ भैरवनाथ चौधरी, आषुटंकक के पुत्र श्री अमित आनंद को अनुकम्पा के आधार पर जिला अनुकम्पा समिति, गया के पत्रांक ज्ञापांक-XXI-01/14-429/स्था॰ गया दिनांक 04.03.2014 एवं XXI-1/14-695/स्था॰, दिनांक 13.05.14 द्वारा किये गये अनुषंसा के आलोक में श्री अमित आनंद को वेतनमान्‌ 5200-20200ग्रेड पे-1900 में तथा समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित कनीय लेखा लिपिक के पद पर नियुक्ति करते हुए कनीय लेखा लिपिक के रिक्त पद के विरूद्ध जलपथ प्रमण्डल, जहानाबाद में पदस्थापित किया जाता है। (2) इनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, तथा संवर्गीय वरीयता के लिये उसकी मान्यता नहीं दी जायेगी। अगर इसके पूर्व इस संवर्ग में नियुक्त कोई उम्मीदवार संबंधित पदाधिकारी के अधीन है तो इनकी वरीयता उसके बाद होगी। (3) स्व॰ सरकारी पदाधिकारी/कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का पूर्णतः उत्तरदायित्व उक्त परिवार के नियुक्त कर्मचारी पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा, जिसके लिये उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। अगर नियुक्त व्यक्ति द्वारा मृतक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि की जाती है, तो कारण पृच्छा प्राप्त कर उसकी सेवा समाप्त की जा सकेगी। (4) अगर इन उम्मीदवार की नियुक्ति आरक्षित कोटि के रोस्टर बिन्दु पर हुई है तो उक्त आरक्षित कोटा के पद को अग्रणित कर दिया जायेगा।

(5) नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, टंकण/कम्प्यूटर टंकण योग्यता प्रमाण-पत्र, वास्तविक जन्म-तिथि प्रमाण-पत्र, अनियोजन प्रमाण-पत्र, मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी या गैर-सरकारी सेवा में नियोजित नहीं है का प्रमाण-पत्र, आश्रित प्रमाण-पत्र, विवाह की स्थिति में दहेज नहीं लेने देने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र मूल रूप से संंबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जिसकी जाँच एवं समीक्षा संबंधित पदाधिकारी द्वारा कर लेने के पष्चात्‌ ही योगदान स्वीकार किया जायेगा। (6) योगदान करते समय संबंधित जिला का (जहाँ का आवेदक निवासी है) असैनिक शल्य चिकित्सक सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र हर हाल में प्रस्तुत करना होगा।

(7) योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता किसी भी स्थिति में देय नहीं होगा। (8) किसी भी तरह की गलत सूचना, गलत तथ्यों अथवा गलत प्रमाण-पत्र, गलत कागजातों तथा धोखाघड़ी के आधार पर प्राप्त की गई नियुक्ति/नौकरी को किसी भी समय एक कारण पृच्छा नोटिस देते हुये बर्खास्त किया जा सकेगा तथा अन्य समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी।

(9) कम्प्यूटर टंकण ज्ञान परीक्षा उत्तीर्ण के बाद ही वेतन वृद्धि देय होगा।

आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, मुख्य अभियंता।

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कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग ——— अधिसूचना 13 जनवरी 2014 सं॰ कारा/नि0(विविध) 05/13/239—श्री रविन्द्र कुमार चौधरी, अधीक्षक, मंडल कारा, गोपालगंज के विरूद्ध उनके मंंडल कारा, छपरा में पदस्थापन के दौरान सजावार बंदी राधेश्याम जायसवाल को न्यायालय द्वारा विहित सजावधि से अधिक समय तक अनाधि—त रूप से कारा में संसीमित रखने तथा बिहार मानवाधिकार आयोग द्वारा वादी को मुआवजा भुगतान के लिए दिये गये आदेश एवं उनके विरूद्ध गठित आरोप पत्र के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 5261 दिनांक 24.10.2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी थी। 2. विभागीय कार्यवाही का संचालन पदाधिकारी विभागीय जाँच आयुक्त बिहार, पटना को तथा श्री सैमुएल दिलीप मित्रा, अधीक्षक, मंडल कारा, छपरा को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। 3. श्री रविन्द्र कुमार चौधरी, अधीक्षक, मंडल कारा, गोपालगंज द्वारा उनसे मुआवजा की वसूल योग्य निर्धारित राशि 50,000 रूपया राशि दिनांक 13.12.2013 को जिला कोषागार गोपालगंज में Under Protest जमा कर दिया गया है। 4. चूँकि यह विभागीय कार्यवाही श्री चौधरी से 50,000 रूपया की जुर्माना राशि वसूलने के लिए ही संस्थित की गयी थी और उक्त राशि को श्री चौधरी द्वारा कोषागार चालान के माध्यम से सरकारी खजाने में जमा कर दिया गया है। अतः अब श्री चौधरी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही को संचालित किये जाने का कोई उद्देश्य नहीं रह गया है। 5. अतः श्री रविन्द्र कुमार चौधरी, अधीक्षक, मंडल कारा, गोपालगंज के विरूद्ध विभागीय ज्ञापांक 5261 दिनांक 24.10. 2013 द्वारा संस्थित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है। 6. आदेश में माननीय मुख्य (गृह) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, अपर सचिव-सह-निदेशक, प्रशासन।

——— सं॰ कारा/नि0को(अधी0)-01-02/2014-2871 कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग ——— संकल्प 3 जून 2014

चूँकि बिहार-राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री प्रेम कुमार, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, सीतामढ़ी सम्प्रति निलंबित, शहीद जुब्बा सहनी केन्द्रीय कारा, भागलपुर में संलग्न को, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग (अन्वेषण ब्यूरो), पटना द्वारा निगरानी थाना कांड सं0-102/2006 दिनांक 30.12.2006, धारा-13 (2) सह पठित धारा 13 (1) (ई0) भ्र0नि0 अधि0, 1988 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है तथा मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, (अन्वेषण ब्यूरों), पटना ने श्री कुमार9 (cid:18)बहार गजट, 16 जुलाई 2014 के द्वारा अर्जित सम्पत्ति का जो ब्यौरा उपलब्ध कराया गया है, वह नवम्बर, 2006 तक के उनके औसत आय से अधिक है, और उनका यह प्रत्यानुपातिक धनार्जन का कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली-1976 के नियम 19(6) के प्रावधानों का घोर उल्लंघन है। यह कृत्य कदाचार की श्रेणी में आता है, एवं उनके पद के दुरूपयोग को दर्शाता है जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में वर्णित है।

2. अतः यह निर्णय लिया गया है कि श्री प्रेम कुमार तत्कालीन अधीक्षक (सम्प्रति निलंबित) के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र में अंकित आरोपों की जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।

3. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17(2) के तहत्‌ विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री दिलीप कुमार सिंह, सहायक कारा महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्री प्रेम कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

5. विभागीय कार्यवाही के संचालन के प्रस्ताव में माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। 6. संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के अन्दर समर्पित करेंगे। आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से, सत्येन्द्र नाथ श्रीवास्तव, सरकार के अपर सचिव-सह-निदेशक, प्र0।

——— सं॰ के/कारा/रा॰प॰-01/2010-3574 कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग। ——— संकल्प 1 जुलाई 2014

श्री रमेश चन्द्र जायसवाल, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, खगड़िया सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध संकल्प संख्या 4156 दिनांक 29.03.10 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई तथा विभागीय कार्यवाही का संचालन पदाधिकारी प्रमंडलीय आयुक्त, मुँगेर को नामित किया गया।

2. दिनांक 24.07.09 को जिला प्रशासन द्वारा मंडल कारा, खगड़िया में किये गये औचक निरीक्षण के क्रम में कारा चाहरदीवारी के भीतर मिट्टी से दबाकर रखा गया 06 मोबाईल एवं 02 चार्जर बरामद किया गया। पुनः दिनांक 02.08.09 को अधीक्षक, विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर द्वारा उक्त कारा का जाँच किया गया जिसमें कतिपय अनियमितता पाई गई। उक्त निरीक्षण में पाये गये अनियमितता के लिए तत्कालीन काराधीक्षक, श्री जायसवाल के विरूद्ध निम्नवत्‌ आरोप गठित किया गयाः-

पदीय कर्त्तव्य एवं दायित्व निर्वहन में विफलता/तलाशी कार्य के प्रभावी पर्यवेक्षण का अभाव एवं कारा एवं अधीनस्थों पर प्रभावी नियंत्रण का अभाव।

3. संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में आरोपित पदाधिकारी श्री जायसवाल के विरूद्ध गठित आरोप पूर्णतः प्रमाणित पाये जाने के आधार पर उनसे विभागीय पत्रांक 5843 दिनांक 30.12.10 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई। 4. श्री जायसवाल द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा जवाब में अपने विरूद्ध लगाये गये आरोपों को निराधार बताते हुए आरोपों से मुक्त करने का अनुरोध किया गया लेकिन आरोपों का निराधार होने के लिए कोई ठोस साक्ष्य या प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया।

5. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में समीक्षोपरांत आरोपित पदाधिकारी श्री रमेश चन्द्र जायसवाल तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा, खगड़िया सम्प्रति सेवानिवृत को निम्न दंड प्रस्तावित किया गया :-

''आरोपित पदाधिकारी को प्राप्त हो रहे कालमान वेतन में दो वेतन वृद्वियाँ के समतुल्य राशि घटाकर वेतन की अवनति का दण्ड दिया जा सकता है। (यह वृहद दंड है तथा इससे सेवानिवृत्ति लाभ भी प्रभावित होगा)

6. उक्त दण्ड पर बिहार लोक सेवा आयोग से विभागीय पत्रांक 2715 दिनांक 17.06.11 द्वारा परामर्श की माँग की गई। तद्‌आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा श्री जायसवाल को दिये गये विभागीय दण्ड पर सहमति, अपने पत्रांक 606 दिनांक 10.06.14 द्वारा व्यक्त की गई है। (छायाप्रति संलग्न)10 (cid:18)बहार गजट, 16 जुलाई 2014 7. अतः श्री रमेश चन्द्र जायसवाल, तत्कालीन काराधीक्षक के विरूद्ध निम्न दण्ड अधिरोपित किया जाता है- '' आरोपित पदाधिकारी को प्राप्त हो रहे कालमान वेतन में दो वेतन वृद्वियाँ के समतुल्य राशि घटाकर वेतन की अवनति का दण्ड''।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, अपर सचिव-सह-निदेशक, प्रशासन।

——— अधीIकअधीIकअधीIकअधीIक, , , , सिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालय,,,,

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 16 July 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2014-07-16.29/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2014-07-16.29.