Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 23 July 2014

Published 23 July 2014

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2014-07-23.30
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट

(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत 1 1 1 1 ौावणौावणौावणौावण 1931931931936666 ((((शशशश0000)))) सं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)या 30303030 पटनापटनापटनापटना, , , , बुधवारबुधवारबुधवारबुधवार,,,, ———————— 23232323 जुलाईजुलाईजुलाईजुलाई 2014201420142014 ((((ईईईई0000)))) (cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूचीसूचीसूचीसूची पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-1—िनयु(cid:18)1, पदःथापन, बदली, श(cid:18)1, छु 6ट(cid:15) और अ9य :य(cid:18)1गत सूचनाएं। 2-13 भाग-1-क—ःवयंसेवक गु>म@ के समादेंटाओं के आदेश।

---

भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन-

एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Iाओं के पर(cid:15)Iा-फल, कायKबम, छाऽवृ(cid:18)N ूदान, आOद।

---

भाग-1-ग—िशIा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Iाफल आOद ---

भाग-2—(cid:18)बहार-राPयपाल और कायाKQयI@ (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आOद। 14-20 भाग-3—भारत सरकार, पRSम बंगाल सरकार और उUच 9यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम, 'भारत गजट' और राPय गजट@ के उWरण। ---

भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---

पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मY पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, उ[त (cid:18)वधान मंडल मY उपःथा(cid:18)पत या उपःथा(cid:18)पत Oकये जानेवाले ूवर सिमितय@ के ूितवेदन और उ[त (cid:18)वधान मंडल मY पुर:ःथापन के पूवK ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---

भाग-7—संसद के अिधिनयम Rजनपर रांशपित क] Pयेंठ अनुमित िमल चुक] है। ---

भाग-8—भारत क] संसद मY पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, संसद मY उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितय@ के ूितवेदन और संसद मY उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितय@ के ूितवेदन और संसद मY पुर:ःथापन के पूवK ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---

भाग-9—(cid:18)व_ापन

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भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क] नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प`रवहन सूचनाएं, 9यायालय सूचनाएं और सवKसाधारण सूचनाएं इaयाOद। 21-21 पूरक

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पूरक-क 22-232 (cid:18)बहार गजट, 23 जुलाई 2014

भागभागभागभाग----1111

िनयु(cid:18)1िनयु(cid:18)1िनयु(cid:18)1िनयु(cid:18)1, , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन, , , , बदलीबदलीबदलीबदली, , , , श(cid:18)1श(cid:18)1श(cid:18)1श(cid:18)1, , , , छु 6ट(cid:15) और अ9यछु 6ट(cid:15) और अ9यछु 6ट(cid:15) और अ9यछु 6ट(cid:15) और अ9य वैय(cid:18)1क सूचनाएं वैय(cid:18)1क सूचनाएं वैय(cid:18)1क सूचनाएं वैय(cid:18)1क सूचनाएं ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

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11 tqykbZ 2014

एस0ओ0 353, दिनांक 23 जुलाई 2014—एडमिनिस्ट्‌ेटर्स जेनरल एक्ट, 1963 (1963 का 45) की धारा-3 की उप-धारा (1) तथा औफिसियल ट्रस्टीज एक्ट, 1913 (1913 का 2) की धारा-4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, महाप्रशासक, बिहार राज्य एवं राजकीय प्रन्यासी, बिहार राज्य के अंशकालीन स्थायी पद पर श्री अनिल कुमार सिन्हा ''उद्योगी'', अधिवक्ता को उक्त अधिनियमों के तहत दिनांक 10.07.2014 से अगले तीन वर्षो के लिए नियुक्त करते हैं।

(सं0सं0 बी0/ए0जी0ओ0टी0-2-1/05/5061जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अखिलेश कुमार जैन, प्रभारी सचिव ।

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11 tqykbZ 2014

एस0ओ0 354, एस0ओ0 353, दिनांक 23 जुलाई 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0 बी0/ए0जी0ओ0टी0-2-1/05/5061जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अखिलेश कुमार जैन, प्रभारी सचिव ।

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The 11th July 2014

S.O. 353 dated 23rd July 2014—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section-3 of the Administrative General Act, 1963 (Act 45 of 1963) and Sub-Section (1) of Section-4 of the Official Trustee Act, 1913 (Act 2 of 1913). The Governor of Bihar is pleased to appoint Shri Anil Kumar Sinha "Udyogi", Advocate to the permanent part time post of Administrator General for the State of Bihar and Official Trustee for the State of Bihar under aforesaid Act respectively for further three years from 10th July, 2014.

(File No.-B/AGOT-2-1/05/5061/J.) By Order of the Governor of Bihar, AKHILESH KUMAR JAIN, Secretary Incharge to Government of Bihar.

3 (cid:18)बहार गजट, 23 जुलाई 2014

पटना उच्च न्यायालय

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अधिसूचनाएं

15 जनवरी 2014

सं॰ 32 नि0—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर एवं स्तम्भ-4 में दी गई स्थानांतरण श्रृंखला में मुंसिफ नियुक्त किया जाता है।

पदाधिकारी को आवश्यकतानुसार, बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्ट बिहार एमेंडमेंट ऐक्ट-1987 (ऐक्ट XIX, 1987) द्वारा संबोधित बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्टस ऐक्ट, 1887 (ऐक्ट XIX, 1887) की धारा 19 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत उक्त तालिका के स्तम्भ-5 में यथानिर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर होने वाले मौलिक वादों की साधारण प्रक्रिया के अधीन निष्पादन की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

सम्बन्धित पदाधिकारी को उसी स्तम्भ-5 में निर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकारी के अन्दर लघुवाद न्यायालय द्वारा संज्ञेय वादों के निष्पादन के लिए ऐसे न्यायालय के न्यायाधीश की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

स्तम्भ-5 में दी गयी शक्तियों का प्रयोग तबतक नहीं किया जाय जबतक कि वे बिहार राज्य पत्र या जिला राज्यपत्र

क्र॰ सं॰ पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जजी सहित अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहाँ नियुक्त किए गये हैं स्थानांतरण की श्रृंखला नये स्थान पर अधिकारियों को प्रदान की गयी विशेष शक्तियाँ अ) बंगाल, आगरा एण्ड आसाम सिविल कोर्ट ऐक्ट के अंतर्गत (साधारन प्रक्रिया) ब) प्रोविन्सिीयल स्मॉल कोजेज कोर्टस ऐक्ट 1987 के अंतर्गत
1. श्री इन्द्रजीत सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, गोपालगंज अ) मु सिफ ं ब) गोपालगंज स) गोपालगंज पूर्व में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत श्री सतीश चन्द्र श्रीवास्तव के स्थान पर अ) गोपालगंज मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 30,000 रूपये तक ब) गोपालगंज मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 1,000 रूपये तक लघुवाद की शक्तियाँ

उच्च न्यायालय के आदेश से, बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक।

The 15th January 2014

No. 32 A—The Judicial Officer Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below is appointed as Munsif in the Judgeship and station mentioned in column no. 3, and in the chain indicated in column no. 4 of the table.

As mentioned in column no. 5, the officer concerned is also vested with the powers under Sub- Section (2) of Section-19 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Acts, 1887, (Act XII of 1887) as amended by the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Bihar amendment Act, 1987 (Act XIX of 1987) to try under the ordinary procedure original suits of pecuniary and Territorial Jurisdiction.

As further mentioned in Column no. 5, the officer concerned is also vested with powers of a Judge of the Court of small causes for the trial of suits cognizable by such a Court with the necessary pecuniary and Territorial Jurisdiction.

4 (cid:18)बहार गजट, 23 जुलाई 2014

The powers vested as per column no. 5, should not, however, be exercised by the officer concerned unless they are published in the Bihar Gazette or in the District Gazette.

Sl. No. Name of the Officer with designation and present place of posting with Judgeship (a) Designation at the new station. (b) Place where the Officer is to be ordinarily stationed. (c) Name of the Judgeship in which posted. Chain of transfer Special power with which the officer is vested at the new station. (a) Under the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Acts (under ordinary procedure). (b) Under the provincial small causes Courts Acts, 1987.
1. 2. 3. 4. 5.
1. Sri Indrajit Singh, Judicial Magistrate I, Gopalganj. (a) Munsif (b) Gopalganj (c) Gopalganj Vice Sri Satish Chandra Srivastava since retired compulsorily (a) Rs. 30,000 within the local limits of Gopalganj Munsifi. (b) S.C.C. powers of Rs. 1000 within the local limits of Gopalganj Munsifi.

By order of the High Court, BIRENDRA KUMAR, Registrar General.

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27 जनवरी 2014

सं॰ 52 नि0—निम्नलिखित असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) जो सम्प्रति अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्यरत है, इस तालिका के स्तंभ-3 में अपने-अपने नामों के सामने उल्लिखित तिथि से असैनिक न्यायाधीश (वरीय कटि) के पद पर मौलिक रूप से संपुष्ट किये जाते हैं।

क्रम संख्या पदाधिकारी का नाम एवं पदस्थापन का स्थान तिथि
1 2 3
1. श्री राज कुमार श्रीवास्तव II, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मु गेर। ं 1.1.2009
2. श्री अरूनेन्द्र सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहारशरीफ। 1.1.2009
3. श्री आनंद सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मोतिहारी। 1.1.2009
4. श्री केशरी नंदन गुप्ता, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोपालगंज। 1.1.2009
5. श्री शाहिद खान, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दानापुर। 1.1.2009
6. श्री सुनीति कुमार सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना सिटी। 1.1.2009
7. श्री दिवान अब्दुल अजीज खाँ, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखीसराय। सम्प्रति, संयुक्त निबंधक (न्यायिक) पटना उच्च न्यायालय, पटना। 1.1.2009
8. श्री सतीश चन्द्र श्रीवास्तव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शेखपुरा। 1.1.2009
9. श्री विनोद कुमार II, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भागलपुर। 1.1.2009
10. श्री नागेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गया। 1.1.2009
11. श्री मिथिलेश कुमार राय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गया। 1.1.2009
12. श्री दुर्गा प्रसाद जायसवाल, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सासाराम। 1.1.2009
13. श्री निवास नारायण सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेगूसराय। 1.6.2009
14. श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छपरा। (सेवानिवृत्त) 1.6.2009
15. श्री राधेश्याम सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, समस्तीपुर। 1.7.2009
16. श्री शैलेन्द्र कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जहानाबाद। 31.7.2009
17. श्री राजकुमार सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दानापुर। 1.1.2010
18. श्री सुभाष चन्द्र चौरसिया, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अररिया। 1.1.2010
19. श्री नन्दलाल प्रसाद, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोपालगंज। 1.1.2010
20. श्री मुरलीधर, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सासाराम। 1.1.2010
21. श्री ओमप्रकाश III, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेगूसराय। 1.1.2010
22. श्री यतेन्द्र नाथ पाण्डेय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, औरंगाबाद। 1.1.2010
23. श्री रामचन्द्र साहनी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बगहा। (सेवानिवृत्त) 1.1.2010
24. श्री अश्वनी कुमार श्रीवास्तव अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मोतिहारी। (सेवानिवृत्त) 1.1.2010
25. श्री ओमप्रकाश IV अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मधुबनी। 1.2.2010
26. श्री अजीत कुमार पाण्डेय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मधुबनी। 1.2.2010
27. श्री राम दरश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवान। (सेवानिवृत्त) 1.2.2010
28. श्री मनमोहन शरण लाल, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मधुबनी। 1.2.2010
29. श्री विश्वनाथ प्रसाद, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेगूसराय। 1.2.2010
30. श्री रामशंकर सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर। 1.2.2010
5 (cid:18)बहार गजट, 23 जुलाई 2014

उच्च न्यायालय के आदेश से, बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक।

The 27th January 2014

No. 52 A—The following Civil Judge (Junior Division) presently officiating as Additional District and Sessions Judge are appointed substantively in the rank of Civil Judge (Senior Division) w.e.f. the date mentioned as against their respective names in the column 3 of the table given below: - Sl. No. Name and Designation with present place of posting Date of confirmation

Sl. No. Name and Designation with present place of posting Date of confirmation
1 2 3
1. Sri Raj Kumar Srivastava II, Additional District and Sessions Judge, Munger. 01.01.2009
2. Sri Arunendra Singh, Additional District and Sessions Judge, Biharsharif. 01.01.2009
3. Sri Anand Singh, Additional District and Sessions Judge, Motihari. 01.01.2009
4. Sri Keshari Nandan Gupta, Additional District and Sessions Judge, Gopalganj. 01.01.2009
5. Sri Shahid Khan, Additional District and Sessions Judge, Danapur. 01.01.2009
6. Sri Suniti Kumar Singh, Additional District and Sessions Judge, Patna City. 01.01.2009
7. Sri Diwan Abdul Aziz Khan, Additional District and Sessions Judge, Lakhisarai, Now Joint Registrar (Judicial), Patna High Court, Patna. 01.01.2009
8. Sri Satish Chandra Srivastava, Additional District and Sessions Judge, Sheikhpura. 01.01.2009
9. Sri Kimod Kumar II, Additional District and Sessions Judge, Bhagalpur. 01.01.2009
10. Sri Nagendra Prasad Tripathi, Additional District and Sessions Judge, Gaya. 01.01.2009
11. Sri Mithilesh Kumar Roy, Additional District and Sessions Judge, Gaya. 01.01.2009
12. Sri Durga Prasad Jaiswal, Additional District and Sessions Judge, Sasaram. 01.01.2009
13. Sri Shree Niwas Narayan Singh, Additional District and Sessions Judge, Begusarai. 01.06.2009
14. Sri Arun Kumar Srivastava, Additional District and Sessions Judge, Chapra (Retired) 01.06.2009
15. Sri Radhey Shyam Singh, Additional District and Sessions Judge, Samastipur. 01.07.2009
16. Sri Shailendra Kumar, Additional District and Sessions Judge, Jehanabad 31.07.2009
17. Sri Raj Kumar Singh, Additional District and Sessions Judge, Danapur. 01.01.2010
18. Sri Subhash Chandra Chaurasia, Additional District and Sessions Judge, Araria. 01.01.2010
19. Sri Nand Lal Prasad, Additional District and Sessions Judge, Gopalganj. 01.01.2010
20. Sri Murli Dhar, Additional District and Sessions Judge, Sasaram. 01.01.2010
21. Sri Om Prakash III, Additional District and Sessions Judge, Begusarai. 01.01.2010
22. Sri Yatendra Nath Pandey, Additional District and Sessions Judge, Aurangabad. 01.01.2010
23. Sri Ram Chandra Sahni, Additional District and Sessions Judge, Bagaha (Retired) 01.01.2010
24. Sri Ashwani Kumar Srivastava, Additional District and Sessions Judge, Motihari (Retired) 01.01.2010
25. Sri Om Prakash IV, Additional District and Sessions Judge, Madhubani. 01.02.2010
26. Sri Ajit Kumar Pandey, Additional District and Sessions Judge, Madhubani. 01.02.2010
27. Sri Ram Darash, Additional District and Sessions Judge, Siwan (Retired) 01.02.2010
28. Sri Man Mohan Sharan Lal, Additional District and Sessions Judge, Madhubani. 01.02.2010
29. Sri Vishwanath Prasad, Additional District and Sessions Judge, Begusarai. 01.02.2010
30. Sri Rama Shankar Singh, Additional District and Sessions Judge, Muzaffarpur 01.02.2010
6 (cid:18)बहार गजट, 23 जुलाई 2014 7 (cid:18)बहार गजट, 23 जुलाई 2014

By order of the High Court, BIRENDRA KUMAR, Registrar General.

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27 जनवरी 2014

सं॰ 53 नि0—निम्नलिखित असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) जो सम्प्रति तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) के रूप में कार्यरत है को इस तालिका के स्तंभ-3 में अपने-अपने नामों के सामने उल्लिखित तिथि से असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) के पद पर मौलिक रूप से संपुष्ट किये जाते हैं।

क्रम संख्या पदाधिकारी का नाम एवं पदस्थापन का स्थान तिथि
1 2 3
1. श्री अरूण कुमार झा, तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नवादा। 1.2.2010
2. श्री विपिन बिहारी मिश्रा, तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेतिया। 1.2.2010
3. श्री विजय कुमार त्रिवेदी, तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गया। 1.4.2010
4. श्री केशव मूर्ति तिवारी, तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गया। 1.5.2010
5. श्री रवि शंकर सिन्हा, तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना। 1.8.2010
6. श्री प्रेम रंजन मिश्रा, तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आरा। 1.8.2010
7. श्री निर्मलेन्दु कुमार लाल, तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आरा। (सेवानिवृत्त) 1.8.2010
8. श्री दूधनाथ सिंह, तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गया। 1.8.2010
9. श्री मो0 नईमुल्ला, अवर न्यायाधीश, छपरा। 1.8.2010
10. श्री विवेकानन्द प्रसाद, तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर। (सेवानिवृत्त) 1.8.2010
11. श्री शिव ध्यान सिंह, तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, समस्तीपुर। 1.8.2010
12. श्री वशिष्ठ प्रसाद सिंह, तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भागलपुर। 1.8.2010
13. श्री इन्द्रदेव सिंह, तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छपरा। (सेवानिवृत्त) 1.8.2010
14. श्री गजेन्द्र प्रसाद, तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हाजीपुर। 1.8.2010
15. श्री अंजनी कुमार वर्मा, तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हाजीपुर। (सेवानिवृत्त) 1.8.2010
16. श्री गोपाल प्रसाद, तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जहानाबाद। 1.8.2010
17. श्री विनोद कुमार सिंह II, अवर न्यायाधीश, आरा। (सेवानिवृत्त) 1.8.2010
8 (cid:18)बहार गजट, 23 जुलाई 2014

उच्च न्यायालय के आदेश से, बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक।

The 27th January 2014

No. 53 A—The following Civil Judge (Junior Division) presently officiating as Adhoc Additional District and Sessions Judge are confirmed substantively in the rank of Civil Judge (Senior Division) w.e.f. the date mentioned against their respective names in the column III of the table given below: Sl. No. Name and Designation with present place of posting Date of confirmation

Sl. No. Name and Designation with present place of posting Date of confirmation
1. Sri Arun Kumar Jha, Adhoc Additional District and Sessions Judge, Nawadah 01.02.2010
2. Sri Bipin Bihari Mishra, Adhoc Additional District and Sessions Judge, Bettiah 01.02.2010
3. Sri Vijay Kumar Trivedi, Adhoc Additional District and Sessions Judge, Patna 01.04.2010
4. Sri Keshav Murti Tiwary, Adhoc Additional District and Sessions Judge, Gaya 01.05.2010
5. Sri Ravi Shankar Sinha, Adhoc Additional District and Sessions Judge, Patna 01.08.2010
6. Sri Prem Ranjan Mishra, Adhoc Additional District and Sessions Judge, Ara 01.08.2010
7. Sri Nirmalendu Kumar lall, Adhoc Additional District and Sessions Judge, Ara (Retired) 01.08.2010
8. Sri Dudh Nath Singh, Adhoc Additional District and Sessions Judge, Gaya 01.08.2010
9. Sri Md. Naimullah, Sub Judge, Chapra 01.08.2010
10. Sri Vivekanand Prasad, Adhoc Additional District and Sessions Judge, Muzaffarpur (Retired) 01.08.2010
11. Sri Shiv Dhayan Singh, Adhoc Additional District and Sessions Judge, Samastipur 01.08.2010
12. Sri Bashishtha Prasad Singh, Adhoc Additional District and Sessions Judge, Bhagalpur 01.08.2010
13. Sri Indradeo Singh, Adhoc Additional District and Sessions Judge, Chapra (Retired) 01.08.2010
14. Sri Gajendra Prasad, Adhoc Additional District and Sessions Judge, Hajipur 01.08.2010
15. Sri Anjani Kumar Varma, Adhoc Additional District and Sessions Judge, Hajipur (Retired) 01.08.2010
16. Sri Gopal Prasad, Adhoc Additional District and Sessions Judge, Jehanabad 01.08.2010
17. Sri Vinod Kumar Singh II, Sub Judge, Ara (Retired) 01.08.2010

By order of the High Court, BIRENDRA KUMAR, Registrar General.

9 (cid:18)बहार गजट, 23 जुलाई 2014

जल संसाधन विभाग ——— अधिसूचनाएं 24 जून 2014 सं॰ 5/पी॰(याँ)-3-10-105/2007-1152—जल संसाधन विभाग के अधीन अधीक्षण अभियंता (याँत्रिक) की अंतिम वरीयता सूची, 2010 जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना की विभागीय अधिसूचना सं॰ 563 दिनांक 31.03.2010 द्वारा प्रकाशित की गयी थी। 2. तदुपरांत विभागीय अधिसूचना सं॰ 1795 दिनांक 06.12.2010 द्वारा 8 (आठ) तथा विभागीय अधिसूचना सं॰ 2325 दिनांक 07.12.2011 द्वारा 3 (तीन) अर्थात्‌ कुल 11 (ग्यारह) कार्यपालक अभियंता (याँत्रिक) का अधीक्षण अभियंता (याँत्रिक) के पद पर नियमित प्रोन्नति होने के कारण तथा वर्ष 2010 की पुरानी वरीयता सूची को देखते हुए तथा अधीक्षण अभियंता (याँत्रिक) की नवीनतम वरीयता सूची- 2014 की नितांत आवश्यकता को देखते हुए विभागीय अधिसूचना ज्ञांपाक 185 दिनांक 29.01.2014 के माध्यम से अधीक्षण अभियंता (याँत्रिक) की औपबंधिक वरीयता सूची-2014 का प्रकाशन दिनांक 29.01.2014 को करते हुए संबंधित अधीक्षण अभियंता (याँत्रिक) से आपत्ति (यदि कोई हो) से संबंधित अभ्यावेदन की माँग की गयी जिसके फलस्वरूप मात्र 1 (एक) भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ। पूर्व से प्राप्त श्री ओम प्रकाश राय (धारक आई॰डी॰कोड॰ एम॰-0311), अधीक्षण अभियंता (याँ॰) के अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी। 3. समीक्षोपरान्त जल संसाधन विभाग के अधीन अधीक्षण अभियंता (याँत्रिक) की संशोधित वरीयता सूची, 2014 का अंतिम रूप से निम्न शर्तों सहित प्रकाशन संलग्न सूची के अनुसार किया जा रहा हैः-

(i) भविष्य में यदि किसी अधीक्षण अभियंता (याँत्रिक) की नियमित प्रोन्नति में किसी तरह का परिवर्त्तन होता है तो तदनुसार वरीयता सूची में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा।

(ii) प्रोन्नति की देय तिथि का निर्धारण मात्र अधीक्षण अभियंता (याँत्रिक) की वरीयता तय करने के निमित्त है। देय तिथि अथवा प्रभार-ग्रहण की तिथि से भूतलक्षी प्रभाव से वित्तीय लाभ की स्वीकृति सरकार के निर्गत संकल्प के अनुसार वित्त विभाग की सहमति के उपरांत ही मान्य हो सकता है।

(iii) वरीयता के विषय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में वरीयता सूची में तदनुसार आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा।

(iv) उक्त वरीयता सूची, 2014 को आवश्यकतानुसार जल संसाधन विभाग के संवर्ग पृथक्करण संबंधी विभागीय संकल्प ज्ञापांकः- 160 दिनांक 23.01.2014 तथा सामान्य प्रशासन विभागीय संकल्प संकल्प ज्ञापांक 11/आठ न्याय-03/2012-11635 दिनांक 21.08.2012 में वर्णित निदेशों के आलोक में संशोधित किया जा सकेगा।

5. इस अंतिम वरीयता-सूची 2014 को वरीयता सूची में वर्णित संबंधित अभियंताओं को अग्रसारित की जाय। अनुग्नकः-यथोक्त

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुशील कुमार सिंह, संयुक्त सचिव (प्र॰)। अधीक्षण अभियंता (यॉत्रिक) की अंतिम वरीयता सूची, 2014

क्र॰ सं॰ पदाधिकारियों का नाम/आई॰डी॰केाड॰ जन्म तिथि श्रेणी कार्यपालक अभियंता (याँ॰) की वरीयता सूची में वरीयता क्रमांक अधीक्षण अभियंता (याँ॰) के रूप में प्रोन्नति की तिथि अधिसूचना सं॰ एवं तिथि अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6 7 8
1 श्री चतुर्गुण राम/एम॰-0297 15.05.57 अनु॰ जाति 89/2008 30.01.2009 98/30.01.09
2 श्री ओम प्रकाष राय/एम॰-0311 04.07.54 अनु॰ जाति 90/2008 30.01.2009 98/30.01.09
3 श्री सुरेन्द्र प्रसाद/एम॰-0180 16.11.51 सामान्य 88/2009 24.11.2009 1890/24.11. 09 सेवानिवृत
4 श्री मदन प्रसाद/एम॰-0195 01.12.53 सामान्य 90/2009 24.11.2009 1890/24.11. 09 सेवानिवृत
5 श्री अखिलेष शर्मा/एम॰-0202 04.05.53 सामान्य 91/2009 24.11.2009 1890/24.11. 09 सेवानिवृत
6 श्री द्वारिका तिवारी/एम॰-0197 01.07.51 सामान्य 92/2009 24.11.2009 1890/24.11. 09 सेवानिवृत
7 श्री धैर्य नारायण झा/एम॰-0198 24.07.53 सामान्य 93/2009 24.11.2009 1890/24.11. 09 सेवानिवृत
8 श्री धनंजय झा/एम॰-0199 05.01.51 सामान्य 94/2009 24.11.2009 1890/24.11. 09 सेवानिवृत
9 श्री कृष्ण कनहैया झा/एम॰-0136 11.04.51 सामान्य 82/2009 01.04.2010 1795/06.12. 10 सेवानिवृत
10 श्री रामएकबाल चौरसिया/एम॰-0207 15.03.54 सामान्य 96/2009 06.12.2010 1795/06.12. 10 सेवानिवृत
11 श्री महेष प्रसाद मंडल/एम॰-0213 29.11.53 सामान्य 97/2009 06.12.2010 1795/06.12. 10 सेवानिवृत
12 श्री विक्रमानन्द साहनी/एम॰-0216 01.02.53 सामान्य 100/2009 06.12.2010 1795/06.12. 10 सेवानिवृत
13 श्री अजित कुमार सिन्हा/एम॰-0219 08.01.54 सामान्य 101/2009 06.12.2010 1795/06.12. 10 सेवानिवृत
14 श्री देव नारायण सिंह/एम॰-0226 01.12.51 सामान्य 102/2009 06.12.2010 1795/06.12. 10 सेवानिवृत
15 श्री जगदीष राम/एम॰-0292 15.12.50 अनु॰ जाति 132/2009 06.12.2010 1795/06.12. 10 सेवानिवृत
16 श्री नन्दन राम / एम॰-0299 05.04.54 अनु॰ जाति 133/2009 06.12.2010 1795/06.12. 10 सेवानिवृत
17 श्री सतीष कुमार कर्ण/एम॰-0334 15.03.55 सामान्य 95/2011 07.12.2011 2325/07.12. 11
18 श्री प्रमोद कुमार राय/एम॰-0335 09.11.52 सामान्य 96/2011 07.12.2011 2325/07.12. 11 सेवानिवृत
19 श्री सुनिल कुमार सिन्हा/एम॰-0339 05.08.53 सामान्य 98/2011 07.12.2011 2325/07.12. 11 सेवानिवृत
10 (cid:18)बहार गजट, 23 जुलाई 2014

सुशील कुमार सिंह, संयुक्त सचिव (प्रबंधन)

———

24 जून 2014

सं॰ 5/पी॰(याँ)-3-10-108/2006-1153—सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्याः- 213, दिनांक 07.06. 2002 के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं॰ः-190, दिनांक 30.09.2011 द्वारा जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता (याँत्रिक) की संशोधित वरीयता सूची 2011 का प्रकाशन किया गया था। विभागीय अधिसूचना सं॰ 2325 दिनांक 07.12.2011 द्वारा कपितय कार्यपालक अभियंता (याँत्रिक) को अधीक्षण अभियंता (याँत्रिक) के पद पर नियमित प्रोन्नति होने के कारण उनका नाम कार्यपालक अभियंता (याँत्रिक) की वरीयता सूची से हटाने तथा विभागीय अधिसूचना सं॰ः-753 दिनांक 20.04. 2012, 1021 दिनांक 25.04.2013 तथा 1935 दिनांक 22.07.2013 द्वारा कपितय सहायक अभियंता (याँत्रिक) को कार्यपालक अभियंता (याँत्रिक) के पद पर नियमित प्रोन्नति के फलस्वरूप उनका नाम कार्यपालक अभियंता (याँत्रिक) की वरीयता सूची में यथा स्थान जोड़ने के लिए कार्यपालक अभियंता (याँत्रिक) की उक्त वरीयता सूची को संशोधित करने की आवश्यक्ता है। 2. उक्त के आलोक में अधीक्षण अभियंता (याँत्रिक) के पद पर प्रोन्नत पदाधिकारियों का नाम इस वरीयता सूची से हटाते हुए तथा सहायक अभियंता (याँत्रिक) से कार्यपालक अभियंता (याँत्रिक) के पद पर प्रोन्नत पदाधिकारियों का नाम यथा स्थान जोड़ते हुए कार्यपालक अभियंता (याँत्रिक) की संशोधित औपबंधिक वरीयता सूची (संलग्न सूची के अनुसार) प्रकाशित की जाती है। विभागीय अधिसूचना सं॰ 2325 दिनांक 07.12.2011 द्वारा तीन कार्यपालक अभियंता (याँत्रिक) को अधीक्षण अभियंता (याँत्रिक) के पद पर प्रोन्नति दिये जाने के फलस्वरूप उनका नाम इस वरीयता सूची से हटा दिया गया है, तथा विभागीय अधिसूचना संख्याः- 753 दिनांक 20.04.2012, 1021 दिनांक 25.04.2013 तथा 1935 दिनांक 22.07.2013 द्वारा क्रमशः 11, 3 एवं 5 सहायक अभियंता (याँत्रिक) को कार्यपालक अभियंता (याँत्रिक) के पद पर प्रोन्नति दिये जाने के कारण उन पदाधिकारियों का नाम इस वरीयता सूची में यथास्थान अंकित कर दिया गया है।

3. भविष्य में यदि किसी कार्यपालक अभियंता (याँत्रिक) के प्रोन्नति की तिथि में किसी तरह का परिवर्तन होता है तो तदनुसार वरीयता सूची में संशोधन किया जा सकेगा।

4. प्रोन्नति की देय तिथि का निर्धारण मात्र कार्यपालक अभियंता (याँत्रिक) की वरीयता तय करने के निमित है। देय तिथि अथवा प्रभार-ग्रहण की तिथि से भूतलक्षी वित्तीय लाभ की स्वीकृति सरकार के निर्गत संकल्प के अनुसार वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त ही मान्य हो सकता है।11 (cid:18)बहार गजट, 23 जुलाई 2014 5. वरीयता के विषय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय/ माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में वरीयता सूची में तदनुसार आवश्यक संशोधन किया जायेगा।

6. इस औपबंधिक वरीयता सूची की प्रति संबंधित कार्यपालक अभियंता (याँत्रिक) को अग्रसारित किया जा रहा है। जिन कार्यपालक अभियंता (याँत्रिक) को इस वरीयता सूची के संबंध में कोई आपत्ति/सुझाव देना हो, वे वरीयता सूची के प्रकाशन के एक माह के अंदर अभ्यावेदन विभाग को उपलब्ध कराएगें। विचारोपरान्त इस वरीयता सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुशील कुमार सिंह, संयुक्त सचिव (प्र॰)। कार्यपालक अभियंता (यॉत्रिक) की औपबंधिक वरीयता सूची, 2014 सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 213, दिनांक 07.06.2002 के कंडिका-3 (iiं) एवं पत्रांक 745 दिनांक 05.02.2008 तथा 11635 दिनांक 21.08.2012 के क्रम में

क्रम सं॰ पदाधिकारी का नाम जन्म तिथि श्रेणी वर्ष 1978/ 1991/1993/ 2003/2008 मे सहा॰अभि॰(याँ॰) के रूप में व॰क्र॰ वर्ष 2011/ में कार्य॰ अभि॰ (याँ॰) के रूप में व॰क्र॰ कार्य॰ अभि॰ (याँ॰) के पद पर प्रोन्नति की तिथि अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6 7 8
1 श्री अशोक कुमार / एम॰-0344 15.01.1955 सामान्य 158/08 102 07.01.2009
2 श्री अखिलेश चन्द्र भूषण/ एम॰-0190 22.05.1955 सामान्य 95/08 134 01.04.2010
3 श्री देवेन्द्र कुमार सिन्हा/ एम॰-0429 10.10.1954 सामान्य 255/08 141 11.06.2010
4 श्री भूलन सिंह/ एम॰-0431 09.02.1955 सामान्य 256/08 142 11.06.2010
5 श्री जीतेन्द्र झा / एम॰-0489 02.01.1955 सामान्य 260/08 144 11.06.2010
6 श्री सच्चिदानन्द सिन्हा / एम॰-0438 16.11.1954 सामान्य 261/08 145 11.06.2010
7 श्री अब्दुल क्यूम / एम॰-0477 11.07.1955 सामान्य 268/08 149 11.06.2010
8 श्री सुशील कुमार सिंह / एम॰-0450 15.10.1954 सामान्य 269/08 150 11.06.2010
9 श्री युगल किशोर शर्मा / एम॰-0464 03.02.1955 सामान्य 282/08 157 28.12.2010
10 श्री सतीश कुमार / एम॰-0466 04.12.1954 सामान्य 284/08 158 28.12.2010
11 श्री विपिन कुमार सिन्हा एम॰-0184 01.01.1952 सामान्य 90/08 01.04.2011 सेवानिवृत
12 श्री रमेश प्रसाद सिन्हा एम॰-0492 01.04.1953 सामान्य 297/08 20.04.2012 सेवानिवृत
13 श्री कृष्णनंद मिश्र एम॰-0493 05.01.1955 सामान्य 299/08 20.04.2012
14 श्री शिवेन्द्र शर्मा एम॰-0543 11.02.1956 सामान्य 300/08 20.04.2012
15 श्री राजबल्लभ सिंह एम॰-0495 12.11.1954 सामान्य 301/08 20.04.2012
16 श्री फारूख अहमद सईद खाँ एम॰-0499 10.07.1952 सामान्य 303/08 20.04.2012 सेवानिवृत
17 श्री संत कुमार सिंह एम॰-0504 07.01.1955 सामान्य 307/08 20.04.2012
18 श्री राम नारायण एम॰-0512 22.01.1954 सामान्य 312/08 20.04.2012 सेवानिवृत
19 श्री राम लक्ष्मण सिंह एम॰-0519 04.10.1952 सामान्य 314/08 20.04.2012 सेवानिवृत
20 श्री रास बिहारी राय एम॰-0528 24.06.1952 सामान्य 321/08 20.04.2012 सेवानिवृत
21 श्री चंद्रशेखर सिन्हा एम॰-0536 31.12.1953 सामान्य 324/08 20.04.2012 सेवानिवृत
22 श्री आलिन्द कुमार जसयसवाल एम॰-0694 01.01.1954 सामान्य 326/08 25.04.2013 सेवानिवृत
23 श्री रामाशीष शर्मा एम॰-0544 02.02.1955 सामान्य 330/08 25.04.2013
24 श्री मुक्तेश्वर पाण्डेय एम॰-0566 18.02.1955 सामान्य 342/08 25.04.2013
25 श्री प्रह्नलाद सिंह एम॰-0577 10.11.1954 सामान्य 319/08 22.07.2013
26 श्री सुभाष कुमार वर्मा एम॰-0538 24.11.1956 सामान्य 325/08 22.07.2013
27 श्री प्रभेश प्रसाद सिंह एम॰-541 23.10.1953 सामान्य 329/08 22.07.2013 सेवानिवृत
28 श्री उमेश प्रसाद सिंह एम॰0564 06.02.1955 सामान्य 355/2008 22.07.2013
29 श्री सीताराम राय एम॰-0565 09.07.1953 सामान्य 341/2008 22.07.2013 सेवानिवृत
30 श्री सैयद शकीलुर्रहमान एम॰-0615 01.08.1954 सामान्य 344/2008 22.07.2013
12 (cid:18)बहार गजट, 23 जुलाई 2014

सुशील कुमार सिंह, संयुक्त सचिव (प्रबंधन)

——— परिवहन विभाग ——— अधिसूचना 30 जून 2014 सं0 05/स्था0 -30/2013(छाया संचिका)परि0-3655—परिवहन विभाग में पदस्थापित निम्न जिला परिवहन पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने (स्तंभ-5 में) अंकित जिलों में तुरंत के प्रभाव से जिला परिवहन पदाधिकारी/अपर जिला परिवहन पदाधिकारी के पद पर अगले आदेश तक के लिए स्थानान्तरित करते हुए पदस्थापित किया जाता हैः-

0 सं0 पदाधिकारी का नाम गृह जिला वर्तमान पदस्थापन नव पदस्थापन का पद एवं जिला अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
1. श्री सुरेन्द्र झा मधुबनी जिला परिवहन पदाधिकारी, गया जिला परिवहन पदाधिकारी, मु गेर ं
2. श्री दरोगा प्रसाद यादव सीवान जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगूसराय जिला परिवहन पदाधिकारी, सहरसा
क्र0 सं0 पदाधिकारी का नाम गृह जिला वर्तमान पदस्थापन नव पदस्थापन का पद एवं जिला अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
3. मो0 अब्दुर्र रहमान कटिहार जिला परिवहन पदाधिकारी, दरभंगा जिला परिवहन पदाधिकारी, बक्सर
4. श्री अरूण कुमार पटना जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्णियां जिला परिवहन पदाधिकारी, समस्तीपुर
5. श्री राज कुमार झा मधुबनी जिला परिवहन पदाधिकारी, बक्सर जिला परिवहन पदाधिकारी, शेखपुरा
6. श्री रामरूप प्रसाद मु गेर ं जिला परिवहन पदाधिकारी, समस्तीपुर जिला परिवहन पदाधिकारी, मधुबनी
7. श्रीमती रेखा कुमारी मोतिहारी जिला परिवहन पदाधिकारी, बाँका जिला परिवहन पदाधिकारी, दरभंगा
8. श्री मुकेश प्रसाद नवादा जिला परिवहन पदाधिकारी, किशनगंज जिला परिवहन पदाधिकारी, बाँका
9. श्री विनय कुमार जहानाबाद जिला परिवहन पदाधिकारी, मधुबनी जिला परिवहन पदाधिकारी, सुपौल
10. श्री दिनेश कुमार राय रोहतास जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना जिला परिवहन पदाधिकारी, शिवहर प्रशासनिक आधार पर
11. श्री जय प्रकाश नारायण गाजीपुर (उ0प्र0) अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना
12. श्री नजीर अहमद किशनगंज जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर जिला परिवहन पदाधिकारी, गया
13. श्री शम्भू शरण नालंदा करारोपण पदाधिकारी, कर्मनाशा (कैमूर) जिला परिवहन पदाधिकारी, किशनगंज
13 (cid:18)बहार गजट, 23 जुलाई 2014

2. उपर्युक्त अंकित अपर जिला परिवहन पदाधिकारी को अपने ही वेतनमान में जिला परिवहन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन किया गया है जिसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।

3. मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा- 123 (i) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-3 का प्रयोग करते हुए उपरोक्त जिला परिवहन पदाधिकारियों/अपर जिला परिवहन पदाधिकारियों को जिला परिवहन पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी की शक्तियाँ उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रदान की जाती है।

4. उपर्युक्त नव पदस्थापित जिला परिवहन पदाधिकारियों को यह निदेश दिया जाता है कि वे पन्द्रह (15) दिनों के अन्दर नव पदस्थापित स्थान पर प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे एवं माह जुलाई, 2014 का वेतन नव पदस्थापित स्थान से निकासी करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, प्रधान सचिव।

——— अधीIकअधीIकअधीIकअधीIक, , , , सिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालय,,,,

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जल संसाधन विभाग

———

अधिसूचना

9 जुलाई 2014

सं॰ क0/स्था0-19/2001-378—सोन कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, पटना के लिए कमाण्ड क्षेत्र विकास निदेशालय, जल संसाधन विभाग की अधिसूचना संख्या-क0/स्था0-19/2001-389 दिनांक 01.06.2011 एवं षुद्धि पत्र संख्या 398 पटना, दिनांक 06.06.2011 द्वारा गठित बोर्ड की अवधि दिनांक 31.05.2013 को समाप्त हो जाने के फलस्वरूप बिहार कृषक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेन्सी अधिनियम 1978 (बिहार अधिनियम-3,1979) की धारा 4(1) के अधीन एक बोर्ड का निम्नवत्‌ पुनर्गठन किया जाता हैः- (क) अध्यक्ष

(क) अध्यक्ष क्षेत्रीय विकास आयुक्त-सह-अध्यक्ष, सोन कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, पटना
(ख) एजेन्सी के कार्य क्षेत्र में पड़ने वाले जिलों के जिला परिषदों के अध्यक्ष । 1.अध्यक्ष, जिला परिषद, पटना 2. अध्यक्ष, जिला परिषद, रोहतास 3. अध्यक्ष, जिला परिषद, कैमूर 4. अध्यक्ष, जिला परिषद, भोजपुर 5. अध्यक्ष, जिला परिषद, गया 6. अध्यक्ष, जिला परिषद, औरंगाबाद 7. अध्यक्ष, जिला परिषद, जहानाबाद 8. अध्यक्ष, जिला परिषद, भभुआ 9. अध्यक्ष, जिला परिषद, नालन्दा 10. अध्यक्ष, जिला परिषद, बक्सर 11. अध्यक्ष, जिला परिषद, नवादा
(ग) अभिकरण के कार्य क्षेत्र के दो कृषक प्रतिनिधि एवं विधान मण्डल के चार सदस्य (तीन विधान सभा एवं एक विधान परिषद के) कृषक प्रतिनिधि 1. श्री राम सिंगासन सिंह, जलालपुर, करगहर 2. श्री राजनारायण पाण्डेय, बक्सर विधान मण्डल के सदस्य 1. श्री नीरज कुमार, स0वि0प0 पटना 2. श्री अरूण मांझी, स0वि0स0 मसौढ़ी (सु0) 3. श्री दाउद अली, स0वि0स0 डूमरॉव 4. श्री राजेश्वर राज, स0वि0स0 काराकाट
(घ) मुख्य अभियंता, सिंचाई अथवा परियोजना मुख्य अभियंता अभियंता प्रमुख(मध्य), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना ।
(ड़) इस धारा के अन्य उप धाराओं के अधीन नाम निर्दिष्ट को छोड़कर राज्य सरकार के अधिक से अधिक तीन पदाधिकारी 1. कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना अथवा उनके द्वारा मनोनित सदस्य
(च) अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड अथवा उनके द्वारा मनोनित पदाधिकारी ।
(ज) सहकारी संस्थाओं का एक प्रतिनिधि निबंधक सहयोग समितियॉ बिहार, पटना अथवा उनके द्वारा मनोनित प्रतिनिधि ।
(झ) अभिकरण के कार्यक्षेत्र में काम करने वाले वाणिज्यक बैंकों के और अन्य किसी संस्थाओं के दो प्रतिनिधि । 1. उप महाप्रबंधक, बैंक ऑफ इन्डिया अथवा उनके द्वारा मनोनित सदस्य । 2. महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक अथवा उनके द्वारा मनोनित पदाधिकारी ।
(ट) राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधि उप कुलपति, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, अथवा उनके द्वारा मनोनित पदाधिकारी ।
(ठ) एजेन्सी का वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा पदाधिकारी वित्तीय सलाहकार, सोन कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, पटना ।
(ड) एजेन्सी का प्रबंध निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष ही प्रबंध निदेशक का कार्य करेंगे ।
15 (cid:18)बहार गजट, 23 जुलाई 2014

आमंत्रित सदस्य होंगे ।

3. सोन कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, पटना के इस बोर्ड की अवधि दो वर्षों या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक की होगी, जो अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विपिन बिहारी मिश्र, संयुक्त सचिव (अभि0)।

——— मुख्य अभियन्ता (उत्तर) का कार्यालय नलकूप प्रभाग, लघु जल संसाधन-विभाग,मुजफ्फरपुर। ——— कार्यालय-आदेष 19 मई 2014 सं॰ स्था0-3, बी-09/13-388—सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-1661 दिनांक 02.04.07 में निहित सरकार के आदेष के अनुपालन में स्व0 सुरेन्द्र कुमार सिंह भूतपूर्व नलकूप चालक नलकूप प्रमण्डल, सीतामढी के आश्रित पुत्र श्री अनुरंजन कुमार सिंह को नलकूप प्रमंडल, मधुबनी के अन्तर्गत निम्न वर्गीय लिपिक के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 5200-20200,ग्रे0 पे0 1900 रूपये तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबधिक रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्‌द्‌ किया जा सकता है।

2. श्री अनुरंजन कुमार सिंह पत्र प्रप्ति के 15 दिनों के अन्दर निष्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन-देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने ,न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व0 सुरेन्द्र कुमार सिंह के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोशण करने संबंधी अद्यतन शपथ-पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियन्ता नलकूप प्रमंडल,मधुबनी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियन्ता करेगे तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुषंसित पत्र का सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी।

4. कार्मिक एवं प्रषसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293 दिनांक 05.10.91 का कंडिका-1 (ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी।

5. कार्मिक एवं प्रषसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293 दिनांक 05.10.91 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोशण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध में श्री अनुरंजन कुमार सिंह को योगदान के समय वर्णित अनुदेष के अनुरूप एक घोशणा पत्र भी कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियन्ता श्री अनुरंजन कुमार सिंह की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेगे।

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो किसी भी समय कारण पृछा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।16 (cid:18)बहार गजट, 23 जुलाई 2014 7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोशणा पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

8. यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा।

9. इन्हें छः माह के अन्दर कम्प्युटर टाईपिंग का ज्ञान आवष्यक है अन्यथा इनकी नियुक्ति समाप्ति हेतु कारवाई की जायेगी।

10 योगदान करने हेतु श्री अनुरंजन कुमार सिंह को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। 11 वित विभाग के संकल्प संख्या 1964 दिनांक 31.08.05 में निहित अंषदायी पेंषन योजना संबंधी प्रावधान लागू होगें।

आदेश से, एन0 पासवान, मुख्य अभियन्ता (उत्तर)

———

19 मई 2014

सं॰ स्था0-3, बी-विविध-15/13-389—सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-1661 दिनांक 02.04.07 में निहित सरकार के आदेष के अनुपालन में स्व0 बृज मोहन तिवारी भूतपूर्व नलकूप चालक, नलकूप प्रमण्डल, छपरा के आश्रित पुत्र श्री उत्तम कुमार तिवारी को नलकूप प्रमंडल, गोपालगंज के अन्तर्गत पदचर के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 5200-20200 ग्रेड पे0 1800 रूपये तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबधिक रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्‌द्‌ किया जा सकता है।

2. श्री उत्तम कुमार तिवारी पत्र प्रप्ति के 15 दिनों के अन्दर निष्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन-देन नहीं करना , न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने ,न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व0 बृज मोहन तिवारी के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोशण करने संबंधी अद्यतन शपथ-पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियन्ता नलकूप प्रमंडल, गोपालगंज के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियन्ता करेगे तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुषंसित पत्र का सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी।

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293 दिनांक 05.10.91 का कंडिका-1 (ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी।

5. कार्मिक एवं प्रषासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293 दिनांक 05.10.91 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोशण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध में श्री उत्तम कुमार तिवारी को योगदान के समय वर्णित अनुदेष के अनुरूप एक घोशणा पत्र भी कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियन्ता श्री उत्तम कुमार तिवारी की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेगे।

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो किसी भी समय कारण पृछा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोशणा पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

8. यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा।

9. योगदान करने हेतु श्री उत्तम कुमार तिवारी को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। 10 वित विभाग के संकल्प संख्या 1964 दिनांक 31.08.05 में निहित अंषदायी पेंषन योजना संबंधी प्रावधान लागू होगें।

आदेश से, एन0 पासवान, मुख्य अभियन्ता (उत्तर)17 (cid:18)बहार गजट, 23 जुलाई 2014

19 मई 2014

सं॰ स्था0-3, बी-17/13-390— सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-1661 दिनांक 02.04.07 में निहित सरकार के आदेष के अनुपालन में स्व0 काषीनाथ तिवारी भूतपूर्व नलकूप चालक नलकूप प्रमण्डल गोपालगंज के आश्रित पुत्र श्री ब्रजेष तिवारी को नलकूप प्रमंडल, छपरा के अन्तर्गत निम्न वर्गीय लिपिक के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 5200-20200, ग्रे0 पे0 1900 रूपये तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबधिक रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्‌द्‌ किया जा सकता है।

2. श्री ब्रजेष तिवारी पत्र प्रप्ति के 15 दिनों के अन्दर निष्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन-देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने ,न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व0 काषीनाथ तिवारी के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोशण करने संबंधी अद्यतन शपथ-पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियन्ता नलकूप प्रमंडल छपरा के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियन्ता करेगे तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुषंसित पत्र का सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी।

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293 दिनांक 05.10.91 का कंडिका-1 (ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी।

5. कार्मिक एवं प्रषासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293 दिनांक 05.10.91 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोशण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध में श्री ब्रजेष तिवारी को योगदान के समय वर्णित अनुदेष के अनुरूप एक घोशणा पत्र भी कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियन्ता श्री ब्रजेष तिवारी की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेगे।

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो किसी भी समय कारण पृछा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोशणा पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

8. यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा।

9. इन्हें छः माह के अन्दर कम्प्युटर टाईपिंग का ज्ञान आवष्यक है अन्यथा इनकी नियुक्ति समाप्ति हेतु कारवाई की जायेगी।

10 योगदान करने हेतु श्री ब्रजेष तिवारी को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। 11 वित विभाग के संकल्प संख्या 1964 दिनांक 31.08.05 में निहित अंषदायी पेंषन योजना संबंधी प्रावधान लागू होगें।

आदेश से, एन0 पासवान, मुख्य अभियन्ता (उत्तर)

———

19 मई 2014

सं॰ स्था0-3, बी-विविध-16/13-391—सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-1661 दिनांक 02.04.07 में निहित सरकार के आदेष के अनुपालन में स्व0 राणा प्रताप सिंह भूतपूर्व नलकूप चालक, नलकूप प्रमण्डल, छपरा के आश्रित पुत्र श्री अजय प्रताप सिंह को नलकूप प्रमंडल, छपरा के अन्तर्गत पदचर के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 5200-20200 ग्रेड पे0 1800 रूपये तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबधिक रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्‌द्‌ किया जा सकता है।

2. श्री अजय प्रताप सिंह पत्र प्रप्ति के 15 दिनों के अन्दर निष्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन-देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने ,न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व0 राणा प्रताप सिंह के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोशण करने संबंधी अद्यतन शपथ-पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियन्ता18 (cid:18)बहार गजट, 23 जुलाई 2014 नलकूप प्रमंडल, छपरा के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियन्ता करेगे तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुषंसित पत्र का सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी।

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293 दिनांक 05.10.91 का कंडिका-1 (ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी।

5. कार्मिक एवं प्रषासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293 दिनांक 05.10.91 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोशण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध में श्री अजय प्रताप सिंह को योगदान के समय वर्णित अनुदेष के अनुरूप एक घोशणा पत्र भी कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियन्ता श्री अजय प्रताप सिंह की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेगे।

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो किसी भी समय कारण पृछा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोशणा पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

8. यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा।

9. योगदान करने हेतु श्री अजय प्रताप सिंह को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। 10 वित विभाग के संकल्प संख्या 1964 दिनांक 31.08.05 में निहित अंषदायी पेंषन योजना संबंधी प्रावधान लागू होगें।

आदेश से, एन0 पासवान, मुख्य अभियन्ता (उत्तर)

——— कृषि विभाग ——— अधिसूचना 8 जुलाई 2014 सं॰ पी॰पी॰एम॰-149/2013- 3021/कृ0—पश्चिमी चम्पारण/पूर्वी चम्पारण में एक आधुनिक गन्ना शोध संस्थान के स्थल चयन के लिए निम्न प्रकार से समिति का पुनर्गठन किया जाता हैः-

1. विकास आयुक्त, बिहार, पटना - अध्यक्ष

2. प्रधान सचिव, —षि विभाग, बिहार, पटना - सदस्य सचिव

3. प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना - सदस्य

4. कुलपति, राजेन्द्र —षि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर - सदस्य

5. कुलपति, बिहार —षि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर - सदस्य।

प्रस्ताव में माननीय मुख्यमंत्री, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

रामजी सिंह, संयुक्त सचिव।19 (cid:18)बहार गजट, 23 जुलाई 2014

पटना उच्च न्यायालय, पटना

———

अधिसूचना

16 जनवरी, 2014

सं॰ 34 (रूल्स)— सूचना का अधिकारी अधिनियम, 2005 की धारा 2(e) (iii) सहपठित धारा 28 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय (सूचना का अधिकारी) नियमावली, 2005 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, जिसे बिहार राजपत्र (असाधारण) अंक में निम्नवत प्रकाशित किया जाना हैः-

(1) संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभः- (i) इस नियमावली को पटना उच्च न्यायालय सूचना का अधिकार (संशोधन) नियमावली, 2014 के नाम से जाना जाएगा।

(ii) यह संशोधन सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

(2) पटना उच्च न्यायालय (सूचना का अधिकारी) नियमावली, 2005 के नियम 4 (1) में संशोधनः- नियम 4 (1) को रूपांतरित कर इस तरह पढ़ा जाएगा -

''यदि प्रार्थित सूचना प्राधिकृत व्यक्ति के क्षेत्राधिकार में नहीं है और दूसरे लोक प्राधिकार के क्षेत्रान्तर्गत है तो आवेदन पत्र को दूसरे वैसे लोक प्राधिकार को स्थानान्तरित कर देंगे एवं स्थानान्तरण की समुचित सूचना आवेदक को देगें।

(3) पटना उच्च न्यायालय (सूचना का अधिकार) अधिनियम 2005 के नियम 4 (3) में संशोधनः-इस नियम के अंतिम भाग '' और शेष भाग को अस्वीकार कर इसके कारण का उल्लेख करते हुए '' को निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जाएगा - '' कारण का उल्लेख करते हुए एवं अनुरोध के उस भाग को जो उनके क्षेत्राधिकार के बाहर है, दूसरे प्राधिकृत व्यक्ति को स्थानान्तरित कर इसकी सूचना आवेदक को देंगे। ''

(4) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (1) एवं (2) एवं धारा 19 में अपेक्षित उक्त अधिनियम के सम्बन्ध में निर्गत उच्च न्यायालय की अधिसूचना संख्या 452 दिनांक 19.10.2005 द्वारा पदाभिहित अपीलीय प्राधिकार, जन सूचना पदाधिकारी एवं सहायक जन सूचना पदाधिकारी जो उच्च न्यायालय को छोड़कर जिला एवं अन्य न्यायालयों से सम्बन्धित है, अप्रवर्तनीय होगा।

उनसे सम्बन्धित अधिसूचना उच्च न्यायालय के अनुशंसा पर संविधान के अनुच्छेद 235 के तहत सरकार द्वारा निर्गत किया जाएगा।

मुख्य न्यायाधीश के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, निबंधक (निगरानी)।

———

THE 16TH JANUARY 2014

No. 34 (Rules) —In exercise of powers conferred by sub-section (I) of section 28 read with section 2(e)(iii) of the Right to Information Act, 2005 the Chief Justice of Patna High Court makes the following amendments in the Patna High Court (Right to Information) Rules, 2005, published in the Bihar Gazette (Extraordinary) as under:--

(1) Short Title and Commencement.—(i) These Rules shall be called "The Patna High Court (Right to Information) (Amendment) Rules, 2014.

(ii) The amendment shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

(2) Amendment in Rule 4(1) of Patna High Court (Right to Information) Rules, 2005:-

Rule 4(1) is modified to be read as follows: "If the requested information does not fall

within the jurisdiction of the authorized person and falls within the jurisdiction of

another public authority, then the application so made shall be transferred to other

such public authority with a due information of transfer to the applicant."

(3) Amendment in Rule 4(3) of Patna High Court (Right to Information) Rules, 2005:-

The last part of this Rule "and reject the remaining part giving reasons therefore" be

substituted by "giving reasons therefore and transfer that part of the request, which

falls outside his jurisdiction, to the other authorized person with intimation to the

persons seeking information."

20 (cid:18)बहार गजट, 23 जुलाई 2014

(4) The High Court Notification No. 452 dated 19.10.2005 issued with regard to section 5(1) & (2) of the Right to Information Act, 2005 designating Appellate Authority, P.I.Os. and A.P.I.Os. as required u/s 19 of the said Act, in so far as it relates to the District and other Courts except High Courts, Stands inoperative. The notification in respect of them would have to be issued by the Government on recommendation of the High Court in terms of Article 235 of the Constitution. By orders of the Chief Justice, sd/Illegible, Registrar (Vigilance).

——— अधीIकअधीIकअधीIकअधीIक, , , , सिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालय,,,,

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भागभागभागभाग----9999((((खखखख))))

और सवKसाधारण सूचनाएं इaयाऔर सवKसाधारण सूचनाएं इaयाऔर सवKसाधारण सूचनाएं इaयाऔर सवKसाधारण सूचनाएं इaयाOद।Oद।Oद।Oद।

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lwpuklwpuklwpuklwpuk No. 1230—As per affidavit No.-1525/05.06.2014, I KUMARI MANDVI W/O Ashok Kumar, Residing at Janta Road, Gautam Nagar G.P.O. Gardanibagh, Patna-800001 declare that my son ABHIJIT KUMAR is studying in R.P.S. Residential School New Baily Road, Danapur, Patna, in his School record his mothers' name written MANDABI KUMARI in place of KUMARI MANDVI.

KUMARI MANDVI .

———

No. 1237—I Pooja D/o Sri Navin Kumar Ambasta address-302/B Jagmano Shree garden, Ved Nagar, rukanpura, P.s-Rupaspura , P.o- B.V College Patna-800014 will now be known as Pooja Sinha by affidavit Number-27 dated 28.05.2014.

POOJA.

———

No. 1238—I, Kunal S/O Kundan Kumar R/O Sudhi Tola Lane , Mahendru, PS– Pirbahore, Patna-6 , Bihar declare vide Afdvt . No. 7083 dated 06.06.2014 that now onwards I shall be known as Kunal Gupta for all purposes.

KUNAL.

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सं॰ 08/आरोप-01-98/2014-9183 सा॰प्र॰ सामान्य प्रशासन विभाग ——— संकल्प 7 जुलाई 2014 श्री विनोद कुमार, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-2114/99, 1103/04, 697/11 तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी, खुटौना (मधुबनी) के विरूद्ध वर्ष, 2004 में बाढ़ राहत सामग्री (गेहूँ) की कालाबाजारी का आरोप राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक-716 दिनांक 23.10.2006 द्वारा प्रतिवेदित किया गया था। 2. श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, मधुबनी से प्राप्त स्पष्टीकरण के सम्य्‌क समीक्षोपरान्त संकल्प सं॰-1192 दिनांक 31.01.2008 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। संचालन पदाधिकारी, आयुक्त तिरहुत प्रमंडल, मुुजफ्फरपुर के पत्रांक-05 दिनांक 08.01.2014 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जाँच प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय पत्रांक-2752 दिनांक 26.02.2014 द्वारा आरोपित पदाधिकारी से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी। श्री कुमार के पत्रांक कैम्प-01 दिनांक 07.04.2014 द्वारा द्वितीय कारण-पृच्छा का उत्तर/स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। 3. जाँच पदाधिकारी के प्रतिवेदन एवं द्वितीय कारण-पृच्छा के समीक्षोपरान्त पाया गया कि आरोप सं॰-01 एवं आरोप सं॰-03 प्रमाणित नहीं होता है, परन्तु आरोप संख्या-02 एवं 04 आंशिक रूप से प्रमाणित है। आरोप सं॰-02 के संबंध में आरोपित पदाधिकारी का अभिकथन है कि अनुमंडल पदाधिकारी से अवशेष (133 क्ंिवटल) गेहूँ बेचने का आदेश प्राप्त कर 700/- रू॰ प्रति क्ंिवटल की दर से गेहूँ बेचकर अंचल नजारत में राशि जमा करवाया गया। आरोप सं॰-04 के संबंध में आरोपित पदाधिकारी का अभिकथन है कि उन्होंने किसी प्रावधान का उलंघन नहीं किया है, और नहीं कोई गलती की है। जाँच पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि मुखिया के अनुशंसा पर जन-वितरण विक्रेता के साथ अधिक परिवार सम्बद्ध करने में आरोपित पदाधिकारी, अकेले दोषी नहीं है, परन्तु इससे इनकी गलती कम नहीं होती है। अतः आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित माना जा सकता है। अवशेष गेहूँ को निलामी द्वारा बेचा जाना था, परन्तु इसे एक व्यक्ति विशेष को बेच दिया गया। यह सही है कि अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर गेहूँ की बिक्री आरोपित पदाधिकारी द्वारा की गयी, परन्तु निलाम करने पर बिक्री मुल्य अधिक भी हो सकता था। जन-वितरण विक्रेता के साथ किरासन तेल की मात्रा उपभोक्ता के अनुपात में ही सम्बद्ध किया जाना चाहिए था। बाढ़ राहत से संबंधित किरासन तेल की मात्रा 300 लि॰ संबंधित विक्रेता को जून, 2005 से अगस्त, 2005 तक दिया गया। गेहूँ की खुली निलामी नहीं करना एवं किरोसीन तेल का आवंटन तार्किक कारणों के बिना करना आरोपी पदाधिकारी का सही —त्य नहीं माना जा सकता है। 4. इन परिस्थितियों में यह स्पष्ट है कि आरोप संख्या-02 एवं 04 आंशिक रूप से प्रमाणित है एवं आरोपित पदाधिकारी का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया है। 5. अतः श्री विनोद कुमार, बि॰प्र॰से॰ के विरूद्ध आरोप सं॰-02 एवं 04 आंशिक रूप से प्रमाणित है। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 के तहत निम्नांकित शास्तियाँ दी जाती है :- (i) ''निन्दन'' (आरोप वर्ष-2004 के लिए) (ii) दो वेतन वृद्धियों की असंचयात्मक प्रभाव से रोक।23 (cid:18)बहार गजट, 23 जुलाई 2014 दंड प्रस्ताव पर प्रशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, केशव कुमार सिंह, संयुक्त सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 23 July 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2014-07-23.30/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2014-07-23.30.