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सं० 02 उ०नि० विविध (फैसिलिटेशन कॉन्सिल) 51
02 उ०नि० विविध (फैसिलिटेशन कॉन्सिल) 51/06-455—सूक्ष्म, लघु उद्यम फैसिलिटेशन
सूक्ष्म, लघु उद्यम फैसिलिटेशन कॉन्सिल
धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा अधिनियम 2006 की धारा-30 सहपठित उप-धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा अधिनियम 2006 की धारा-30 सहपठित उप-
लघु उद्यम फैसिलिटेशन कॉन्सिल नियमावली, उद्योग विभागीय अधिसूचना संख्या 3008 दिनांक 25.09.2007 द्वारा सूक्ष्म, लघु उद्यम फैसिलिटेशन कॉन्सिल नियमावली, उद्योग विभागीय अधिसूचना संख्या 3008 दिनांक 25
2007 अधिसूचित की गई है।
2. उक्त अधिनियम की धारा- 21 एवं सूक्ष्म, लघु उद्यम फैसिलिटेशन कॉन्सिल नियमावली, 2007 के नियम 3 के उक्त अधिनियम की धारा-21 एवं सूक्ष्म, लघु उद्यम फैसिलिटेशन कॉन्सिल नियमावली, 2007 के नियम 3 के आलोक में विभागीय ज्ञापांक 3304 दिनांक 26.10.2007 द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फैसिलिटेशन कॉन्सिल का आलोक में विभागीय ज्ञापांक 3304 दिनांक 26 2007 द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फैसिलिटेशन कॉन्सिल का गठन किया गया था। नियम 4 के आलोक में उक्त कौंसिल के सदस्यों का दो वर्षीय कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण किया गया था। नियम 4 के आलोक में उक्त कौंसिल के सदस्यों का दो वर्षीय कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण किया गया था। नियम 4 के आलोक में उक्त कौंसिल के सदस्यों का दो वर्षीय कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण कॉन्सिल का पुनर्गठन किया जाना है। कॉन्सिल का पुनर्गठन किया जाना है।
फलतः सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फैसिलिटेशन कॉन्सिल का पुनर्गठन निम्न प्रकार किया जाता हैः- फलतः सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फैसिलिटेशन कॉन्सिल का पुनर्गठन निम्न प्रकार किया जाता हैः- 3. फलतः सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फैसिलिटेशन कॉन्सिल का पुनर्गठन निम्न प्रकार किया जाता हैः-
1. उद्योग निदेशक, बिहार, पटना-
उद्योग निदेशक, बिहार, पटना- अध्यक्ष
2. विधि विभाग के प्रतिनिधि
विधि विभाग के प्रतिनिधि
(संयुक्त सचिव के स्तर से अन्यून पदाधिकारी)-
(संयुक्त सचिव के स्तर से अन्यून पदाधिकारी)- सदस्य
3. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एस०बी०आई०)-
संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एस०बी०आई०)- सदस्य 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 30303030 जुलाई जुलाई जुलाई जुलाई 2014201420142014 5. अध्यक्ष, बिहार उद्योग संघ- सदस्य vkns'k%& आदेश दिया जाता है कि इसे बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक, में प्रकाशित किया जाय। बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
सरकार के प्रधान सचिव।
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अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 619-571+10-ड*0ट*0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in