िनबंधन सं(cid:29)या पी0ट70-40 िनबंधन सं(cid:29)या (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार
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पटनापटनापटनापटना, , , , वृहःपवृहःपवृहःपवृहःपितवारितवारितवारितवार, , , , 31313131 जुलाई जुलाई जुलाई जुलाई 2014201420142014 पर्यावरण एवं वन विभाग ------- अधिसूचना 24 जुलाई 2014
02/2011-361(ई॰)/प॰व॰—भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना सं0 पर्या॰/वन-02/2011- भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस॰ओ॰ 1682 (ई॰) दिनांक 03.07.2014 के आलोक में अब बिहार सरकार, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, 2014 के आलोक में अब बिहार सरकार, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, संख्या एस॰ओ॰ 1682 (ई॰) दिनांक 03 ए॰ए॰) बिहार (जिसे इसमें इसके पश्चात् पटना को राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस॰ई॰आई॰ए॰ए॰) बिहार (जिसे इसमें इसके पश् पटना को राज्य पर्यावरण समाघात ाकरण'' कहा गया है) एवं राज्य विशेषज्ञ आकलन समिति (एस॰ई॰ए॰सी॰) बिहार (जिसे इसमें इसके पश्चात् ोषज्ञ आकलन समिति (एस॰ई॰ए॰सी॰) बिहार (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''प्राधिकरण'' कहा गया है) एवं राज्य विश् Agency) घोषित करती ''आकलन समिति'' कहा गया है) के सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए अभिकरण (Agency ''आकलन समिति'' कहा गया है) के सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए अभिकरण ( है।
रण एवं आकलन समिति के सभी कानूनी कृत्यों की बाबत सभी वित्तीय और संभार तंत्र संबंधी 2. प्राधिकरण एवं आकलन समिति के सभी कानूनी कृत्यों की बाबत सभी वित्तीय और संभार तंत्र संबंधी रण एवं आकलन समिति के सभी कानूनी कृत्यों की बाबत सभी वित्तीय और संभार तंत्र संबंधी समर्थन बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना उपलब्ध कराएगी। समर्थन बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना उपलब्ध कराएगी।
प्राधिकरण एवं आकलन समिति के अध्यक्ष और सदस्य को बैठक फीस भारत सरकार में EAC के सदस्यों प्राधिकरण एवं आकलन समिति के अध्यक्ष और सदस्य को बैठक फीस भारत सरकार में 3. प्राधिकरण एवं आकलन समिति के अध्यक्ष और सदस्य को बैठक फीस भारत सरकार में को देय बैठक फीस के अनुरूप होगी। यात्रा भत्ता और अन्य व्यय बिहार राज्य सरकार के नियमों के अनुसार बिहार को देय बैठक फीस के अनुरूप होगी। यात्रा भत्ता और अन्य व्यय बिहार राज्य सरकार के नियमों के अनुसार बिहार को देय बैठक फीस के अनुरूप होगी। यात्रा भत्ता और अन्य व्यय बिहार राज्य सरकार के नियमों के अनुसार बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना द्वारा संदत्त किया जायेगा। राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना द्वारा संदत्त किया जायेगा।
4. यह अधिसूचना जल प्रदूषण (निवारण एवं नि
यह अधिसूचना जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-18 के द्वा
18 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।
राज्यपाल के आदेष से,
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, विवेक कुमार सिंह, विवेक कुमार सिंह, सरकार के प्रधान सचिव। सरकार के प्रधान सचिव
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अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:1)बहार (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 625-571+10-ड70ट70पी0। (cid:1)बहार गजट Website: http://egazette.bih.nic.in Website: