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संकल्प
4444 vxLr 2014vxLr 2014vxLr 2014vxLr 2014
विषयः—राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को चिकित्सा भत्ता प्रतिमाह 200/- रुपये स्वीकृत किये जाने के कार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को चिकित्सा भत्ता प्रतिमाह 200/- रुपये स्वीकृत किये जाने के कार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को चिकित्सा भत्ता प्रतिमाह 200/- रुपये स्वीकृत किये जाने के संबंध् में।
स्वास्थ्य विभाग का ज्ञापांक
2001 द्वारा राज्य सरकार के पांक-14/एम0 6-03/96-5308 ;कद्ध दिनांक 24.07.2001 द्वारा राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को 100/- रुपये प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता के रुप में स्वीकृत है, जो दिनांक 01.06.2001 से प्रभावी है। पेंशनभोगियों को 100/- रुपये प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता के रुप में स्वीकृत है, जो दिनांक 01 2001 से प्रभावी है। वेतनमान/पेंशन पुनरीक्षण पर अनुशंसा देने हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुश्ांसा थी कि सेवा निवृत 2. वेतनमान/पेंशन पुनरीक्षण पर अनुशंसा देने हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुश्ांसा थी कि सेवा निवृत वेतनमान/पेंशन पुनरीक्षण पर अनुशंसा देने हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुश्ांसा थी कि सेवा निवृत कर्मचारियों को सेवारत कर्मियों की भांति 200/- रुपये प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता का भुगतान किया जाना चाहिए। कर्मचारियों को सेवारत कर्मियों की भांति 200/- रुपये प्रतिमाह चिकित्सा भ त्ता का भुगतान किया जाना चाहिए।
3. उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक म
उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को 200/- चिकित्सा भ
चिकित्सा भत्ता की दर के पुनरीक्षण का मामला राज्य सरकार के विचाराध्ीन था। सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य के पुनरीक्षण का मामला राज्य सरकार के विचाराध्ीन था। सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य के पुनरीक्षण का मामला राज्य सरकार के विचाराध्ीन था। सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को 200/-
200/- रुपये प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता स्वीकृत किया जाए।
2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 4444 अगःतअगःतअगःतअगःत 2014201420142014 आदेशः—आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इस संकल्प को राज्य सरकार के राजपत्रा के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बी0 राजेन्दर,
सचिव ;संसाध्नद्ध।