(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट
(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत 17171717 ौावण ौावण ौावण ौावण 1936 1936 1936 1936 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0 0 0 0 पटना पटना पटना पटना 645645645645) ) ) ) पटनापटनापटनापटना
पटनापटनापटनापटना, , , , शुबवारशुबवारशुबवारशुबवार, , , , 8888 अगःतअगःतअगःतअगःत 2014201420142014 संसदीय कार्य विभाग
--------
अधिसूचना
7 अगस्त 2014
सं0 सं0का0-1/वि0मं0(सदस्यों का वेतन एवं भत्ते)05-02/2011(पार्ट)-
सं0का0-1/वि0मं0(सदस्यों का वेतन एवं भत्ते)05-02/2011(पार्ट)-808—बिहार विधान मण्डल
बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) अधिनियम, 2006 (
8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग ान) अधिनियम, 2006 (अधिनियम सं0-16, 2006) की धारा-8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) निय करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार
ान) नियमावली, 2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :- (समय-समय पर यथा संशोधित) का संश्
बििबहहाारर वििवध्धााानन ममंंडडलल ((सस
ससददस्स्ययाोेंं ककाा ववेेततनन,, भ्भात्त्त्तोे एएववंं पपेेंंष्षानन)) ((ससंंष्षााोेध्धानन)) नििनययममााववललीी
ीी,, 22001144 1. संक्षिप्त नाम और आरंभ। -
का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) आरंभ। - (1) यह नियमावली बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2014 कही जा सकेगी।
ाोधन) नियमावली, 2014 कही जा सकेगी।
(2) यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।
(2) यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी। 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 8888 अगःतअगःतअगःतअगःत 2014201420142014 '' (4) रेल/विमान से यात्रा की सुविधा। - बिहार विधान मण्डल के पूर्व सदस्य को अधिकतम तीन सहयात्री के साथ भारत के भीतर किसी स्थान या स्थानों की यात्रा के लिए रेल/विमान यात्रा हेतु एक वित्तीय वर्ष में `1,00,000/- (एक लाख) तक की राशि अनुमान्य होगी :
परन्तु, वैसे पूर्व सदस्य भी, जो केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय के अधीन वेतन पर नियोजित हैं, रेल/विमान यात्रा के हकदार होंगे :
परन्तु और कि, वे रेल/विमान से की गयी यात्रा के लिए अपने विश्वविद्यालय/कॉलेज से यात्रा-भत्ता/दैनिक-भत्ता प्राप्त नहीं कर सकेंगे तथा उन्हें इस आशय का शपथ-पत्र, यथास्थिति, सचिव, विधान-सभा/सचिव, विधान परिषद् को एवं अपने नियोजन के प्राधिकार को देना होगा।''
बिहार-राज्यपाल के आदेष से,
बृज राज राय,