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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 11 August 2014

Published 11 August 2014

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2014-08-11.647
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:27)या पी0ट*0-40 िनबंधन सं(cid:27)या (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार

असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत 20202020 ौावण ौावण ौावण ौावण 1936 1936 1936 1936 ((((शशशश0000))))

((((संसंसंसं0 0 0 0 पटना पटना पटना पटना 647647647647) ) ) ) पटनापटनापटनापटना

पटनापटनापटनापटना, , , , सोमवारसोमवारसोमवारसोमवार, , , , 11111111 अगःतअगःतअगःतअगःत 2014201420142014 निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभागनिबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभागनिबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभागनिबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (निबंधन)(निबंधन)(निबंधन)(निबंधन) ---------------------------- अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाएंएंएंएं 23 जुलाई 201423 जुलाई 201423 जुलाई 201423 जुलाई 2014 बिहार स्टाम्प (लिखत का न्यून मूल्यांकन निवारण) (संषोधन) नियमावली, 2014 बिहार स्टाम्प (लिखत का न्यून मूल्यांकन निवारण) (संषोधन) नियमावली, 2014 बिहार स्टाम्प (लिखत का न्यून मूल्यांकन निवारण) (संषोधन) नियमावली, 2014 बिहार स्टाम्प (लिखत का न्यून मूल्यांकन निवारण) (संषोधन) नियमावली, 2014 बिहार स्टाम्प (लिखत का न्यून मूल्यांकन निवारण) (संषोधन) नियमावली, 2014 बिहार स्टाम्प (लिखत का न्यून मूल्यांकन निवारण) (संषोधन) नियमावली, 2014 बिहार स्टाम्प (लिखत का न्यून मूल्यांकन निवारण) (संषोधन) नियमावली, 2014 बिहार स्टाम्प (लिखत का न्यून मूल्यांकन निवारण) (संषोधन) नियमावली, 2014 बिहार स्टाम्प (लिखत का न्यून मूल्यांकन निवारण) (संषोधन) नियमावली, 2014 बिहार स्टाम्प (लिखत का न्यून मूल्यांकन निवारण) (संषोधन) नियमावली, 2014 बिहार स्टाम्प (लिखत का न्यून मूल्यांकन निवारण) (संषोधन) नियमावली, 2014 बिहार स्टाम्प (लिखत का न्यून मूल्यांकन निवारण) (संषोधन) नियमावली, 2014

सं0 I/एम1-1-54/2014-

-1-54/2014-3152315231523152—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम-II, 1899) की धारा-75 , 1899) की धारा-75 एतद्‌ द्वारा बिहार स्टाम्प (लिखत का न्यून मूल्यांकन निवारण) द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद्‌ द्वारा बिहार स्टाम्प (लिखत का न्यून मूल्यांकन निवारण) द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल नियमावली, 1995 (समय-समय पर यथा संशोधित) का संषोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः - नियमावली, 1995 (समय-समय पर यथा संशोधित) का संषोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः - नियमावली, 1995 (समय-समय पर यथा संशोधित) का संषोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः - 1111.... संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

2014 के प्रभाव से प्रवृत होगी।

द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

शब्द ''''''''राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षण की आवश्यकता निर्धारित किए जाने के उपरान्त संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।—(1) यह नियमावली बिहार स्टाम्प (लिखत का न्यून मूल्यांकन निवारण) (1) यह नियमावली बिहार स्टाम्प (लिखत का न्यून मूल्यांकन निवारण) ंषोधन) नियमावली 2014 कही जा सकेगी। (संषोधन) नियमावली 2014 कही जा सकेगी। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह दिनांक 01.04.2014 के प्रभाव से प्रवृत होगी। 2222.... बिहार स्टाम्प (लिखत का न्यून मूल्यांकन निवारण) नियमावली, 1995 के नियम-6 के उप-नियम (1) में प्रयुक्त बिहार स्टाम्प (लिखत का न्यून मूल्यांकन निवारण) नियमावली, 1995 के नियम-6 के उप-नियम (1) में प्रयुक्त बिहार स्टाम्प (लिखत का न्यून मूल्यांकन निवारण) नियमावली, 1995 के नियम-6 के उप-नियम (1) में प्रयुक्त नियम-6 के उप-नियम (2)(ग) या (2)(च) में वर्णित प्रावधानों के ाब्द, अंक एवं कोष्ठक ''''''''नियम-6 के उप-नियम (2)(ग) या (2)(च) में वर्णित प्रावधानों के शब्द ''''''''प्रत्येक वर्ष'''''''' शब्द, अंक एवं कोष्ठक अनुसार'''''''' द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएंगे। 3333.... बिहार स्टाम्प (लिखत का न्यून मूल्यांकन निवारण) नियमावली, 1995 के नियम-6 के उप-नियम (2)(ग) में प्रयुक्त बिहार स्टाम्प (लिखत का न्यून मूल्यांकन निवारण) नियमावली, 1995 के नियम-6 के उप-नियम (2)(ग) में प्रयुक्त बिहार स्टाम्प (लिखत का न्यून मूल्यांकन निवारण) नियमावली, 1995 के नियम-6 के उप-नियम (2)(ग) में प्रयुक्त राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षण की आवश्यकता निर्धारित किए जाने के उपरान्त'''''''' शब्द ''''''''प्रत्येक तीन वर्ष पर'''''''' शब्द द्वारा से प्रतिस्थापित किये जाएंगे। द्वारा से प्रतिस्थापित किये जाएंगे। बिहार स्टाम्प (लिखत का न्यून मूल्यांकन निवारण) नियमावली, 1995 के नियम-6 के उप-नियम (2)(घ) को बिहार स्टाम्प (लिखत का न्यून मूल्यांकन निवारण) नियमावली, 1995 के नियम-6 के उप-नियम (2)(घ) को 4444.... बिहार स्टाम्प (लिखत का न्यून मूल्यांकन निवारण) नियमावली, 1995 के नियम-6 के उप-नियम (2)(घ) को विलोपित किये जाएँगे।

5555.... बिहार स्टाम्प (लिखत का न्यून मूल्यांकन निवारण) नियमावली, 1995 के नियम-6 के उप-नियम (2) के खंड (च) न मूल्यांकन निवारण) नियमावली, 1995 के नियम-6 के उप-नियम (2) के खंड (च) न मूल्यांकन निवारण) नियमावली, 1995 के नियम-6 के उप-नियम (2) के खंड (च) ) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायगाः -

का उप-खंड (i) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायगाः - ''''''''(i) निबंधक महानिरीक्षक, प्रत्येक वर्ष नवम्बर माह में राज्य सरकार से राज्य के जिलों की न्यूनतम मूल्यांकन निबंधक महानिरीक्षक, प्रत्येक वर्ष नवम्बर माह में राज्य सरकार से राज्य के जिलों की न्यूनतम मूल्यांकन निबंधक महानिरीक्षक, प्रत्येक वर्ष नवम्बर माह में राज्य सरकार से राज्य के जिलों की न्यूनतम मूल्यांकन की मार्गदर्शक पंजी के पुनरीक्ष् ाण की आवश्यकता पर अनुमति प्राप्त करेंगे एवं इसकी सूचना सभी जिला की मार्गदर्शक पंजी के पुनरीक्षण की आवश्यकता पर अनुमति प्राप्त करेंगे एवं इसकी सूचना सभी जिला अवर निबंधकों को देंगे। अनुमति की सूचना प्राप्त होने पर जिला अवर निबंधक पूर्व वर्ष के माह दिसम्बर अवर निबंधकों को देंगे। अनुमति की सूचना प्राप्त होने पर जिला अवर निबंधक पूर्व वर्ष के माह दिसम्बर अवर निबंधकों को देंगे। अनुमति की सूचना प्राप्त होने पर जिला अवर निबंधक पूर्व वर्ष के माह दिसम्बर से उपरोक्त नवम्बर मास तक की अवधि में निबंधित सभी मौजों/शहरी क्षेत्र के वार्डो की से उपरोक्त नवम्बर मास तक की अवधि में निबंधित सभी मौजों/शहरी क्षेत्र के वार्डो की से उपरोक्त नवम्बर मास तक की अवधि में निबंधित सभी मौजों/शहरी क्षेत्र के वार्डो की2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 11111111 अगःतअगःतअगःतअगःत 2014201420142014 मुहल्लावार/लोकेशनवार प्रत्येक कोटि की भूमि/संपाि के लिए उच्चतम मूल्य दरों वाले पांच हस्तान्तरण दस्तावेज के औसत से संबंधित आँकड़े, अपने क्षेत्राधिकार सहित, अधीनस्थ सभी अवर निबंधकों से प्राप्त करेगा और सभी आँकड़े 31 दिसम्बर तक तैयार कर जिला मूल्यांकन समिति को उपलब्ध कराये जाएँगे।'''''''' 6666.... बिहार स्टाम्प (लिखत का न्यून मूल्यांकन निवारण) नियमावली, 1995 के नियम-6 के उप-नियम (2) के खंड (च) के उप-खंड (viii) के बाद निम्नलिखित नया उप-खंड (ix) जोड़ा जाएगाः - ''''''''(ix) पुनरीक्षण के दौरान जिला मूल्यांकन समिति प्राक्कलित न्यूनतम मूल्य की पूर्व निर्धारित किसी दर को प्रचलित बाजार दर से ज्यादा पाए जाने पर उसे प्रचलित बाजार मूल्य के बराबर अनुशंसित कर सकेगी।'''''''' 7777.... बिहार स्टाम्प (लिखत का न्यून मूल्यांकन निवारण) नियमावली, 1995 के नियम-6 के उप-नियम (2)(च) के प्रथम परन्तुक का प्रथम वाक्य ''''''''समिति द्वारा आकलित किए गए प्राक्कलित न्यूनतम मूल्य जिला अवर निबंधक द्वारा उपरोक्त उप-नियम (2)(च)(i) के अधीन यथा आपूरित पाँच उच्चतम हस्तान्तरण के औसत मूल्य की दर से कम नहीं होगा।'' '' '' '' एतद्‌ द्वारा विलोपित की जाती है।

8888.... बिहार स्टाम्प (लिखत का न्यून मूल्यांकन निवारण) नियमावली, 1995 के नियम-8 के उप-नियम (1) (2) एवं (3) (परन्तुकों को छोड़कर) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएंगेः -

(1)(1)(1)(1) ग्रामीण, पेरिफेरल एवं शहरी क्षेत्रों की भूमि/सम्पाि के प्राक्कलित न्यूनतम मूल्य की मार्गदर्शक पंजी राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षण की आवश्यकता निर्धारित किए जाने के उपरांत तदनुसार पुनरीक्षित किया जाएगा।

(2)(2)(2)(2) पुनरीक्षित न्यूनतम प्राक्कलित बाजार मूल्य जिला अवर निबंधकों द्वारा अधिसूचित किए जाने की अगली तिथि से कार्यान्वित होगा।''''''''

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संसंसंसंजय कुमार सिंह,जय कुमार सिंह,जय कुमार सिंह,जय कुमार सिंह, सरकार के सचिव।

23 जुलाई 201423 जुलाई 201423 जुलाई 201423 जुलाई 2014

सं0 I/एम1-1-54/2014-3152315231523152—उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेष का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संसंसंसंजय कुमार सिंह,जय कुमार सिंह,जय कुमार सिंह,जय कुमार सिंह, सरकार के सचिव।

The 23rd July 2014 THE BIHAR STAMP (PREVENTION OF UNDER VALUATION OF INSTRUMENTS) AMENDMENT RULES, 2014

3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 11111111 अगःतअगःतअगःतअगःत 2014201420142014

"(i) Inspector General of Registration shall get the approval of State Government in the month of November every year on the necessity for revision of guidance register of minimum valuation of the districts of the state and intimate District- Sub-Registrars about it. After receiving the information of approval, District- Sub-Registrars shall obtain for all categories of land/property figures of average of five conveyances having highest valuation rates in every category of land/property of all villages/wards of urban area muhalla-wise/location-wise registered within the period from the month December of the previous year to the aforesaid month of November from all registering officers of the sub-district of their jurisdiction including his own jurisdiction and shall present all figures before the District Valuation Committee by 31st December."

6. A new sub-rule (2)(f)(ix) shall be inserted after sub-rule (2)(f)(viii) of Rule-6 of the said the Bihar Stamp (Prevention of Under Valuation of Instruments) Rules,1995 as follows: - "In course of revision the District Valuation Committee after finding any rate of previously fixed estimated minimum value more than the existing market rate, may recommend it equal to the existing market rate."

7. The first sentence "That the valuation done by the committee shall not be less than the average value of five conveyances having highest value as supplied to it under clause (2)(f)(i) by the District-Sub-Registrars." used in first proviso of sub-rule (2)(f) of Rule-6 of the Bihar Stamp (Prevention of Under Valuation of Instruments) Rules, 1995 is here deleted.

8. Sub-rule (1), (2) & (3) of Rule-8 (except provisos) of the Bihar Stamp (Prevention of Under Valuation of Instruments) Rules,1995 shall be substituted by the following: - (1) Estimated minimum value of land/property of urban/peripheral/rural areas shall be revised accordingly after deciding the necessity of revision by the State Government.

(2) Revised Estimated Minimum Value shall be implemented from the date next to the notification by the District-Sub-Registrars.

By order of the Governor of Bihar, SANJAY KUMAR SINGH, Secretary to Government.

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अधी,क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 647-571+500-ड*0ट*0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 11 August 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2014-08-11.647/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2014-08-11.647.