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सं0 निग/सारा-4 (पथ) आरोप-118/13-299 (एस)
09 के आलोक में निम्न त्रुटियों/अनियमितताओं यथा- "(i)आलोच्य पथ के कि0मी0 87 प्रतिशत से 15.79 प्रतिशत तक ओभर साईज पाया गया। औसतन 4 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 12121212 अगःतअगःतअगःतअगःत 2014201420142014 गया था जबकि बी0यू0एस0जी0 परत में प्रयुक्त होने वाले स्टोन एग्रीगेट की जाँच MORT & H के 508-7 के अनुसार कार्य में प्रयुक्त होने के पूर्व ग्रेडिंग टेस्ट कराने का प्रावधान है। स्वीकृत प्राक्कलन में बी0यू0एस0जी0 परत के लिए निम्नतम बिटुमेन कौटेन्ट का 1.82 प्रतिशत प्रावधान नहीं है जैसा कि त्रुटि/अनियमितता संख्या-1 में किया गया है। अतः अनियमितता संख्या-1 में बिटुमेन कौटेन्ट का 0.98 प्रतिशत प्रावैधिक प्रासंगिकता नहीं है। एम0ओ0आर0टी0 एण्ड एच0 के टेबुल के 900-4 के क्रमांक-6 के अनुसार कार्य कराते समय हीं बिटुमेन कौटेन्ट की जाँच कराने का प्रावधान है। कालान्तर में बिटुमेन कौटेन्ट की जाँच करने पर बिटुमेन कौन्टेन्ट की जाँचफल में कमी आना संबंधित प्रावैधिक तथ्य पूर्णतः स्थापित है। एस0डी0बी0सी0 परत निर्माण के समय हॉट मिक्स प्लांट से बिटुमेन मिक्स निकलने के बाद इसके बिटुमेन कौन्टेन्ट की जाँच सुपौल पथ प्रमंडल अन्तर्गत कार्यरत गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल द्वारा की गयी थी एवं बिटुमेन कौन्टेन्ट की जाँच पूर्णतः विशिष्टि के अनुरूप प्रतिवेदित किया गया था। उक्त आधार पर श्री राम द्वारा अपने स्पष्टीकरण स्वीकार करने का अनुरोध किया गया। 3. श्री राम से प्राप्त स्पष्टीकरण को पुनरीक्षित मान्य दंड के आधार पर समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत पाया गया कि अनुमोदित मान्य दंड में पुनरीक्षण हेतु गठित समिति द्वारा बी0यू0एस0जी0 कार्य में अलकतरा की कमी के कारणों को ध्यान में रखते हुए अलकतरा की मात्रा 1.19 प्रतिशत तक पाये जाने पर टौलरेन्स के रूप में स्वीकार किया गया है, परन्तु इस मामले में अलकतरा की औसत मात्रा 0.98 प्रतिशत पायी गयी है जो निर्धारित टौलरेन्स 1.19 प्रतिशत से भी कम है, बी0एम0 कार्य में अलकतरा की कमी पुनरीक्षण मानदंड के अनुसार 2.94 तक पाये जाने पर टौलरेन्स के रूप में स्वीकार किया गया है, परन्तु इस मामले में अलकतरा की औसत मात्रा 1.89 प्रतिशत पायी गयी है जो निर्धारित टौलरेन्स से कम है तथा एस0डी0बी0सी0 कार्य में अलकतरा की मात्रा 4.19 प्रतिशत तक पाये जाने पर पुनरीक्षण मानदंड में टौलरेन्स के रूप में स्वीकार किया गया है, परन्तु इस मामले में अलकतरा की औसत मात्रा 2.70 प्रतिशत पाया गया। इस तरह स्पष्ट है कि पायी गयी त्रुटियों एवं अनियमितताओं के लिए श्री राम दोषी हैं। 4. तद्आलोक में श्री रण विजय राम, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, सुपौल सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, खगड़िया के प्राप्त स्पष्टीकरण पत्रांक-802 दिनांक 11.11.11 को स्वीकार योग्य नहीं मानते हुए सरकार के निर्णय के आलोक में निम्न दंड संसूचित किया जाता है :- (i) दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।
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अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 658-571+10-ड+0ट+0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in