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सं॰ निग/सारा-2 (पथ)-55/03-521 (एस) 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 12121212 अगःतअगःतअगःतअगःत 2014201420142014 के समीक्षोपरान्त सरकार के निर्णय अनुसार इनके पेंशन शून्य करने के प्रस्ताव पर पत्रांक-7091 (एस) अनु0 दिनांक 04.09.13 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की मांग की गयी है। 4. बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने पत्रांक-2080 दिनांक 19.12.13 द्वारा श्री साहू के पेंशन शून्य किये जाने संबंधी प्रस्तावित विभागीय दंड पर असहमति व्यक्त करते हुए प्रस्तावित दंड को अनुपातिक नहीं बताया। बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त परामर्श के आलोक में पुनः समीक्षोपरांत यह स्थापित पाया गया कि "सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंताओं को दिये गये `7,41,286.00 के अग्रिम का लेखा समायोजन नहीं किये जाने, लोक निर्माण लेखा संहिता एवं सरकार के वित्तीय निदेशों का स्पष्ट उल्लंघन किये जाने एवं योजना के कार्यान्वयन में बरती गयी अनियमितता" श्री साहू के गंभीर कदाचार का परिचायक है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस तरह श्री साहू सरकार को हुई वित्तीय क्षति एवं गंभीर कदाचार के लिए स्पष्टतः दोषी हैं। इस दृष्टिकोण से विभाग द्वारा प्रस्तावित दंड युक्ति-युक्त एवं समानुपातिक पाते हुए, एवं आयोग के सलाह को बाध्यकारी नहीं मानते हुए श्री सरयुग साहू, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, रामनगर सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए निम्न दंड संसूचित किया जाता है- (क) इनका पेंशन शून्य पर निर्धारित किया जाता है।
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अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 659-571+10-ड*0ट*0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in