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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 12 August 2014

Published 12 August 2014

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2014-08-12.659
Languages
English, Hindi

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सं॰ निग/सारा-2 (पथ)-55/03-521 (एस)निग/सारा-2 (पथ)-55/03-521 (एस)—श्री सरयुग साहू, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, श्री सरयुग साहू, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, ल्प ज्ञापांक-5997 (एस) रामनगर के पदस्थापन काल में बरती गयी अनियमितता के लिए गठित 25 आरोपों के लिए संकल्प ज्ञापांक-5997 (एस) रामनगर के पदस्थापन काल में बरती गयी अनियमितता के लिए गठित 25 आरोपों के लिए संक अनु0 दिनांक 17.08.96 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई एवं उनके सेवानिवृत होने के उपरांत उक्त विभागीय 96 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई एवं उनके सेवानिवृत होने के उपरांत उक्त विभागीय 96 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई एवं उनके सेवानिवृत होने के उपरांत उक्त विभागीय 02 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत कार्यवाही को संकल्प ज्ञापांक-2643 (एस) दिनांक 04.04.02 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत कार्यवाही को संकल्प ज्ञापांक-2643 (एस) सम्परिवर्तित किया गया। 2. श्री साहू द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होने के कारण प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से श्री साहू द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होने के कारण प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से विभागीय कार्यवाही में भाग लेने एवं पत्राचार/स्थायी पता उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया, परन्तु फलाफल अप्राप्त विभागीय कार्यवाही में भाग लेने एवं पत्राचार/स्थायी पता उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया, परन्तु फलाफल अप्राप्त विभागीय कार्यवाही में भाग लेने एवं पत्राचार/स्थायी पता उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया, परन्तु फलाफल अप्राप्त प ज्ञापांक-14163 (एस) अनु0 रहा। अंततः श्री साहू द्वारा कोई सकारात्मक पहल नहीं करने के कारण विभागीय संकल्प ज्ञापांक-14163 (एस रहा। अंततः श्री साहू द्वारा कोई सकारात्मक पहल नहीं करने के कारण विभागीय संकल् दिनांक 23.12.11 द्वारा मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, दरभंगा को संचालन पदाधिकारी 11 द्वारा मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, दरभंगा को संचालन पदाधिकारी 11 द्वारा मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, दरभंगा को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हुए एकपक्षीय सुनवाई कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हुए एकपक्षीय सुनवाई कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हुए एकपक्षीय सुनवाई कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा एकतरफा सुनवाई करते हुए श्री साहू के विरूद्ध गठित 25 आरोपों में से आरोप संख्या-23 से 25 यथा-सहायक गठित 25 आरोपों में से आरोप संख्या-23 से 25 यथा-सहायक द्वारा एकतरफा सुनवाई करते हुए श्री साहू के विरूद्ध अभियंता एवं कनीय अभियंताओं को दिये गये `7,41,286.00 के अग्रिम का लेखा समायोजन नहीं करने, लोक निर्माण 00 के अग्रिम का लेखा समायोजन नहीं करने, लोक निर्माण अभियंता एवं कनीय अभियंताओं को दिये गये लेखा संहिता एवं सरकारी के वित्तीय निदेश का स्पष्ट उल्लंघन करने एवं योजना के कार्यान्वयन में लेखा संहिता एवं सरकारी के वित्तीय निदेश का स्पष्ट उल्लंघन करने एवं योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता को लेखा संहिता एवं सरकारी के वित्तीय निदेश का स्पष्ट उल्लंघन करने एवं योजना के कार्यान्वयन में प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर श्री साहू से विभागीय प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर श्री साहू से विभागीय प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर श्री साहू से विभागीय 02.05.12 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी, परन्तु श्री साहू के पत्राचार 12 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी, परन्तु श्री साहू के पत्राचार पत्रांक-4616 (एस) अनु0 दिनांक 02 त के माध्यम से पत्रांक-3012 पता/स्थायी पता उपलब्ध नहीं करने के कारण उक्त कारण पृच्छा की मांग प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पत्रांक-3012 पता/स्थायी पता उपलब्ध नहीं करने के कार दिनांक 10.05.12 द्वारा की गयी। 3. प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग किये जाने के उपरांत भी श्री साहू ने अपना प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग किये जाने के उपरांत भी श्री साहू ने अपना प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग किये जाने के उपरांत भी श्री साहू ने अपना द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर समर्पित नहीं किया और न ही विभाग को अपना पत्राच ार पता/स्थायी पता उपलब्ध कराया। द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर समर्पित नहीं किया और न ही विभाग को अपना पत्राचार पता/स्थायी पता उपलब्ध कराया। तत्पश्चात्‌ श्री साहू के विरूद्ध गठित आरोपों में प्रमाणित पाये गये आरोप यथा-सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंताओं तत्पश्चात्‌ श्री साहू के विरूद्ध गठित आरोपों में प्रमाणित पाये गये आरोप यथा-सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंताओं तत्पश्चात्‌ श्री साहू के विरूद्ध गठित आरोपों में प्रमाणित पाये गये आरोप यथा-सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंताओं को दिये गये `7,41,286.00 के अग्रिम का लेखा समायोजन नहीं करने, लोक निर्माण लेखा संहिता एवं सरकारी के 00 के अग्रिम का लेखा समायोजन नहीं करने, लोक निर्माण लेखा संहिता एवं सरकारी के 00 के अग्रिम का लेखा समायोजन नहीं करने, लोक निर्माण लेखा संहिता एवं सरकारी के देश का स्पष्ट उल्लंघन करने एवं योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता के लिए दोषी मानते हुए पूरे मामले देश का स्पष्ट उल्लंघन करने एवं योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता के लिए दोषी मानते हुए पूरे मामले वित्तीय निदेश का स्पष्ट उल्लंघन करने एवं योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता के लिए दोषी मानते हुए पूरे मामले 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 12121212 अगःतअगःतअगःतअगःत 2014201420142014 के समीक्षोपरान्त सरकार के निर्णय अनुसार इनके पेंशन शून्य करने के प्रस्ताव पर पत्रांक-7091 (एस) अनु0 दिनांक 04.09.13 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की मांग की गयी है। 4. बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने पत्रांक-2080 दिनांक 19.12.13 द्वारा श्री साहू के पेंशन शून्य किये जाने संबंधी प्रस्तावित विभागीय दंड पर असहमति व्यक्त करते हुए प्रस्तावित दंड को अनुपातिक नहीं बताया। बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त परामर्श के आलोक में पुनः समीक्षोपरांत यह स्थापित पाया गया कि "सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंताओं को दिये गये `7,41,286.00 के अग्रिम का लेखा समायोजन नहीं किये जाने, लोक निर्माण लेखा संहिता एवं सरकार के वित्तीय निदेशों का स्पष्ट उल्लंघन किये जाने एवं योजना के कार्यान्वयन में बरती गयी अनियमितता" श्री साहू के गंभीर कदाचार का परिचायक है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस तरह श्री साहू सरकार को हुई वित्तीय क्षति एवं गंभीर कदाचार के लिए स्पष्टतः दोषी हैं। इस दृष्टिकोण से विभाग द्वारा प्रस्तावित दंड युक्ति-युक्त एवं समानुपातिक पाते हुए, एवं आयोग के सलाह को बाध्यकारी नहीं मानते हुए श्री सरयुग साहू, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, रामनगर सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए निम्न दंड संसूचित किया जाता है- (क) इनका पेंशन शून्य पर निर्धारित किया जाता है।

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अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 659-571+10-ड*0ट*0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 12 August 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2014-08-12.659/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2014-08-12.659.