(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट
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असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत 22222222 ौावण ौावण ौावण ौावण 1936 1936 1936 1936 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0 0 0 0 पटना पटना पटना पटना 661661661661) ) ) ) पटनापटनापटनापटना
पटनापटनापटनापटना, , , , बुधवारबुधवारबुधवारबुधवार, , , , 13131313 अगःतअगःतअगःतअगःत 2014201420142014 वित्त विभागवित्त विभागवित्त विभागवित्त विभाग ------------------------------------ अधिसूचना अधिसूचना अधिसूचना अधिसूचना
12 अगस्त 12 अगस्त 12 अगस्त 12 अगस्त 2014201420142014
।-(1) यह नियमावली बिहार सामान्य भविष्य निधि संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभसंक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभसंक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभसंक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ ।-(1) यह नियमावली बिहार सामान्य भविष्य निधि ो0-126/13-1130/वि0—भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक के सं0 वि0(27)पे0को0-126/13-1130/वि0 भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार सामान्य भविष्य निधि अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार सामान्य भविष्य निधि अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली 1948 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है :- नियमावली 1948 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है :- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभसंक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभसंक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभसंक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ (संशोधन) नियमावली, 2014 कही जा सकेगी । (संशोधन) नियमावली, 2014 कही जा सकेगी ।
इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा । (3) यह तुरत प्रवृत होगी । (3) यह तुरत प्रवृत होगी ।
उक्त नियमावली, 1948 के नियम 16 का उप-नियम (1) निम्नलिखित द्वारा
नियम (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित 2. उक्त नियमावली, 1948 के नियम 16 का उप किया जायेगा :-
2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 13131313 अगःतअगःतअगःतअगःत 2014201420142014 The 12th August 2014 No. F(27)pen-126/13-1130/F—In exercise of the power conferred under Proviso toArticle 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules/provision to amend the Bihar General Provident Fund Rule, 1948 :-
1. Short title, extent and commencement.—(1) These rules may be called The Bihar General Provident Fund (amendment) Rules, 2014.
(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (3) It shall come in force at once.
2. Sub-rule (1) of Rule 16 of The Said Rules, 1948 shall be substituted by the following :- " (1) An advance shall be recovered from the subscriber in such number of equal monthly installments as the sanctioning authority may direct but such number shall not be less than twelve and not more than thirty six. A subscriber may, at his option, repay more than one installment in a month. Each installment shall be a number of whole rupees, the amount of the advance may be raised or reduced, if necessary, to permit the fixation of such installments."