िनबंधन सं(cid:25)या पी0ट(0-40 िनबंधन सं(cid:25)या (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत 22222222 ौावण ौावण ौावण ौावण 1936 1936 1936 1936 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0 0 0 0 पटना पटना पटना पटना 666666666666) ) ) ) पटनापटनापटनापटना
पटनापटनापटनापटना, , , , बुधवारबुधवारबुधवारबुधवार, , , , 13131313 अगःतअगःतअगःतअगःत 2014201420142014 ÑÅÖâà=ÑçLâìCäeââ=äÑéçâóX=
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áòÇâÑDâê=ÑÇXâ=íâêâ=Öp=^= ÖàëàâÉ=ÉèÑxâXâz= ÖàëàâÉ=ÉèÑxâXâ 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 13131313 अगःतअगःतअगःतअगःत 2014201420142014 fcgkj foÙk fo/ks;d] 2014= [Ñç∫ä∫Ñç∫CNO]OMNQ⁄ प्रस्तावनाप्रस्तावनाप्रस्तावनाप्रस्तावना& बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम 1994 में संशोधन करने के लिए विधेयक। बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम 1994 में संशोधन करने के लिए विधेयक। बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम 1994 में संशोधन करने के लिए विधेयक। बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम 1994 में संशोधन करने के लिए विधेयक। भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-
1- laf{kIr uke] foLrkj vkSj izkjEHk A& (1) यह अधिनियम बिहार वित्त अधिनियम, 2014 कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा। करारोपण अधिनियम 1994 की धारा-5 में संशोधन ।----उक्त अधिनियम 2222.... बिहार मोटर वाहन बिहार मोटर वाहन बिहार मोटर वाहन बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 की धारा-5 में संशोधन । करारोपण अधिनियम 1994 की धारा-5 में संशोधन । करारोपण अधिनियम 1994 की धारा-5 में संशोधन ।
1994 की धारा-5 की उप-धारा (7) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायगा :-
''परन्तु यदि कोई तिपहिया वाहन, टैक्सी, मोटर कैब, या मैक्सी कैब महिला के नाम पर व्यवसायिक वाहन के रूप में निबंधित है एवं उनकी स्वयं की व्यवसायिक अनुज्ञप्ति नहीं होने के कारण टैक्स छूट का लाभ नहीं मिल पाया है, और पूरे कर का भुगतान कर दिया है, वैसी स्थिति में, उक्त महिला को समुचित वैध व्यवसायिक ड्राईविंग अनुज्ञप्ति प्राप्त कर लेने के बाद इस आशय की अनुज्ञप्ति एवं प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 की अनुसूची-1 भाग-'ख' के अधीन विनिर्दिष्ट दर से पथकर की वापसी का हक होगा ।''
बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-7 में संशोधन ।।।।----उक्त अधिनियम, 3333.... बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-7 में संशोधन बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-7 में संशोधन बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-7 में संशोधन
1994 की धारा-7 की उप-धारा (8) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायगी :-
''(8) ''(8) ''(8) ''(8) टै्रक्टर के वैट रहित क्रय मूल्य का 4.5% (साढ़े चार प्रतिशत) एक मुश्त आजीवन पथकर देय होगा ।
परन्तु यह कि ट्रैक्टर के टे्रलर के निबंधन के समय ट्रेलर से कोई पथकर वसूलनीय नही होगा।
रवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की अनुसूची-1 में संशोधन ।- बिहार 4444.... बिहार मोटबिहार मोटबिहार मोटबिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की अनुसूची-1 में संशोधन ।- रवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की अनुसूची-1 में संशोधन ।- रवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की अनुसूची-1 में संशोधन ।- मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 का अनुसूची 1 भाग (ग) का क्रम संख्या-3-क (ii) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायगी :-
''(ii) टैक्सी/मोटर कैब/मैक्सी कैब पर वैट रहित क्रयमूल्य का 7% की दर से 15 वर्षों के लिए एक मुश्त कर उद्गृहीत किया जायगा ।
परन्तु ऐसे वाहनों द्वारा भुगतेय एक मुश्त कर की गणना पहले भुगतान की गई कर की राशि को अनुसूची-1 के अनुसार घटाकर की जायगी ।
बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 का अनुसूची-1 के भाग (ग) के क्रम के क्रम के क्रम के क्रम 5555.... बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 का अनुसूची-1 के भाग (ग) बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 का अनुसूची-1 के भाग (ग) बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 का अनुसूची-1 के भाग (ग) संख्या-संख्या-संख्या-संख्या-4 में संशोधन।- 4 में संशोधन।- 4 में संशोधन।- 4 में संशोधन।- बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 का अनुसूची-1 भाग (ग) क्रम संख्या-4 का निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, यथा :-
| 1 | मालवाहक, मोटर कैब एवं मैक्सी क ब ै से अन्यथा पैसेन्जर परिवहन वाहन (चालक एवं संवाहक को छोड़कर)- | कर की दर वार्षिक (साधारण बस) | कर की दर वार्षिक (सेमी डीलक्स) | कर की दर वार्षिक (डीलक्स) | कर की दर वार्षिक (वाल्वो, मर्सीडीज एवं उसके समतुल्य बस) |
| (क) | 13 व्यक्तियों से अन्यून और 26 व्यक्तियों स े अनधिक बैठान क्षमता। | रू0 500 प्रति सीट | रू0 625 प्रति सीट | रू0 735 प्रति सीट | - |
| (ख) | 27 व्यक्तियों से अन्यून और 32 व्यक्तियों स े अनधिक बैठान क्षमता । | रू0 550 प्रति सीट | रू0 700 प्रति सीट | रू0 810 प्रति सीट | - |
| (ग) | 33 व्यक्तियों या उससे अधिक बैठान क्षमता । | रू0 650 प्रति सीट | रू0 820 प्रति सीट | रू0 975 प्रति सीट | - |
| (घ) | वाल्वो, मर्सीडीज एवं उसके समतुल्य बस | - | - | - | रू0 1250 |
1. कर के लिए किसी बस में एक स्लीपर सीट की गणना दो बैठान सीट के रूप में की जायगी। 2. (क) सभी परिवहन वाहनों के मोटर वाहन कर की गणना, व्हील बेस पर आधारित यात्रियों के लिए बैठान संख्या पर निम्नलिखित तालिका में स्तम्भ 2, 3, 4 में इंगित के अनुसार की जाएगी :-
| व्हील वेस | साधारण बस | सेमी डीलक्स बस | डीलक्स बस |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 228 | 61 | 49 | 41 |
| 216 | 55 | 44 | 37 |
| 210 | 54 | 43 | 36 |
| 206 | 53 | 42 | 35 |
| 205 | 53 | 42 | 35 |
| 203 | 53 | 42 | 35 |
| 204 | 53 | 42 | 35 |
| 190 | 48 | 38 | 32 |
| 180 | 40 | 32 | 27 |
| 179 | 38 | 30 | 25 |
| 176 | 37 | 30 | 25 |
| 167 | 33 | 26 | 22 |
| 166 | 33 | 26 | 22 |
| 165 | 33 | 26 | 22 |
| 163 | 32 | 26 | 21 |
| 143 | 28 | 22 | 19 |
| 142 | 25 | 20 | 17 |
(ख) कंपनी द्वारा निर्मित मोटर वाहनों की दशा में, केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम-126 के अनुसार, प्राधिकृत एजेन्सी द्वारा अनुमोदित सीटों के आधार पर, कर की गणना की जाएगी ।
वित्तीय संलेख
राज्य के संसाधनों में अभिवृद्धि की आवश्यकता को दृष्टिपथ में रखते हुए कतिपय उपाय चिन्हित किए गये हैं जिनसे राजस्व में अभिवृद्धि लायी जा सके। इन उपायों को कार्यान्वित करने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम,1994 में संशोधन का प्रस्ताव है।
(बिजेन्द्र प्रसाद यादव)(बिजेन्द्र प्रसाद यादव)(बिजेन्द्र प्रसाद यादव)(बिजेन्द्र प्रसाद यादव) भार-साधक सदस्य ।4 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 13131313 अगःतअगःतअगःतअगःत 2014201420142014
उद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतु
राज्य के संसाधनों में अभिवृद्धि आवश्यक है। उपर्युक्त लक्ष्य की पूर्ति हेतु राजस्व अभिवृद्धि के लिए उपाय चिन्हित किये गये हैं। कुछ उपाय ऐसे हैं जहॉ कर दरों के युक्तिकरण से राजस्व संग्रहण में उछाल आने की संभावना है। राजस्व अभिवृद्वि हेतु चिन्हित इन उपायों को कार्यान्वित करने के लिए अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है। यहीं इस विधेयक का उद्देश्य है और इसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ट है ।
(बिजेन्द्र प्रसाद यादव)(बिजेन्द्र प्रसाद यादव)(बिजेन्द्र प्रसाद यादव)(बिजेन्द्र प्रसाद यादव)
भार-साधक सदस्य । पटना
प्रभारी सचिव, दिनांक 01 अगस्त, 2014
बिहार विधान-सभा ।
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अधी*क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु0ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 666-571+10-ड(0ट(0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in