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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 13 August 2014

Published 13 August 2014

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2014-08-13.670
Languages
English, Hindi

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और, चूँकि, उक्त अधिनियम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उसमें संशोधन अपेक्षित है; भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ ।- (1) यह अधिनियम बिहार चिकित्सा सेवा संस्थान और व्यक्ति सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहा जा सकेगा । (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । (3) यह तुरत प्रवृत्त होगा । 2. बिहार अधिनियम 18, 2011 की धारा-3 में संशोधन ।— उक्त अधिनियम, 2011 की धारा-3 की द्वितीय पंक्ति में शब्द "होगा" के बाद चिह्मांकन कॉलन "%" को पूर्णविराम "।" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा और धारा-3 के सभी परन्तुक एतद्‌ द्वारा विलोपित किये जायेंगे । 3. बिहार अधिनियम 18, 2011 में नई धारा-3क का जोड़ा जाना ।- उक्त अधिनियम, 2011 की धारा-3 के बाद निम्नलिखित एक नई धारा-3क जोड़ी जायेगी :- "3क चिकित्सा सेवा संस्थान एवं व्यक्ति के विरूद्ध लापरवाही का आरोप ।- चिकित्सा सेवा संस्थान एवं व्यक्ति के विरूद्ध मरीजों के उपचार में लापरवाही की शिकायत प्राप्त होने पर, राज्य सरकार अथवा सम्बन्धित जिला पदाधिकारी को, उस विषय की जाँच-पड़ताल सुयोग्य चिकित्सकों की कमिटी द्वारा कराने एवं जाँच-पड़ताल के परिणाम के आधार पर, यथोचित कार्रवाई करने की शक्ति होगी ।"

उद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतु बिहार चिकित्सा सेवा से संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध हिंसा तथा बिहार राज्य के चिकित्सा सेवा संस्थानों की सम्पत्ति के नुकसान का निवारण एवं उससे संबंधित एवं आनुषंगिक विषयों के लिए बिहार चिकित्सा सेवा संस्थान और व्यक्ति सुरक्षा अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 18, 2011) बनाया गया था। अधिनियम की कंडिका 3 के परन्तुक की वजह से इसके मूल भावना जिसके द्वारा व्यक्ति तथा संस्थान की सुरक्षा के उपाय किये गये हैं, में व्यवधान होता है, यदि चिकित्सक की गलती है तो उसे दण्डित करने का प्रावधान अलग से होना चाहिए। इसी उद्देश्य से उक्त अधिनियम, 2011 की कंडिका 3 के सभी परन्तुक को विलोपित कर एक नई धारा-3क जोड़ते हुए इसे संशोधित किया जाना है । अतः उक्त अधिनियम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए बिहार चिकित्सा सेवा संस्थान और व्यक्ति सुरक्षा अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 18, 2011) में संशोधन करना इसका उद्देश्य है और यही इस विधेयक का अभीष्ट है ।

((((रामधनी सिंहरामधनी सिंहरामधनी सिंहरामधनी सिंह)))) भार-साधक सदस्य । पटना दिनांक 23 जुलाई, 2014

प्रभारी सचिव, बिहार विधान-सभा ।————— अधी+क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 670-571+10-ड)0ट)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 13 August 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2014-08-13.670/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2014-08-13.670.