पर्यावरण एवं वन विभाग
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अधिसूचना
13 अगस्त 2014
सं0 बि0 व0 से0 (स्था0)-07/2012
बि0 व0 से0 (स्था0)-07/2012-2417/प0व0—वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-4685, दिनांक की अधिसूचना संख्या-4685, दिनांक 25.06.2003 तथा संख्या-1802 दिनांक
2003 तथा संख्या-1802 दिनांक 23.03.2006 तथा 3ए0-2वे0पु0-18/2009 -7549 दिनांक
ए0-2वे0पु0-18/2009 -7549 दिनांक 13.7.2010 एवं
2010 के आलोक में बिहार वन सेवा के निम्नांकित संकल्प संख्या-ज्ञापांक-3ए-2वे0पु0-18/2009-7566 दिनांक-14.07.2010 के आलोक में बिहार वन सेवा के निम्नांकित संकल्प संख्या-ज्ञापांक-3ए-2वे0पु0-18/2009-7566 दिनांक-
सीधी भर्ती के सहायक वन संरक्षक के स्तर के पदाधिकारियों को बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति सीधी भर्ती के सहायक वन संरक्षक के स्तर के पदाधिकारियों को बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति सीधी भर्ती के सहायक वन संरक्षक के स्तर के पदाधिकारियों को बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति
| क्र0सं0 | पदाधिेकारी का नाम | योगदान की तिथि | प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की देय तिथि | द्वित्तीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की देय त्त उन्नयन की देय तिथि |
| 1 | श्री मिहिर कुमार झा | 15.04.1988 | 15.04.2000 | 01.01.2009 |
| 2 | श्री दिनेश कुमार दास | 15.04.1988 | 15.04.2000 | 01.07.2012 |
| 3 | श्री सुनील कुमार सिन्हा | 15.04.1988 | 15.04.2000 | 01.01.2009 |
| 4 | श्री पातंजलि कुमार चौधरी पातंजलि कुमार चौधरी | 15.04.1988 | 15.04.2000 | 01.01.2009 |
| क्र0सं0 | पदाधिेकारी का नाम | योगदान की तिथि | प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की देय तिथि | द्वित्तीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की देय तिथि |
| 5 | श्री नन्द कुमार मांझी | 15.04.1988 | 15.04.2000 | 01.01.2009 |
| 6 | श्री नरेश प्रसाद | 15.04.1988 | 15.04.2000 | 01.01.2009 |
| 7 | श्री प्रभाकर झा | 11.08.1989 | 11.08.2001 | 11.08.2009 |
2. वर्णित पदाधिकारियों का वेतन निर्धारण वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या-1802 दिनांक23.03.2006 एवं ज्ञापांक-7566 दिनांक 14.07.2010 में निहित प्रावधानों के आलोक में मौलिक नियमावली 22 (1) (ए) (1) के अनुसार किया जायेगा।
3. वित्तीय लाभ वैयक्तिक आधार पर मिलने के कारण उनका वरीयता से कोई सरोकार नहीं होगा। 4. उपर्युक्त किसी भी पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित कर्मी को प्रदत्त ए0सी0पी0 योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रत्नेश झा,