निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ------- अधिसूचना शुद्धि पत्र 12 अगस्त 2014
अ0नि0)02-01/2013-3442—निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा पूर्व मे
02.14 के साथ संलग्न अंग्रेजी अनुवाद में निम्नलिखित त्रुटि सुधार किया जाता है सं0 7/स्था0(स0अ0नि0)02-01/2013-3442 अधिसूचना संख्या- 889 दिनांक 21.02 1. Schedule 'A' :- See Rule 7 (3)(iii)
See Rule 7 (3)(iii) की कंडिका 1 (2) में "165c.m." के स्थान पर
निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत लिखित त्रुटि सुधार किया जाता हैः- के स्थान पर "155c.m." पढ़ा जाय।
2. Schedule 'A' :- See Rule 7 (3)(iii)
See Rule 7 (3)(iii) की कंडिका 2 (2) में "Extended -84 c.m. (minimum)
84 c.m. (minimum)" के बाद निम्नलिखित पंक्ति पढ़ा जायः- बाद निम्नलिखित पंक्ति पढ़ा जायः-
There must be difference of at least 5 c.m. in the chest when being extended
5 c.m. in the chest when being extended)" See Rule 7 (3)(iii) की कंडिका 2 (4) में "Unextended- 79 c.m. (minimum)
79 c.m. (minimum)" "(There must be difference of at least 3. Schedule 'A' :- See Rule 7 (3)(iii) के बाद निम्नलिखित पंक्ति पढ़ा जाय :- के बाद निम्नलिखित पंक्ति पढ़ा जाय :-
84 c.m. (minimum)"
अधिसूचना सं0 889 दिनांक 21
"Extended- 84 c.m. (minimum) अधिसूचना सं0 889 दिनांक 21.02.2014 के अंगे्रजी अनुवाद को इस हद तक संशोधित समझा जाय।
ाद को इस हद तक संशोधित समझा जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राज्यपाल के आदेश से, ह0)/अस्पष्ट, (ह0 सरकार के सचिव। सरकार के सचिव।
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