la0 अ0सं0क0-14-07/2007—1652 vYila[;d dY;k.k foHkkx &&&&&&&&&&&&&&&& ladYi 14 vxLr 2014 अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नये 15-सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन हेतु जिला स्तरीय समितियों का विषयः- अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नये 15-सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन हेतु जिला स्तरीय समितियों का अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नये 15-सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन हेतु जिला स्तरीय समितियों का पुनर्गठन ।
अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक समानता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावनाः- अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक समानता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री द्वारा अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक समानता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री द्वारा
5-सूत्री कार्यक्रम घोषित है । इस कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन हेतु सतत अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ नया 15-सूत्री कार्यक्रम घोषित है । इस कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन हेतु सतत अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ नया 1
अनुश्रवण एवं प्रगति प्रतिवेदित करने के विचार से सरकार के दिशा निदेश के आलोक में प्रत्येक जिला में एक अनुश्रवण एवं प्रगति प्रतिवेदित करने के विचार से सरकार के दिशा निदेश के आलोक में प्रत्येक जिला में एक अनुश्रवण एवं प्रगति प्रतिवेदित करने के विचार से सरकार के दिशा निदेश के आलोक में प्रत्येक जिला में एक जिला स्तरीय समिति गठित किया जाना है । जिला स्तरीय समिति गठित किया जाना है ।
संकल्पः- राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में 15-स ूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का पुनर्गठन निम्न प्रकार राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में 15-सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का पुनर्गठन निम्न प्रकार किया जाता है :-
1. जिला पदाधिकारी - अध्यक्ष
अध्यक्ष
2. 15-सूत्री कार्यक्रम लागू करने वाले
15-सूत्री कार्यक्रम लागू करने वाले
कार्यालयों के जिला स्तरीय पदाधिकारी
कार्यालयों के जिला स्तरीय पदाधिकारी - सदस्य
सदस्य
3. जिला पंचायती राज सस्थाओं/
जिला पंचायती राज सस्थाओं/
स्वशासी जिला कॉन्सिल के प्रतिनिधि
स्वशासी जिला कॉन्सिल के प्रतिनिधि - सदस्य
सदस्य 2 4. जिला के अल्पसंख्यक कार्य - सदस्य से संम्बद्ध ख्याति प्राप्त संस्थानों के तीन प्रतिनिधि
(राज्य सरकार द्वारा मनोनित)
5. जिला का प्रतिनिधित्व करने वाले
सभी सासंद एवं सभी विधानसभा सदस्य - सदस्य
6. जिला का प्रतिनिधित्व करने वाले एक राज्यसभा
सदस्य (केन्द्र सरकार द्वारा नामित किये जायेगे)- - सदस्य
जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रगति प्रतिवेदन अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को भेजा जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के प्रधान सचिव ।
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