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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 21 August 2014

Published 21 August 2014

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2014-08-21.683
Languages
English, Hindi

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- 15-सूत्री कार्यक्रम के अधीन योजना - लागू करने वाले विभागों के प्रधान सचिव/

la0 अ0सं0क0-14-07/2007—1653 vYila[;d dY;k.k foHkkx &&&&&&&&&&&&&&&& ladYi 14 vxLr 2014 अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नये 15- सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन समीक्षा एवं प्रतिवेदन भेजने विषयः- अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नये 15- सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन समीक्षा एवं प्रतिवेदन भेजने अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नये 15- सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन समीक्षा एवं प्रतिवेदन भेजने हेतु राज्यस्तरीय समिति का पुनर्गठन । हेतु राज्यस्तरीय समिति का पुनर्गठन । समानता प्रदान करने के उद्‌देश्य की पूर्ति के लिए अल्पसंख्यकों को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक न्याय एवं समानता प्रदान करने के उद्‌देश्य की पूर्ति के लिए प्रस्तावनाः- अल्पसंख्यकों को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक न्याय एवं प्रधानमंत्री द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ नया 15-सूत्री कार्यक्रम घोषित है । इस कार्यक्रम के प्रभावशाली प्रधानमंत्री द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ नया 15-सूत्री कार्यक्रम घोषित है । इस कार्यक्रम के प्रभावशाली प्रधानमंत्री द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ नया 15-सूत्री कार्यक्रम घोषित है । इस कार्यक्रम के प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं प्रगति प्रतिवेदन भेजने हेतु सरकार के दिशा निदेश के आलोक में एक ढंग से कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं प्रगति प्रतिवेदन भेजने हेतु सरकार के दिशा निदेश के आलोक में एक ढंग से कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं प्रगति प्रतिवेदन भेजने हेतु सरकार के दिशा निदेश के आलोक में एक राज्यस्तरीय समिति का ग राज्यस्तरीय समिति का गठन किया जाना है । राज्य सरकार द्वारा 15-सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का पुनर्गठन निम्न प्रकार किया जाता है :- राज्य सरकार द्वारा 15-सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का पुनर्गठन निम्न प्रकार किया जाता है :- संकल्पः- राज्य सरकार द्वारा 15-सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का पुनर्गठन निम्न प्रकार किया जाता है :- अध्यक्ष (1) मुख्य सचिव सदस्य (2) 15-सूत्री कार्यक्रम के अधीन योजना लागू करने वाले विभागों के प्रधान सचिव/ सचिव/विभागाध्यक्ष

(3) पंचायती राज संस्थाओं/स्वशासी जिला कॉन्सिल के प्रतिनिधि

सदस्य

सदस्य

सदस्य(राज्य सरकार द्वारा मनोनित) (4) अल्पसंख्यकों से सम्बद्ध ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संगठनों के तीन प्रतिनिधि (राज्य सरकार द्वारा मनोनित) (5) तीन अन्य व्यक्ति जिन्हें राज्य सरकार उ (राज्य सरकार द्वारा मनोनित) (6) दो लोकसभा सदस्य(जिसमे एक पंचायती राज संस्थाओं/स्वशासी जिला कॉन्सिल के प्रतिनिधि - (राज्य सरकार द्वारा मनोनित) अल्पसंख्यकों से सम्बद्ध ख्याति प्राप्त - गैर सरकारी संगठनों के तीन प्रतिनिधि (राज्य सरकार द्वारा मनोनित) तीन अन्य व्यक्ति जिन्हें राज्य सरकार उपयुक्त समझे - (राज्य सरकार द्वारा मनोनित) दो लोकसभा सदस्य(जिसमे एक Minority Concentration District के होगे तथा राज्य का के होगे तथा राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले एक राज्यसभा सदस्य (केन्द्र सरकार के द्वारा मनोनित किये जायेगे) प्रतिनिधित्व करने वाले एक राज्यसभा सदस्य (केन्द्र सरकार के द्वारा मनोनित किये जायेगे) प्रतिनिधित्व करने वाले एक राज्यसभा सदस्य (केन्द्र सरकार के द्वारा मनोनित किये जायेगे) - सदस्य 2 (7) दो विधान-सभा सदस्य (जिसमे एक Minority Concentration District के होगे राज्य सरकार द्वारा मनोनित किये जायेगे) । 2. समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार होगी तथा वो केन्द्र सरकार अल्पंसख्यक कार्य मंत्रालय को अपना प्रतिवेदन भेजेगी । 3. यह आदेश तात्कालीक प्रभाव से लागू होगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

आमिर सुबहानी,

सरकार के प्रधान सचिव ।

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Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 21 August 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2014-08-21.683/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2014-08-21.683.