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अधिसूचनाएं
21 अगस्त 2014
सं0 एल0जी0-1-06/2014/लेजः 96
जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक
/लेजः 96 ।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, का निम्नलिखित अधिनियम, को अनुमति दे चुकें हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की दिनांक 13 अगस्त, 2014 को अनुमति दे चुकें हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है। सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश
अखिलेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन,
सरकार के सचिव। सरकार के सचिव2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 21212121 अगःतअगःतअगःतअगःत 2014201420142014 बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2014 [बिहार अधिनियम 11, 2014] बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 6, 2006) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।
भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरम्भ - (1) यह अधिनियम बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहा जा सकेगा। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।
2. बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा 127 का संशोधन - उक्त अधिनियम, 2006 की धारा-127 के द्वितीय परन्तुक में प्रयुक्त अंक ''2011'' एवं ''2001'' क्रमशः अंक ''2021'' एवं ''2011'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अखिलेश कुमार जैन, सरकार के सचिव।
21 अगस्त 2014
सं0 एल0जी0-1-06/2014/97/लेजः।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 13 अगसत 2014 को अनुमत बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2014 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन, सरकार के सचिव। The Bihar Panchayat Raj (Amendment) Act, 2014 [Bihar Act 11, 2014] AN ACT To amend the Bihar Panchayat Raj Act, 2006 (Bihar Act 6, 2006) Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty-fifth year of the Republic of India as follows :- 1. Short title, extent and commencement — (1) This Act may be called the Bihar Panchayat Raj (Amendment) Act, 2014. (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (3) It shall come into force at once. 2. Amendment of Section 127 of the Bihar Act 6, 2006 :- The figure "2011" and "2001" used in second proviso of Section 127 of the said Act, 2006 shall be substituted by the figure "2021" and "2011" respectively.
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन, सरकार के सचिव।
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अधी,क, सिचवालय मुिणालय,