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अधिसूचनाएं
21 अगस्त 2014
सं0 एल0जी0-1-07/2014/लेजः 99
का निम्नलिखित अधिनियम, /लेजः 99 ।- बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक
को अनुमति दे चुकें हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की दिनांक 13 अगस्त, 2014 को अनुमति दे चुकें हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है। सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के
अखिलेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन,
सरकार के सचिव। सरकार के सचिव2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 21212121 अगःतअगःतअगःतअगःत 2014201420142014 बिहार चिकित्सा सेवा संस्थान और व्यक्ति सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2014 [बिहार अधिनियम 12, 2014] बिहार चिकित्सा सेवा संस्थान और व्यक्ति सुरक्षा अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 18, 2011) में संशोधन के लिए अधिनियम । प्रस्तावना ः चूँकि बिहार चिकित्सा सेवा से संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध हिंसा तथा बिहार राज्य के चिकित्सा सेवा संस्थानों की सम्पाि के नुकसान का निवारण एवं उससे संबंधित आनुषंगिक मामलों के लिए 2011 का अधिनियम बनाया गया था; और, चूँकि, उक्त अधिनियम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उसमें संशोधन अपेक्षित है; भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ । - (1) यह अधिनियम बिहार चिकित्सा सेवा संस्थान और व्यक्ति सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहा जा सकेगा । (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । (3) यह तुरत प्रवृा होगा । 2. बिहार अधिनियम 18, 2011 की धारा-3 में संशोधन । - उक्त अधिनियम, 2011 की धारा-3 की द्वितीय पंक्ति में शब्द ''होगा'' के बाद चिह्मांकन कॉलन '':'' को पूर्णविराम ''।'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा और धारा-3 के सभी परन्तुक एतद् द्वारा विलोपित किये जायेंगे । 3. बिहार अधिनियम 18, 2011 में नई धारा-3क का जोड़ा जाना । - उक्त अधिनियम, 2011 की धारा-3 के बाद निम्नलिखित एक नई धारा-3क जोड़ी जायेगी :- ''3क चिकित्सा सेवा संस्थान एवं व्यक्ति के विरुद्ध लापरवाही का आरोप । - चिकित्सा सेवा संस्थान एवं व्यक्ति के विरूद्ध मरीजों के उपचार में लापरवाही की शिकायत प्राप्त होने पर, राज्य सरकार अथवा सम्बन्धित जिला पदाधिकारी को, उस विषय की जॉच-पड़ताल सुयोग्य चिकित्सकों की कमिटी द्वारा कराने एवं जाँच-पड़ताल के परिणाम के आधार पर, यथोचित कार्रवाई करने की शक्ति होगी ।''
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अखिलेश कुमार जैन, सरकार के सचिव।
21 अगस्त 2014
सं0 एल0जी0-1-07/2014/100/लेजः।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 13 अगस्त 2014 को अनुमत बिहार चिकित्सा सेवा संस्थान और व्यक्ति सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2014 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन, सरकार के सचिव। BIHAR MEDICAL SERVICE INSTITUTION AND PERSON PROTECTION (AMENDMENT) ACT, 2014 [Bihar Act 12, 2014] AN ACT
To amend the Bihar Medical Service Institution and Person Protection Act, 2011 (Bihar Act
18, 2011)
Preamble.- WHEREAS, the Bihar Medical service Institution and person Protection Act of 2011 was framed for prevention of violence against the persons concerned with Bihar Medical Service as well as against damage of properties of Medical Service Institutions of the Bihar State and matters incidental there to; AND, WHEREAS, it is required to amend the said Act to make it more effective; BE it enacted by the State Legislature of Bihar in the sixty fifth year of the Republic of India as follows :-
3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 21212121 अगःतअगःतअगःतअगःत 20142014201420141. Short title, extent and commencement. – (1) This Act may be called the Bihar Medical Service Institution and Person Protection (Amendment) Act, 2014. (2) It shall extend to the whole of the state of Bihar. (3) It shall come into force at once.
2. Amendment in Section-3A in the Bihar Act 18, 2011.- In the second line of Section-3 of the said Act, 2011 the punctuation column ':' shall be substituted by full stop '.', and all provisos of section-3 shall be here by deleted, 3. Addition of new Section-3A in the Bihar Act 18, 2011.- following new section- 3A shall be added after section-3 of the said Act, 2011:- "3-A. Allegation of negligence against Medical Service Institution and Person.- On receiving complain of negligence in treatment of patients against Medical Service Institution and Person, the State Government or the concerned District Magistrate shall have powers to get the matter enquired by a committee of able Doctors and take action on the basis of result of enquiry. "
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अखिलेश कुमार जैन, सरकार के सचिव।
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अधी+क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 688-571+300-ड)0ट)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in