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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 27 August 2014

Published 27 August 2014

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2014-08-27.706
Languages
English, Hindi

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2/ई3-13026/2014 श्र0सं0&86—प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग-सह-अध्यक्ष

प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग-सह-अध्यक्ष केन्द्रीय अनुकम्पा समिति, के ज्ञापांक-8142 दिनांक 23

के आलोक में, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा के ज्ञापांक-8142 दिनांक 23.05.2014 के आलोक में, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा हेुत गठित केन्द्रीय अनुकम्पा समिति की बैठक में समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर हेुत गठित केन्द्रीय अनुकम्पा समिति की बैठक में समिति द्वा रा की गई अनुशंसा के आधार पर श्री मनीष कुमार पुत्र-स्व0 नंदलाल राम, भूतपूर्व वियरर, बिहार सचिवालय भोजशाला को निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर पुनरीक्षित वेतन पुत्र-स्व0 नंदलाल राम, भूतपूर्व वियरर, बिहार सचिवालय भोजशाला को निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर पुनरीक्षित पुत्र-स्व0 नंदलाल राम, भूतपूर्व वियरर, बिहार सचिवालय भोजशाला को निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर पुनरीक्षित बैण्ड रू0 5200-20,200/- एवं ग्रेड पे-1900/- में समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन-यापन भत्ता एवं बैण्ड रू0 5200-20,200/- एवं ग्रेड पे-1900/- में समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन-यापन भ बैण्ड रू0 5200-20,200/- एवं ग्रेड पे-1900/- में समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन-यापन भ अन्य भत्तें सहित पदभार ग्रहण करने की तिथि से नितान्त अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है तथा मुख्य निरीक्षी अन्य भत्तें सहित पदभार ग्रहण करने की तिथि से नितान्त अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है तथा मुख्य निरीक्षी अन्य भत्तें सहित पदभार ग्रहण करने की तिथि से नितान्त अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है तथा मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी, बिहार, पटना के कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है। पदाधिकारी, बिहार, पटना के कार्यालय में पदस्थापित कि

2. श्री मनीष कुमार की जन्म तिथि

श्री मनीष कुमार की जन्म तिथि 13.08.1989 है।

3. इनकी नियुक्ति नितान्त अस्थायी होने के कारण बिना पूर्व सूचना

इनकी नियुक्ति नितान्त अस्थायी होने के कारण बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त किया जा

के किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

श्री मनीष कुमार पर मृत सरकारी सेवक के आश्रितों के भरण-पोषण का उत्तरदायित्व होगा तथा इस 4. श्री मनीष कुमार पर मृत सरकारी सेवक के आश्रितों के भरण-पोषण का उत्तरदायित्व होगा तथा इस श्री मनीष कुमार पर मृत सरकारी सेवक के आश्रितों के भरण-पोषण का उत्तरदायित्व होगा तथा इस रदायित्व की अवहेलना गंभीर कदाचार मानी जायेगी, जिसके लिए उन पर विभागीय कार्रवाई की जा सकेगी। यदि उत्तरदायित्व की अवहेलना गंभीर कदाचार मानी जायेगी, जिसके लिए उन पर विभागीय कार्रवाई की जा सकेगी। यदि रदायित्व की अवहेलना गंभीर कदाचार मानी जायेगी, जिसके लिए उन पर विभागीय कार्रवाई की जा सकेगी। यदि वे अपने दायित्व की अवहेलना करेगें तो उसकी परिलब्धियों का नियमानुसार देय अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रितों वे अपने दायित्व की अवहेलना करेगें तो उसकी परिलब्धियों का नियमानुसार देय अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रितों वे अपने दायित्व की अवहेलना करेगें तो उसकी परिलब्धियों का नियमानुसार देय अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रितोंको भुगतेय होगा। 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 27272727 अगःतअगःतअगःतअगःत 2014201420142014 5. श्री मनीष कुुमार को योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र एवं दहेज लेन-देन संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। 6. नव पदस्थापित स्थान पर योगदान देने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

7. यह नियुक्ति श्री मनीष कुमार द्वारा समर्पित प्रमाण-पत्रों को सही मानकर किया जा रहा है। भविष्य में कोई त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी और वेतनादि के मद में प्राप्त की गयी राशि की वसूली के साथ-साथ फौजदारी मुकदमा भी चलायी जा सकती है।

8. श्री मनीष कुमार को बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-19 के प्रावधानों के तहत्‌ विहित प्रपत्र में चल-अचल सम्पति का विवरण योगदान के समय प्रस्तुत करना होगा।

9. श्री मनीष कुमार को योगदान के समय नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि वे किसी आपराधिक मामले में संलिप्त/नामित आरोपी नहीं हैं एवं किसी मामले में उन्हें न्यायालय से सजा नहीं मिली है।

10. श्री मनीष कुमार पर नई अंशदायी पेंशन योजना (वित्त विभाग का संकल्प संख्या-2469 दिनांक 17 नवम्बर, 2005) प्रभावी/लागू होगा।

11. श्री मनीष कुमार को नियुक्ति के छः माह के अन्दर कम्प्यूटर टंकण का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। 12. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-2082 दिनांक 01 अप्रील, 2003 के प्रावधानों के तहत्‌ प्रशासनिक कार्यहित में राज्य स्तरीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ आदेश दिया जाता है।

सुरेश कुमार सिन्हा,

श्रमायुक्त।

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अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 706-571+10-ड+0ट+0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 27 August 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2014-08-27.706/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2014-08-27.706.