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, , , , वृहःपवृहःपवृहःपवृहःपितवारितवारितवारितवार, , , , 28282828 अगःतअगःतअगःतअगःत 2014201420142014 समाज कल्याण विभाग (सामाजिक सुरक्षा एवं निःषक्तता निदेशालय) (सामाजिक सुरक्षा एवं ------- अधिसूचना 27 अगस्त 2014
सं0 1/सा0सु0 कबीर अन्त्येष्टि अनु0-02/2011 स
1/सा0सु0 कबीर अन्त्येष्टि अनु0-02/2011 स.क.-2010—कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना, बिहा ुनः संशोधन किया जाना वांछित है।
कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना, बिहार में अधिसूचना सं0-1423 दिनांक 19.12.2007 से अधिसूचित है, जिसके अन्तर्गत किसी भी उम्र के बी0पी0एल0 परिवार के 2007 से अधिसूचित है, जिसके अन्तर्गत किसी भी उम्र के बी0पी0एल0 परिवार के 2007 से अधिसूचित है, जिसके अन्तर्गत किसी भी उम्र के बी0पी0एल0 परिवार के सदस्यों की मृत्यु की स्थिति में उसके आश्रित/निकटस्थ संबंधी को अन्त्येष्टि क्रिया हेतु सहायता राशि उपलब्ध करायी सदस्यों की मृत्यु की स्थिति में उसके आश्रित/निकटस्थ संबंधी को अन्त्येष्टि क्रिया हेतु सहायता राशि उपलब्ध करायी सदस्यों की मृत्यु की स्थिति में उसके आश्रित/निकटस्थ संबंधी को अन्त्येष्टि क्रिया हेतु सहायता राशि उपलब्ध करायी तथा अधिसूचना सं0-1933 जाती है। इस योजना के कार्यान्वयन के क्रम में अधिसूचना सं0-200 दिनांक 25.01.2012 तथा अधिसूचना सं0-1933 जाती है। इस योजना के कार्यान्वयन के दिनांक 06.09.2012 के द्वारा आवश्यक संशोधन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा पुनः इस योजना में अनुदान राशि के 2012 के द्वारा आवश्यक संशोधन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा पुनः इस योजना में अनुदान राशि के 2012 के द्वारा आवश्यक संशोधन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा पुनः इस योजना में अनुदान राशि के दर में वृद्धि की गयी है एवं अनुदान राशि 1500/-रू0 से बढ़ाकर 3000/-रू0 प्रति अनुदान किया गया है, जिसके दर में वृद्धि की गयी है एवं अनुदान राशि 1500/-रू0 से बढ़ाकर 3000/-रू0 प्रति अनुदान किया गया है, जिसके दर में वृद्धि की गयी है एवं अनुदान राशि 1500/-रू0 से बढ़ाकर 3000/-रू0 प्रति अनुदान किया गया है, जिसके कारण अधिसूचना में पुनः संशोधन किया जाना वांछित है। उपरोक्त के क्रम में कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना, 2007 को संशोधित रूप में निम्नरूपेण अधिनियमित किया उपरोक्त के क्रम में कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना, 2007 को संशोधित रूप में निम्नरूपेण अधिनियमित किया उपरोक्त के क्रम में कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना, 2007 को संशोधित रूप में निम्नरूपेण अधिनियमित किया जाता है :- भारत संविधान के अनुच्छेद 39 (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा भारत संविधान के अनुच्छेद 39 (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा भारत संविधान के अनुच्छेद 39 (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा ाज की सहभागिता से कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना, 2007 निम्नलिखित रूप में कार्यान्वित की जायगी :- ाज की सहभागिता से कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना, 2007 निम्नलिखित रूप में कार्यान्वित की जायगी :- पंचायतीराज की सहभागिता से कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना, 2007 निम्नलिखित रूप में कार्यान्वित की जायगी :- नाम :- कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना, 2007 कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना, 2007 उद्देश्य ः- राज्य के बी0पी0एल0 परिवार के सदस्यों की मृत्यु की स्थिति में अंतिम संस्कार हेतु कबीर राज्य के बी0पी0एल0 परिवार के सदस्यों की मृत्यु की स्थिति में अंतिम संस्कार हेतु कबीर राज्य के बी0पी0एल0 परिवार के सदस्यों की मृत्यु की स्थिति में अंतिम संस्कार हेतु कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना वर्ष 2007-08 से लागू किया गया है। अतः इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कबीर अन्त्येष्टि अनुदान 007-08 से लागू किया गया है। अतः इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कबीर अन्त्येष्टि अनुदान 007-08 से लागू किया गया है। अतः इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना का प्रारूपण किया गया है, जिसके अन्तर्गत किसी भी उम्र के बी0पी0एल0 परिवार के सदस्यों की मृत्यु की योजना का प्रारूपण किया गया है, जिसके अन्तर्गत किसी भी उम्र के बी0पी0एल0 परिवार के सदस्यों की मृत्यु की योजना का प्रारूपण किया गया है, जिसके अन्तर्गत किसी भी उम्र के बी0पी0एल0 परिवार के सदस्यों की मृत्यु की र रूपये) मात्र एकमुश्त स्थिति में अन्त्येष्टि क्रिया हेतु उसके आश्रित/निकटस्थ संबंधी को रू0 3000/- (तीन हजार रूपये) मात्र एकमुश्त स्थिति में अन्त्येष्टि क्रिया हेतु उसके आश्रित/निकटस्थ संबंधी को रू0 3000/- (तीन हजा अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। अनुदान देने का प्रावधान किया गया है।
1. पात्रता :- (क) यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले सभी परिवारों पर, उस परिवार के किसी भी (क) यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले सभी परिवारों पर, उस परिवार के किसी भी (क) यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले सभी परिवारों पर, उस परिवार के किसी भी व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में लागू होगी। अनुदान के लिए मृतक के उम्र सीमा का कोई बंधन नहीं होगा। व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में लागू होगी। अनुदान के लिए मृतक के उम्र सीमा का कोई बंधन नहीं व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में लागू होगी। अनुदान के लिए मृतक के उम्र सीमा का कोई बंधन नहीं2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 28282828 अगःतअगःतअगःतअगःत 2014201420142014 (ख) प्रत्येक मामले में अनुदान के लिए पात्र वैसे आश्रित ही होंगे, जो बिहार राज्य के वासी हों या आवेदन की तिथि से कम-से-कम 10 वर्ष पूर्व से इस राज्य में रह रहे हों।
2. (क) अनुदान के लिए आवेदन पत्र विहित प्रपत्र-1 में दो प्रतियों में उस ग्राम पंचायत कार्यालय को दिया जायेगा, जिसमें आवेदक साधारणतः निवास करता है। आवेदन देने के लिए कोई फीस नहीं ली जायेगी। प्रपत्र की अनुपलब्धता की स्थिति में सादे कागज पर आवेदन-पत्र सभी आवश्यक विवरण के साथ दिया जा सकेगा। नगर निकाय क्षेत्र में आवेदन-पत्र वार्ड कार्यालय/वार्ड कमिश्नर को दिया जायेगा।
(ख) आवेदन-पत्र ग्राम पंचायतों, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नगर निगम, नगरपालिका या नगर परिषद, प्रखण्ड कार्यालयों तथा जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा मुफ्त उपलब्ध करवाया जायेगा।
3. स्वीकृति :- अनुदान के लिए आवेदकों की सूची संबंधित पंचायत कार्यालयों/नगर निकास कार्यालय में प्रपत्र-2 में संधारित की जायेगी।
4. अस्वीकृत आवेदन-पत्र के संबंध में सूचना की अस्वीकृति के कारणों का उल्लेख करते हुए आवेदकों को दी जायेगी।
5. (क) आवेदन-पत्र तत्कालिक रूप से संबंधित पंचायत के मुखिया/वार्ड कमिश्नर द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।
(ख) बिना आवेदन-पत्र के, मात्र सूचना के आधार पर पंचायत के मुखिया/वार्ड कमिश्नर/पंचायत सेवक/कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में मृतक को अनुदान स्वीकृति की कार्रवाई स्वयं भी कर सकते हैं।
6. राशि प्रवाह :- (क) निदेशक, सामाजिक सुरक्षा द्वारा कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना की राशि की निकासी कर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ''सक्षम'' State Society for Ultra Poor and Social Welfare (SSUPSW) को उपलब्ध करायी जायेगी। राशि की निकासी सोसाईटी द्वारा प्राप्त Pre Receipt Voucher के आधार पर की जायेगी। सोसाईटी द्वारा यह राशि बैंक एकाउन्ट/चेक/RTGS Transfer के माध्यम से जिला पदाधिकारी/सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा को उपलब्ध करायी जायेगी, जो कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना निधि हेतु संधारित खाते में रखेंगे।
(ख) जिला पदाधिकारी/सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा द्वारा यह राशि जिला स्तर पर ''कबीर अन्त्येष्टि निधि, (जिले का नाम)'' के नाम से संधारित बैंक एकाउन्ट में रखा जायगा तथा इस बैंक एकाउन्ट से चेक/RTGS Transfer द्वारा यह राशि जिले के सभी पंचायतों/नगर निकाय के वार्डों की संख्या के अनुसार संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निगम को उपलब्ध करा दी जायगी।
(i) जिले के सभी पंचायतों को- प्रत्येक पंचायत के लिए 15 अनुदान की दर से (10 सामान्य घटक, 5 विशेष घटक)।
(ii) जिले में सभी नगर निगम/नगर परिषदों को- प्रत्येक नगर निगम/नगर परिषद वार्डों के लिए 15 अनुदान की दर से (10 सामान्य घटक, 5 विशेष घटक)।
(iii) सभी नगर पंचायतों को- प्रत्येक नगर पंचायत वार्ड के लिए 7 अनुदान की दर से (5 सामान्य घटक, 2 विशेष घटक)।
(ग) प्रखण्ड/नगर निकायों द्वारा प्राप्त राशि को ''कबीर अन्त्येष्टि निधि, (प्रखण्ड/नगर निकाय का नाम)'' के नाम से बैंक एकाउन्ट में रखा जायगा। इस खाते का संचालन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निकाय द्वारा किया जायगा।
(घ) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी निकाय द्वारा प्रथम किस्त में निम्न प्रकार से राशि पंचायतों/नगर निकाय वार्डों को उपलब्ध करा दी जायगी-
(i) पंचायत/नगर निगम/नगर परिषद के वार्ड के लिए- 7 (सात) मृतकों के भुगतान हेतु राशि रु0 21,000/- (इक्कीस हजार रूपये) मात्र नगद रखा जायगा।
(ii) नगर पंचायत के वार्ड के लिए- 5 (पाँच) मृतकों के भुगतान हेतु राशि रू0 15,000/- (पन्द्रह हजार रूपये) मात्र नगद रखा जायगा।
इस राशि को पंचायतों/नगर निकाय वार्डों में बैंक एकाउन्ट में रखा जायगा जिसका संधारण पंचायतों के मामले में मुखिया/पंचायत सेवक एवं नगर निकाय के मामलों में वार्ड कमिश्नर तथा नगर निकाय के किसी कर्मचारी द्वारा संयुक्त रूप से किया जायगा।
(iii) मुखिया/वार्ड कमिश्नर द्वारा उनके क्षेत्रान्तर्गत बी0पी0एल0 परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर अविलम्ब उन्हें निर्धारित राशि रु0 3000/- (तीन हजार रूपये) मात्र का भुगतान किया जायगा।
इस प्रकार यह सुनिश्चित किया जायगा कि प्रत्येक पंचायत/नगर निगम के वार्ड/नगर परिषद के वार्ड के मामले में हमेशा 7 व्यक्तियों एवं नगर पंचायतों के वार्ड में 5 व्यक्तियों की राशि हमेशा प्रत्येक वार्ड में नगद रूप में उपलब्ध रहे।
(iv) यह व्यवस्था बी0पी0एल0 परिवारों के लिए त्वरित अनुदान भुगतान हेतु की जा रही है।3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 28282828 अगःतअगःतअगःतअगःत 2014201420142014 7. जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी/सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा इस योजना के अन्तर्गत राशि की प्रवाह का अनुश्रवण करने एवं निकासी की गई राशि का डी0सी0 विपत्र समय पर महालेखाकार कार्यालय में जमा करने हेतु जिम्मेवार होंगे।
8. प्रखण्ड/नगर निकाय स्तर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा दी गई राशि का उल्लेख सही रूप से संधारित करने एवं राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं अभिश्रव समय पर जिले में भेजने हेतु पूर्णरूपेण जिम्मेवार होंगे।
9. अन्यान्य :- (क) निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार इस योजना के पूर्णरूपेण प्रभारी होंगे, वे कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना के बजट नियंत्रण पदाधिकारी होंगे, जो जिलाधिकारी/सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा को स्टेट सोसाईटी फॉर अल्ट्रा पूअर एण्ड सोशल वेलफेयर (सक्षम) के माध्यम से निधि की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।
(ख) निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार कबीर अन्त्येष्टि अनुदान नियमावली की लेखा प्रक्रिया के समुचित क्रियान्वयन के लिए जिला पदाधिकारी/जिले के अन्य पदाधिकारियों को अनुदेश जारी करेंगे।
(ग) निदेशक, सामाजिक सुरक्षा एवं उनके द्वारा प्राधिकृत अन्य पदाधिकारी जिलों में इस योजना के कामकाज का आवश्यकतानुसार निरीक्षण/समीक्षा करेंगे।
(घ) (i) जिलों में इस योजना के कार्यान्वयन का पूर्ण दायित्व जिला पदाधिकारी को होगा। (ii) जिलों के जिला पदाधिकारी योजना का निरीक्षण/समीक्षा करेंगे एवं आवश्यक निदेश भी निर्गत कर सकेंगे।
(iii) सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग जिले में योजना का कार्यान्वयन करेंगे। 10. सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा प्रत्येक माह के 15वीं तारीख तक पूर्व माह का प्रखण्डवार प्रगति प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार को भेजेंगे।
11. योजना का प्रशासी विभाग समाज कल्याण विभाग आवश्यकतानुसार समय-समय पर नियमावली/अनुदेश निर्गत कर सकेगा।
यह संशोधित अधिसूचना दिनांक 01.09.2014 से प्रभावी होगा अर्थात दिनांक 01.09.2014 से नये दर पर (रू0 3000/- प्रति अनुदान) भुगतान किया जायगा।
पूर्व में निर्गत सभी अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अमरनाथ मिश्र, सरकार के अपर सचिव।
————— अधी-क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 710-571+500-ड+0ट+0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in