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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 29 August 2014

Published 29 August 2014

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2014-08-29.711
Languages
English, Hindi

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अधिसूचनाएं

28 अगस्त 2014

एस0ओ0 357, दिनांक 29 अगस्

, दिनांक 29 अगस्त 2014—बंगाल, आगरा एवं असम व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1887 बंगाल, आगरा एवं असम व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1887

धारा (1) तथा दंड प्रक्रिया ) की धारा-13 की उप-धारा (1) एवं धारा-14 की उप-धारा (1) तथा दंड प्रक्रिया (1887 का अधिनियम-XII) की धारा-13 की उप एवं धारा-9 की उप-धाराएँ (1)एवं (2) संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम-2) की धारा-7 की उप-धारा (2) एवं धारा-9 की उप संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम-2) की धारा-7 की उप तथा धारा-11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस विषय पर निर्गत सभी पूर्व आदेशों एवं तथा धारा-11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस विषय पर निर्गत सभी पूर्व आदेशों एवं तथा धारा-11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस विषय पर निर्गत सभी पूर्व आदेशों एवं अधिसूचनाओं के उपान्तरण में बिहार-

सूचनाओं के उपान्तरण में बिहार-राज्यपाल ने -

(i) वर्त्तमान पूर्णियाँ न्यायिक जिला से एक पृथक न्यायिक जिला गठित करने;

वर्त्तमान पूर्णियाँ न्यायिक जिला से एक पृथक न्यायिक जिला गठित करने; एवं

(ii) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अररिया का एक न्यायालय स्थापित करने की कृपा की है; जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अररिया का एक न्यायालय स्थापित करने की कृपा की है; जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अररिया का एक न्यायालय स्थापित करने की कृपा की है;

(iii) इसका मुख्यालय अररिया में होगा;

इसका मुख्यालय अररिया में होगा;

(iv) जिला एवं सत्र न्यायालय, अररिया, जिला अररिया की र जिला एवं सत्र न्यायालय, अररिया, जिला अररिया की राजस्व-सीमा के भीतर ाजस्व-सीमा के भीतर उदभूत मामलों पर करेगा तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्णियाँ 06 सितम्बर 2014 के प्रभाव से करेगा तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्णियाँ अधिकारिता का प्रयोग दिनांक 06 सितम्बर 2014 के प्रभ की अधिकारिता, ऐसे मामलों पर, दिनांक ारिता, ऐसे मामलों पर, दिनांक 06 सितम्बर 2014 से नही रह जाएगी। ए0/एक्ट-6/90/6175/जे0) (सं0 ए0/एक्ट-6/90/6175/जे0) राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अखिलेश कुमार जैन अखिलेश कुमार जैन सरकार के सचिव। सरकार के सचिव 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 29292929 अगःतअगःतअगःतअगःत 2014201420142014 28 अगस्त 2014

एस0ओ0 358, एस0ओ0 357, दिनांक 29 अगस्त 2014 का अंगे्रजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड(3) के अधीन उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 ए0/एक्ट-6/90/6175/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अखिलेश कुमार जैन सरकार के सचिव।

The 28th August 2014

S.O. 357. dated the 29th August 2014—In exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 13 and Sub-Section (1) of Section 14 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Act 1887 (Act XII of 1887) and Sub-Section (2) of Section 7 and Sub-Section (1) and (2) of Section 9 and Section 11 of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act-2 of 1974) and in modification of all the previous orders and notifications issued on the Subject, the Governor of Bihar is pleased to-

(i) constitute separate judicial District of present Purnea judicial District; and (ii) establish a Court of District and Sessions Judge, Araria; (iii) the Headquarters will be at Araria. (iv) The District and Sessions Court, Araria will exercise jurisdiction over the matter arising within the revenue limits of Araria District with effect from 06th September 2014 and District and Sessions Judge, Purnea will cease to have jurisdiction on such matter from 06th September 2014.

(No. A/Act-6/90/6175/J.) By order of the Governor of Bihar, AKHILESH KUMAR JAIN, Secretary to the Government. ————— अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 711-571+100-ड+0ट+0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in
Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 29 August 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2014-08-29.711/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2014-08-29.711.