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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 03 September 2014

Published 03 September 2014

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2014-09-03.721
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:27)या पी0ट*0-40 िनबंधन सं(cid:27)या (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार

असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत 12121212 भाि भाि भाि भाि 1936 1936 1936 1936 ((((शशशश0000))))

((((संसंसंसं0 0 0 0 पटना पटना पटना पटना 721721721721) ) ) ) पटनापटनापटनापटना

पटनापटनापटनापटना, , , , बुधवारबुधवारबुधवारबुधवार, , , , 3333 िसत'बिसत'बिसत'बिसत'बरररर 2014201420142014 खान एवं भूतत्व विभाग ------ अधिसूचनाएं 11 अगस्त 2014 बिहार खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण)(संशोधन) नियमावली, 2014 बिहार खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण)(संशोधन) नियमावली, 2014 सं0 4/वी0मु0-20-40/14-3084/एम0—खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की सं0 4/वी0मु0-20-40/14-3084 धारा-23 (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद्‌ द्वारा बिहार खनिज (अवैध खनन, धारा-23 (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद्‌ द्वारा बिहार खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2003 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :- परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2003 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :- परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2003 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ- (1)

2. उक्त नियमावली, 2003 के नियम-4 के उप नियम ( ) के बाद निम्नलिखित नया उप-नियम (vii) संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ- (1) यह नियमावली बिहार खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण यह नियमावली बिहार खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण 2014 कही जा सकेगी। इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2014 कही जा सकेगी। इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। 2014 कही जा सकेगी। इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (2) यह इसके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगी। यह इसके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगी। उक्त नियमावली, 2003 के नियम-4 के उप नियम (vi) के बाद निम्नलिखित नया उप- जोड़ा जाएगा :-

3. उक्त नियमावली, 2003 के नियम-7 के उप

4. उक्त नियमावली, 2003 के नियम-7 के उप

''(vii) - बिहार राज्य के बाहर के अन्य राज्यों से पत्थर खनिज के परिवहन की अनुमति मात्र स्टोन चिप्स ) - बिहार राज्य के बाहर के अन्य राज्यों से पत्थर खनिज के परिवहन की अनुमति मात्र स्टोन चिप्स के रूप में दी जायेगी, जो संंबंधित राज्य, जहाँ से उक्त खनिज का प्रेषण किया गया है, के खनन पट्टाधारी/ के रूप में दी जायेगी, जो संंबंधित राज्य, जहाँ से उक्त खनिज का प्रेषण किया गया है, के खनन पट्टाधारी/ के रूप में दी जायेगी, जो संंबंधित राज्य, जहाँ से उक्त खनिज का प्रेषण किया गया है, के खनन पट्टाधारी/ पत्थर भण्डारण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्गत वैध परिवहन चालान/ अभिवहन पास से युक्त हो। अन्य राज्यों से पत्थर भण्डारण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्गत वैध परिवहन चालान/ अभिवहन पास से युक्त हो। अन्य राज्यों पत्थर भण्डारण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्गत वैध परिवहन चालान/ अभिवहन पास से युक्त हो। अन्य राज्यों बिहार राज्य के अन्दर पत्थर बोल्डर के परिवहन की अनुमति नहीं दी जायेगी : बिहार राज्य के अन्दर पत्थर बोल्डर के परिवहन की अनुमति नहीं दी जायेगी : परन्तु राज्यहित में एवं आपात स्थिति में राज्य के बाहर से बोल्डर लाने की अनुमति राज्य सरकार के परन्तु राज्यहित में एवं आपात स्थिति में राज्य के बाहर से बोल्डर लाने की अनुमति राज्य सरकार के परन्तु राज्यहित में एवं आपात स्थिति में राज्य के बाहर से बोल्डर लाने की अनुमति राज्य सरकार के कार्य विभागों एवं/ अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों को दी जा सकेगी तथा जिले के समाहर्त्ता इसके लिए कार्य विभागों एवं/ अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों को दी जा सकेगी तथा जिले के समाहत्त् कार्य विभागों एवं/ अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों को दी जा सकेगी तथा जिले के समाहत्त् सक्षम प्राधिकार होंगे।'' नियम (1) के परन्तुक में प्रयुक्त शब्द ''क्रशर के उपयोग हेतु उक्त नियमावली, 2003 के नियम-7 के उप-नियम (1) के परन्तुक में प्रयुक्त शब्द ''क्रशर के उपयोग हेतु पत्थर खनिज को छोड़कर'' शब्द ''बिहार राज्य के बाहर तथा बिहार राज्य के अन्दर से बोल्डर के रूप में पत्थर खनिज को छोड़कर'' शब्द ''बिहार राज्य के बाहर तथा बिहार राज्य के अन्दर से बोल्डर के रूप में पत्थर खनिज को छोड़कर'' शब्द ''बिहार राज्य के बाहर तथा बिहार राज्य के अन्दर से बोल्डर के रूप में लाये गये पत्थर खनिज को छोड़कर'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे। लाये गये पत्थर खनिज को छोड़ नियम (1) का द्वितीय परन्तुक निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित उक्त नियमावली, 2003 के नियम-7 के उप-नियम (1) का द्वितीय परन्तुक निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 3333 िसत'बिसत'बिसत'बिसत'बरररर 2014201420142014

''परन्तु यह भी कि किसी व्यक्ति को खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर स्टोन क्रशर की स्थापना अथवा संचालन की अनुमति नहीं दी जायेगी अथवा किसी खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर स्टोन क्रशर के उपयोग हेतु पत्थर खनिज के किसी भी रूप में भण्डारण की अनुमति नहीं दी जायेगी ; ''परन्तु यह और कि पूर्व से क्रशर के उपयोग हेतु धारित पत्थर खनिज के भण्डारण अनुज्ञप्तिधारी विधि के सभी सुसंगत नियमों/प्रावधानों का अनुपालन करते रहने की शर्त पर, वर्तमान धारित अनुज्ञप्ति अवधि की वैधता रहने तक कार्यरत रहेंगे।''

5. उक्त नियमावली, 2003 के नियम-7 के उप-नियम (2) के खण्ड-क में प्रयुक्त अंक एवं शब्द '' 500/- रू0'' अंक एवं शब्द ''5000/- रू0'' द्वारा तथा खण्ड-ग में प्रयुक्त अंक एवं शब्द ''100/- रू0'' अंक एवं शब्द ''1000/- रू0'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

6. उक्त नियमावली, 2003 का प्रपत्र ''ग क'' एतद्‌ द्वारा विलोपित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, सरकार के संयुक्त सचिव।

The 11th August 2014

Bihar Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage)

(Amendment) Rules, 2014.

No. 4/वी0मु0-20-40/14-3084/एम0—In exercise of the powers conferred by section 23C of the Mines & Minerals (Development & Regulation) Act, 1957, the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules to amend the Bihar Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2003 :- 1. Short title, extent and commencement–(1) These Rules may be called Bihar Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) (Amendment) Rules, 2014. (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (3) It shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

2. The following new sub rule (vii) shall be added after sub rule (vi) of Rule 4 of the said Rules, 2003:- "(vii) The transportation of stone mineral from other states into the State of Bihar shall be permitted only in the form of stone chips supplemented with valid transporting challans/ transit pass issued by the lease holders/ stone stockist licensees of the State concerned from where the said mineral has been dispatched. No stone boulder shall be permitted to be transported into the State of Bihar from other States: Provided that in the interest of the State and in emergent situation, the stone boulders may be permitted to be transported into the State of Bihar from other States by the Works Departments of the State Government and/ or their authorized representatives, for which the District Collector shall be the competent authority." 3. The words " except of stone minerals used for crusher" used in the first proviso of sub rule (1) of Rule 7 of the said Rules, 2003 shall be substituted by the words "except for stone in the form of boulders brought from outside the State of Bihar and from within the State of Bihar."

4. The second proviso of sub rule (1) of Rule 7 shall be substituted by the following :-

"Provided further that no person shall be permitted to erect, install or operate a stone crusher outside a lease hold area or stock stone mineral in any form outside the lease hold area for the purpose of being used by a stone crusher; Provided futher that the existing stockist license held for stone mineral used for crusher shall remain operational till the validity of their license period, on the condition of the licensee abiding by all the relevant rules/ provisions of law."3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 3333 िसत'बिसत'बिसत'बिसत'बरररर 2014201420142014 5. The figures and words "Rs. 500/-" used in clause (a) of sub rule (2) of Rule 7 of the said Rules, 2003 shall be substituted by the figures and words "Rs. 5000/-" and the figures and words "Rs. 100/-" in clause (c) shall be substituted by the figures and words "Rs. 1000/-"

6. Form "CA" of the said Rules, 2003 is hereby deleted.

By order of the Governor of Bihar, Sd/-Illegible, Joint Secretary to the Government.

————— अधी,क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 721-571+500-ड*0ट*0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 03 September 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2014-09-03.721/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2014-09-03.721.