िनबंधन सं(cid:27)या पी0ट*0-40 िनबंधन सं(cid:27)या (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत 12121212 भाि भाि भाि भाि 1936 1936 1936 1936 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0 0 0 0 पटना पटना पटना पटना 724724724724) ) ) ) पटनापटनापटनापटना
पटनापटनापटनापटना, , , , बुधवारबुधवारबुधवारबुधवार, , , , 3333 िसत(बिसत(बिसत(बिसत(बरररर 2014201420142014 ifjogu foHkkx
&&&&&&&&&
vf/klwpuk
26 vxLr 2014
सं0 6/सी.एम.टी.(बस भाड़ा)-01/2014
(बस भाड़ा)-01/2014-4572—मोटरगाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा-
मोटरगाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा-67 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल राज्य में परिचालित की जाने वाली बसों तथा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल राज्य में परिचालित की जाने वाली बसों तथा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल राज्य में परिचालित की जाने वाली बसों तथा नगरीय/उप नगरीय बसों के भाड़े की दर से संबंधित अधिसूचना संख्या-जी.एस.आर.संख्या-4450 दिनांक नगरीय/उप नगरीय बसों के भाड़े की दर से संबंधित अधिसूचना सं
संख्या-4450 दिनांक 10.10. 2000 को संशोधित करते हुए बस भाड़ा की दर निर्धारित करने का निर्णय लिया है । 2000 को संशोधित करते हुए बस भाड़ा
राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में राज्य परिवहन प्राधिकार एवं सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार 2. राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में राज्य परिवहन प्राधिकार एवं सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में राज्य परिवहन प्राधिकार एवं सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार निम्नांकित निर्धारित शर्तो के साथ लम्बी दूरी के बसों/नगरीय/उपनगरीय एवं अन्य नगर क्षेत्र के लिए बसों के निम्नांकित निर्धारित शर्तो के साथ लम्बी दूरी के बसों/नगरीय/उपनगरीय एवं अन्य नगर क्षेत्र के लिए बसों के निम्नांकित निर्धारित शर्तो के साथ लम्बी दूरी के बसों/नगरीय/उपनगरीय एवं अन्य नगर क्षेत्र के लिए बसों के भाड़े की दर को निम्न प्रकार से निर्धारित करेंगे -
न प्रकार से निर्धारित करेंगे -
| क्रमांक | बसों की श्रेणी | भाड़े की दर (प्रति कि.मी. प्रति यात्री) |
| 1 | साधारण बस सेवा | 75 पैसे |
| 2 | एक्सप्रेस बस सेवा | 80 पैसे |
| 3 | स मी डीलक्स बस सेवा े | 95 पैसे |
| 4 | डीलक्स बस सेवा | 115 पैसे |
| 5 | डीलक्स वातानुकूलित बस सेवा | 125 पैसे |
| 6 | वोल्वो एवं समतुल्य लक्जीरियस बस सेवा | 170 पैसे |
| 7 | नगरीय बस सेवा | प्रथम स्टेज (प्रथम चार कि.मी. तक) 5/-रू, अगले तीन स्टेज अर्थात 10 कि.मी. तक की दूरी बेसिक भाड़े की दर का 20% की कमी तथा अगले स्टेज अर्थात 10 कि.मी. से अधिक किन्तु 20 कि.मी. तक बेसिक भाड़े की दर का 30% की कमी की दर से। |
1. लम्बी दूरी की बस सेवा के भाड़े की गणना प्रथम 100 कि.मी. तक उस श्रेणी के बेसिक भाड़ा दर के आधार पर, 101 से 250 कि.मी. तक की दूरी के लिए उस श्रेणी के बेसिक भाड़ा के दर के आधार पर निर्धारित किराये में 20% की कमी एवं 251 कि.मी. से ज्यादा दूरी के लिए उस श्रेणी के बेसिक भाड़ा के दर के आधार पर निर्धारित किराये में 30% की कमी लाते हुए भाड़ा निर्धारित की जाएगी ।
2. जिला/स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रत्येक बस पड़ाव पर बस भाड़े की तालिका सुगोचर ढ़ंग से प्रदर्शित की जाएगी ।
3. बसों के श्रेणी की परिभाषा बस भाड़ा निर्धारण समिति द्वारा परिभाषित स्थूल रूप से मान्य होगी । 4. निर्धारित भाड़े की दर अधिकतम दर है । अतः इस दर से अधिक भाड़ा किसी भी परिस्थिति में वसूल नहीं किया जाएगा ।
5. प्रत्येक वाहन स्वामी/चालक अपने वाहन में किराये/भाड़े की तालिका को सुगोचर रूप से प्रदर्शित करेंगे ।
6. सभी बसें सार्वजनिक स्थान पर यत्र-तत्र नहीं लगायी जायेगी बल्कि जिला प्रशासन/स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित बस स्टैण्ड पर हीं लगायी जायेगी ।
7. इस भाड़े का निर्धारण निबंधित बैठान क्षमता के आधार पर किया गया है । अतः यदि इस बैठान क्षमता से अधिक यात्री को बैठाया जाता है तो उसे ओवरलोडिंग मानते हुए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में विहित प्रावधान के आलोक में दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकेगी ।
8. uxjh; cl lsok
(क) नगरीय सेवा के बसों के लिए प्रथम स्टेज 4 कि.मी. का और अगला प्रत्येक स्टेज 2 कि.मी.
का होगा ।
(ख) प्रथम स्टेज (प्रथम चार किलोमीटर) हेतु भाड़ा पांच रूपये निर्धारित किया जाता है । लेकिन बेसिक भाड़े की दर 1.00 रू0 प्रति किलोमीटर ही रहेगी और अगली गणना इसी बेसिक रेट के आधार को मानते हुए की जाएगी ।
(ग) अगले तीन स्टेज (प्रति स्टेज दो किलोमीटर) अर्थात दस किलोमीटर की दूरी तक बेसिक भाड़े की दर में 20% की कमी के आधार पर भाड़ा को निर्धारित किया जाएगा । (घ) अगले स्टेज के लिए अर्थात 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए प्रत्येक स्टेज पर बेसिक भाड़े की दर के 30% कमी की दर से भाड़ा को निर्धारित किया जाएगा । (ड़.) किराया 100 पैसे के निकटतम गुणांक में पूर्णांकित किया जाएगा अर्थात 51 पैसे या उससे अधिक के भाग को 100 पैसे के रूप में गिना जाएगा और 51 पैसे से कम के भाग को छोड़ दिया जाएगा ।
(च) पाँच वर्ष से बड़े और 12 वर्ष तक के बच्चे के लिए भाड़ा वयस्क हेतु निर्धारित भाड़े का आधा होगा और पूर्णांक में लोअर साइड में इसकी गणना कंडिका-(ड़.) के अनुरूप की जाएगी ।3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 3333 िसत(बिसत(बिसत(बिसत(बरररर 2014201420142014 (छ) स्टेज और स्टॉपेज की गणना के क्रम में 1/2 किलोमीटर की दूरी को लोअर साइड में समाहित कर गणना की जाएगी । तदनुसार उसकी मार्गीय दूरी के आधार पर Point to Point भाड़े की गणना की जाएगी ।
(ज) नगरीय/उप नगरीय बस सेवा का भाड़ा 20 किलोमीटर तक के लिए अधिकतम 16 रू0 तथा 20 किलोमीटर से अधिक एवं 30 किलोमीटर तक के लिए स्थिर भाड़ा 20 रू0 निर्धारित होगा ।
9. कंडिका-8 की उप-कंडिका-(ड़.), (च) एवं (छ) में उल्लेखित सूत्र लम्बी दूरी के बसों के भाड़ा निर्धारण में भी लागू होगा ।
10. प्रत्येक बस में एक शिकायत पंजी रहेगी । 11. उपर्युक्त दर पर Point to Point किराया का निर्धारण सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा अधिसूचना निर्गत की तिथि से 15 दिन के भीतर किया जाए एवं इसे कठोरता से लागू किया जाए। 12. स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन नगरीय/उप नगरीय बस सेवा हेतु निर्धारित दर एवं उसके शर्तों के अघ्याधीन वाहन भाड़े का निर्धारण कर सकेगी ।
यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रवृत मानी जाएगी ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट,
प्रधान सचिव-सह-राज्य परिवहन आयुक्त।
—————
अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 724-571+100-ड*0ट*0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in