Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 04 September 2014

Published 04 September 2014

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2014-09-04.725
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

िनबंधन सं(cid:28)या पी0ट,0-40 िनबंधन सं(cid:28)या

(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट

(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार

असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत 13131313 भाि भाि भाि भाि 1936 1936 1936 1936 ((((शशशश0000))))

((((संसंसंसं0 0 0 0 पटना पटना पटना पटना 725725725725) ) ) ) पटनापटनापटनापटना, , , ,

, , , , वृहःपवृहःपवृहःपवृहःपितवारितवारितवारितवार, , , , 4444 िसत*बिसत*बिसत*बिसत*बरररर 2014201420142014 सं0 वित्त(27)पे0को0-187/2010-1213 वित्त विभाग ----- संकल्प 4 सितम्बर 2014 विषयः-दिनांक 01.09.2005 या उसके बाद नियुक्त सरकारी सेवकों (नई पेंशन योजना से आच्छादित कर्मी) 2005 या उसके बाद नियुक्त सरकारी सेवकों (नई पेंशन योजना से आच्छादित कर्मी) 2005 या उसके बाद नियुक्त सरकारी सेवकों (नई पेंशन योजना से आच्छादित कर्मी) सेवाकाल मेें मृत्यु होने (ii) सक्रिय कर्त्तव्य निर्वहन के कारण दुर्घटना में मृत्यु होने एवं को (i) सेवाकाल मेें मृत्यु होने सक्रिय कर्त्तव्य निर्वहन के कारण दुर्घटना में मृत्यु होने एवं (iii) कर्त्तव्य के दौरान हिंसक घटनाओं में मारे जाने पर उनके आश्रितों को गैर पेंशनरी कर्त्तव्य के दौरान हिंसक घटनाओं में मारे जाने पर उनके आश्रितों को गैर पेंशनरी कर्त्तव्य के दौरान हिंसक घटनाओं में मारे जाने पर उनके आश्रितों को गैर पेंशनरी अनुग्रह-अनुदान एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने की स्वीकृति के संबंध में । अनुग्रह-अनुदान एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने की स्वीकृति के संबंध में । भारत सरकार के द्वारा दिनांक 01.01.2004 और उसके बाद नियुक्त कर्मियों के लिए नयी पेंशन योजना

2004 और उसके बाद नियुक्त कर्मियों के लिए नयी पेंशन योजना लागू 2005 द्वारा दिनांक 01.09.2005 और लागू की गयी है जो केन्द्र ''बिहार सरकारी कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना 2005'' लागू की गयी है जो केन्द्र

2005 के द्वारा इस योजना को लागू करने हेतु प्रक्रिया त्त विभाग के संकल्प संख्या 2469 दिनांक 16.11.2005 के द्वारा इस योजना को लागू करने हेतु प्रक्रिया पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी (PFRDA) जो नई अंशदायी पेंशन योजना के नियामक है, जो नई अंशदायी पेंशन योजना के नियामक है, National Pension System के संबंध में Cir No : PFRDA/2013/2/PDEX/2 SL-2 के द्वारा National Pension System भारत सरकार के द्वारा दिनांक 01 की गयी है। वित्त विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या 1964 दिनांक 31.08.2005 द्वारा दिनांक 01 की गयी है। वित्त विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या 1964 दिनांक 31 उसके बाद नियुक्त कर्मियों के लिए '' सरकार के तर्ज पर ही है। 2. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 2469 दिनांक 16 निर्धारित की गयी है। 3. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी के परिपत्र संख्या Cir No : PFRDA/ Exit Rules का प्रावधान निम्न प्रकार से किया गया है

का प्रावधान निम्न प्रकार से किया गया है (a) Upon Normal Superannuation

Upon Normal Superannuation : At least 40% of the accumulated pension : At least 40% of the accumulated pension ty providing for monthly wealth of the subscriber needs to be utilized for purchase of annuity providing for monthly wealth of the subscriber needs to be utilized for purchase of annui pension to the subscriber and balance is paid as lump sum payment to the subscriber pension to the subscriber and balance is paid as lum p sum payment to the subscriber.

: The entire accumulated pension wealth (100%) would be paid to (b) Upon Death : The entire accumulated pension wealth (100%) would be paid to : The entire accumulated pension wealth (100%) would be paid to the nominee/ legal heir of the subscriber and there would not be any purchase of Annuity/ the nominee/ legal heir of the subscriber and there would not be any purchase of Annuity/ the nominee/ legal heir of the subscriber and there would not be any purchase of Annuity/ Monthly pension. 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 4444 िसत*बिसत*बिसत*बिसत*बरररर 2014201420142014

(c) Exit from NPS before the age of Normal Superannuation (irrespective of cause): At least 80% of the accumulated pension wealth of the subscriber needs to be utilized for purchase of Annuity providing for monthly pension to the subscriber and the balance is paid as a lump sum payment to the subscriber.

4. वित्त विभागीय संकल्प संख्या 2411 दिनांक 12.11.2005 के द्वारा राज्य के सभी स्तर के सेवकों को कर्त्तव्य के दौरान ंिहंसक घटनाओं में मारे जाने पर उनके आश्रितों को अनुग्रह-अनुदान एवं अन्य सुविधाएँ देने का प्रावधान किया गया है । परन्तु दिनांक 01.09.2005 या उसके बाद से नियुक्त सरकारी सेवकों को इस योजना का लाभ देय नही है। उसी प्रकार वित्त विभागीय संकल्प संख्या 1441 दिनांक 10.10.2013 के द्वारा कर्त्तव्य अवधि में सक्रिय कर्त्तव्य निर्वहन के क्रम में दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर सरकारी सेवकों के आश्रितों को 10 (दस) लाख रुपये अनुग्रह-अनुदान स्वीकृत किये जाने किये जाने का प्रावधान किया गया है किन्तु इसमें यह उल्लेख नहीं है कि नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित राज्य कर्मियों को उक्त लाभ देय है अथवा नहीं ।

5. उपर्युक्त कंडिका- 4 से स्पष्ट है कि पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित कर्मियों को कर्त्तव्य के दौरान हिंसक धटना या सक्रिय कर्त्तव्य निर्वहन के क्रम में दुर्घटना के कारण मारे जाने/मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को अनुग्रह-अनुदान एवम्‌ अन्य सुविधाएँ दिये जाने का जो प्रावधान है, उन्हें नई पेंशन योजना लागू करने के प्रारम्भिक चरण में मार्ग दर्शिका/गाईड लाईन में अस्पष्टता के कारण नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित राज्य कर्मियों पर लागू नहीं किया जा सका है। राज्य सरकार के समक्ष नई पेंशन योजना से आच्छादित सरकारी सेवकों को उपर्युक्त गैर पेंशनरी लाभ दिया जाना विचाराधीन था। सम्यक्‌ विचारोपरान्त, राज्य सरकार ने दिनांक 01.09.2005 या उसके बाद नियुक्त सरकारी सेवकों (नई पेंशन योजना से आच्छादित कर्मी) को सेवाकाल मेें मृत्यु होने/सक्रिय कर्त्तव्य निर्वहन के कारण दुर्घटना में मृत्यु होने एवं कर्त्तव्य के दौरान हिंसक घटनाओं में मारे जाने पर उनके आश्रित या कानूनी उत्तराधिकारी को पेंशन फंड रेगुलेटरी एण्ड डेवलपमेंट ऑथोरिटी (PFRDA) के दिशा निदेश के अनुसार शत प्रतिशत (100%) संचित राशि के भुगतान के अतिरिक्त निम्नांकित रुप से गैर पेंशनरी अनुग्रह-अनुदान एवम्‌ अन्य सुविधा प्रदान किये जाने निर्णय लिया है :- (क) एक आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का लाभ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत किये जाने वाले आदेशों के आलोक में और तदनुसार निर्धारित अधिसीमा में दिया जायगा। (ख) कर्त्तव्य अवधि में सक्रिय कर्त्तव्य निर्वहन के क्रम में दुर्घटना के कारण मृत्यु होने की स्थिति में वित्त विभागीय संकल्प संख्या 1441 दिनांक 10.10.2013 में निर्धारित शर्तो के अधीन 10 (दस) लाख रुपये अनुग्रह-अनुदान की सुविधा आदेश निर्गत की तिथि से देय होगी । (ग) कर्त्तव्य के दौरान हिंसक घटनाओं में मारे जाने की स्थिति में 10 (दस) लाख रूपये अनुग्रह-अनुदान देय होगा। यह लाभ संकल्प संख्या 2411 निर्गत होने की तिथि अर्थात्‌ दिनांक 12.11.2005 के प्रभाव से लागू होगा। परन्तु ऐसे कर्मियों के आश्रितों को विशेष पारिवारिक पेंशन देय नही होगी। सुविधाओं/लाभों के संबंध में पूर्व के निर्गत आदेश/निर्णय इस हद तक विलोपित/संशोधित समझे जायेंगे। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण के जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बी॰ राजेन्दर, सचिव (संसाधन )।

—————

अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु4ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 725-571+10-ड,0ट,0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 04 September 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2014-09-04.725/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2014-09-04.725.