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असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत 13131313 भाि भाि भाि भाि 1936 1936 1936 1936 ((((शशशश0000))))
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सं0 3/विविध-10104/13-8
-814—भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदा शक्तियों का भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार राज्य के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के विभागीय स्तर पर समूह 'ग' प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार राज्य के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के विभागीय स्तर पर समूह 'ग' प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार राज्य के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के विभागीय स्तर पर समूह 'ग' सेवा र्शाों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः- सेवा र्शाों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः- वाहन चालक के पदों पर र्भाी एवं सेवा र्शाों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः-
1. laf{kIr uke foLrkj ,oa izkjaHkA&
laf{kIr uke foLrkj ,oa izkjaHkA& (1) यह नियमावली बिहार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग समूह ) यह नियमावली बिहार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग समूह 'ग' वाहन चालक संवर्ग (र्भाी एवं सेवा शर्तें) नियमावली-2014 कही जा सकेगी। 'ग' वाहन चालक संवर्ग (र्भाी एवं सेवा शर्तें) नियमावली-2014 कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह विभागीय एवं मुफस्सिल कार्यालयों पर समान रूप से ) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह विभागीय एवं मुफस्सिल कार्यालयों पर समान रूप से लागू होगी।
) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृा होगी।
(3) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृा होगी। 2. कार्मिक एवं प्रशासनिक
ाासन विभाग की अधिसूचना ाासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना नर्गत बिहार वाहन चालक (र्भाी एवं सेवा र्शा) या-3/आर-1-46/2000-2492, दिनांक 30.11.2005 के द्वारा निर्गत बिहार वाहन चालक (र्भाी एवं सेवा र्शा) यमावली 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के लिए अंगी
ाोधित) को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के लिए अंगी—त किया संख्या-3/आर-1-46/2000-2492, दिनांक नियमावली 2005 (समय-समय पर यथा संश् जाता है।
नियमावली के अध्याय-3 (र्भाी) की नियम-7 के अनुसार वाहन चालकों के लिए अभियंता प्रमुख-सह-विश् नियमावली के अध्याय-3 (र्भाी) की नियम-7 के अनुसार वाहन चालका ें के लिए अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव नियुक्ति प्राधिकार होंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश्
ाुली आर्या,
अंशुली आय सरकार के प्रधान सचिव। सरकार के प्रधान सचिव।
19 ebZ 2014
सं0 3/विविध-10104/13
/13-814 का निम्नलिखित अँगरेजी अनुवाद, बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार है, जो भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अंतर्गत
राज्यपाल के प्राधिकार से, (3) के अंतर्गत अँगरेजी भाषा में एतदद्वारा, प्रकाशित किया जाता है, जो उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
पाठ समझा जायेगा। 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 4444 िसत)बिसत)बिसत)बिसत)बरररर 2014201420142014 The 19th May 2014 No. 3/विविध-10104/13-814—In exercise of powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to regulate the recruitment and service conditions on the posts of group 'C' Vehicle Driver at departmental level of the Public Health Engineering Department of the State of Bihar :-
1. Short title, extent & commencement.— (1) These Rules may be called The Bihar Public Health Engineering Department Group- C Vehicle Driver Cadre (Recruitment and Service Conditions) Rules, 2014.
(2) It will extend to the whole State of Bihar. It will apply equally to Departmental and Muffasil Offices.
(3) It will come into force with immediate effect. 2. The Bihar Vehicle Drivers (Recruitment and Service conditions) Rules, 2005 (as amended from time to time) issued under notification no.- 3/R-1-46/2000-2492, dated 30.11.2005 of the Personnel & Administrative Department, now General Administration Department, is adopted for the Public Health Engineering Department.
According to rule-7 of Chapter-3 (Recruitment) of the Rules, the Engineer-in-Chief- Cum-Special Secretary shall be the Appointing Authority for Vehicle Drivers.
By order of the Governor of Bihar, ANSHULI ARYA, Principal Secretary to Government.
————— अधी-क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 729-571+10-ड+0ट+0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in