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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 11 September 2014

Published 11 September 2014

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2014-09-11.738
Languages
English, Hindi

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---------- अधिसूचनाएं

9 सितम्बर 2014

एस0ओ0 363, दिनांक 11 सितम्बर 2014

, दिनांक 11 सितम्बर 2014—बंगाल, आगरा एवं असम व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1887 बंगाल, आगरा एवं असम व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1887

धारा (1) तथा दंड प्रक्रिया , वर्ष 1887) की धारा-13 की उप-धारा (1) एवं धारा-14 की उप-धारा (1) तथा दंड प्रक्रिया (अधिनियम-XII, वर्ष 1887) की धारा-13 की उप धारा (2), एवं धारा-9 की उप-धाराएँ (1)एवं (2) संहिता, 1973 (अधिनियम-2, वर्ष 1974) की धारा-7 की उप-धारा (2), एवं धारा-9 की उप संहिता, 1973 (अधिनियम-2, वर्ष 1974) की धारा-7 की उप तथा धारा-11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस विषय पर निर्गत सभी पूर्व आदेशों एवं तथा धारा-11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस विषय पर निर्गत सभी पूर्व आदेशों एवं तथा धारा-11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस विषय पर निर्गत सभी पूर्व आदेशों एवं अधिसूचनाओं के उपान्तरण में बिहार-

सूचनाओं के उपान्तरण में बिहार-राज्यपाल ने -

(i) वर्त्तमान मुंगेर न्यायिक जिला से एक पृथक न्यायिक जिला गठित

वर्त्तमान मुंगेर न्यायिक जिला से एक पृथक न्यायिक जिला गठित करने; एवं

(ii) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखीसराय का एक न्यायालय स्थापित करने की कृपा की है; जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखीसराय का एक न्यायालय स्थापित करने की कृपा की है; जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखीसराय का एक न्यायालय स्थापित करने की कृपा की है;

(iii) इसका मुख्यालय लखीसराय में होगा;

इसका मुख्यालय लखीसराय में होगा;

(iv) जिला एवं सत्र न्यायालय, लखीसराय, जिला

जिला एवं सत्र न्यायालय, लखीसराय, जिला लखीसराय एवं जिला शेखपुरा की

लखीसराय एवं जिला शेखपुरा कीराजस्व-सीमा के भीतर उदभूत मामलों पर अधिकारिता का प्रयोग दिनांक 20 सितम्बर 2014 के प्रभाव से करेगा 20 सितम्बर 2014 के प्रभाव से करेगा राजस्व-सीमा के भीतर उदभूत मामलों 20 सितम्बर 2014 से नहीं रह जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेर की अधिकारिता, ऐसे मामलों पर, दिनांक 20 सितम्बर 2014 से नहीं रह तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेर जाएगी। (सं0 ए0/एक्ट-3/2012/6383/जे0) ए0/एक्ट-3/2012/6383/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राज्यपाल के आदेश से, अखिलेश कुमार जैन अखिलेश कुमार जैन, सरकार के सचिव। सरकार के सचिव 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 11111111 िसत)बिसत)बिसत)बिसत)बरररर 2014201420142014 9 सितम्बर 2014 एस0ओ0 364, एस0ओ0 363, दिनांक 11 सितम्बर 2014 का अंगे्रजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड(3) के अधीन उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 ए0/एक्ट-3/2012/6383/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अखिलेश कुमार जैन, सरकार के सचिव।

The 9th September 2014

S.O. 363, dated the 11th September 2014—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13 and Sub-Section (1) of Section 14 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Act 1887 (Act XII of 1887) and Sub-Section (2) of Section 7 and Sub- Section (1) and (2) of Section 9 and Section 11 of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act-2 of 1974) and in modification of all the previous orders and notifications issued on the Subject, the Governor of Bihar is pleased to-

(i) constitute separate judicial District of present Munger judicial District; and (ii) establish a Court of District and Sessions Judge, Lakhisarai; (iii) the Headquarters will be at Lakhisarai. (iv) The District and Sessions Court, Lakhisarai will exercise jurisdiction over the matter arising within the revenue limits of Lakhisarai District and Sheikhpura District with effect from 20th September 2014 and District and Sessions Judge, Munger will cease to have jurisdiction on such matter from 20th September 2014.

(No. A/Act-3/2012/6383/J.) By Order of the Governor of Bihar, AKHILESH KUMAR JAIN, Secretary to the Government. ————— अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु4ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 738-571+100-ड,0ट,0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in
Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 11 September 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2014-09-11.738/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2014-09-11.738.