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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 11 September 2014

Published 11 September 2014

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2014-09-11.739
Languages
English, Hindi

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अधिसूचनाएं

9 सितम्बर 2014

एस0ओ0 365, दिनांक 11 सितम्बर 2014

, दिनांक 11 सितम्बर 2014— कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984(अधिनियम-66, वर्ष कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984(अधिनियम-66, वर्ष धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, 1984) की धारा-3 की उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, पटना उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात्‌, कुटुम्ब न्यायालय को प्रदत्त अधिकारिता एवं शक्तियों का प्रयोग पटना उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात्‌, कुटुम्ब न्यायालय को प्रदत्त अधिकारिता एवं शक्तियों का प्रयोग पटना उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात्‌, कुटुम्ब न्यायालय को प्रदत्त अधिकारिता एवं शक्तियों का प्रयोग

यायालय स्थापित करती है। करने के प्रयोजनार्थ, लखीसराय में प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, का एक न्यायालय स्थापित करती है। करने के प्रयोजनार्थ, लखीसराय में प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, का एक न्

कुटुम्ब न्यायालय, लखीसराय, जिला लखीसराय एवं जिला शेखपुरा की राजस्व-सीमा के भीतर उदभूत मामलों पर कुटुम्ब न्यायालय, लखीसराय, जिला लखीसराय एवं जिला शेखपुरा की राजस्व-सीमा के भीतर उदभूत मामलों पर कुटुम्ब न्यायालय, लखीसराय, जिला लखीसराय एवं जिला शेखपुरा की राजस्व-सीमा के भीतर उदभूत मामलों पर

20 सितम्बर 2014 के प्रभाव से करेगा तथा प्रधान न्यायाधीश, मुंगेर, की अधिकारिता का प्रयोग, दिनांक 20 सितम्बर 2014 के प्रभाव से करेगा तथा प्रधान न्यायाधीश, मुंगेर, की 20 सितम्बर 2014 के प्रभाव से करेगा तथा प्रधान न्यायाधीश, मुंगेर, की अधिकारिता, ऐसे मामलों पर, दिनांक

क 20 सितम्बर 2014 से नहीं रह जाएगी।

(सं0 ए0/एक्ट-3/2012/6384

ए0/एक्ट-3/2012/6384/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राज्यपाल के आदेश से,

अखिलेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैनसरकार के सचिव। सरकार के सचिव 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 11111111 िसत(बिसत(बिसत(बिसत(बरररर 2014201420142014 9 सितम्बर 2014 एस0ओ0 366, एस0ओ0 365, दिनांक 11 सितम्बर 2014 का अंगे्रजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड(3) के अधीन उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 ए0/एक्ट-3/2012/6384/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अखिलेश कुमार जैन,

सरकार के सचिव।

The 9th September 2014

S.O. 365, dated the 11th September 2014— In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub- Section (1) of Section 3 of the Family Courts Act-1984 (Act-66 of 1984) the State Government, after Consultation with the High Court of Judicature at Patna, is pleased to establish a Court of Principal Judge, Family Court at Lakhisarai for the purpose of excercising jurisdiction and powers conferred on Family Courts. The Family Court at Lakhisarai shall exercise jurisdiction over the matter arising within the revenue-limits of Lakhisarai and Sheikhpura District with effect from 20th September 2014 and Principal Judge, Family Court, Munger will cease to have jurisdiction on such matter from 20th September 2014.

(No. A/Act-3/2012/6384/J.)

By Order of the Governor of Bihar,

AKHILESH KUMAR JAIN,

Secretary to the Government.

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अधी-क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 739-571+100-ड+0ट+0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 11 September 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2014-09-11.739/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2014-09-11.739.