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असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत 20202020 भाि भाि भाि भाि 1936 1936 1936 1936 ((((शशशश0000))))
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सं0 2/नि॰ स्था॰ आशुलिपिक (03)-07/2007
2/नि॰ स्था॰ आशुलिपिक (03)-07/2007-4887—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार राज्य सहकारिता विभागीय क्षेत्रीय आषुलिपिक संवर्ग प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार राज्य सहकारिता विभागीय क्षेत्रीय आषुलिपिक संवर्ग प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार राज्य सहकारिता विभागीय क्षेत्रीय आषुलिपिक संवर्ग नियमावली-2008 का संषोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :- नियमावली-2008 का संषोधन करने हेतु 1॰1॰1॰1॰ संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ। -संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ। -संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ। -संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ। -
''बिहार राज्य सहकारिता विभाग क्षेत्रीय आषुलिपिक संवर्ग संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ। -संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ। -संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ। -संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ। -(1) यह नियमावली ''बिहार राज्य सहकारिता विभाग क्षेत्रीय आषुलिपिक संवर्ग ''बिहार राज्य सहकारिता विभाग क्षेत्रीय आषुलिपिक संवर्ग ''बिहार राज्य सहकारिता विभाग क्षेत्रीय आषुलिपिक संवर्ग ''बिहार राज्य सहकारिता विभाग क्षेत्रीय आषुलिपिक संवर्ग ''बिहार राज्य सहकारिता विभाग क्षेत्रीय आषुलिपिक संवर्ग ''बिहार राज्य सहकारिता विभाग क्षेत्रीय आषुलिपिक संवर्ग ''बिहार राज्य सहकारिता विभाग क्षेत्रीय आषुलिपिक संवर्ग (संषोधन) नियमावली-2014'' कही जा सकेगी। (संषोधन) नियमावली-2014'' (संषोधन) नियमावली-2014'' (संषोधन) नियमावली-2014'' (संषोधन) नियमावली-2014'' (संषोधन) नियमावली-2014'' (संषोधन) नियमावली-2014'' (संषोधन) नियमावली-2014'' (2) यह तुरंत प्रवृत्त होगी। (2) यह तुरंत प्रवृत्त होगी। नियमावली, 2008 के नियम 1 के उप-नियम उक्त नियमावली, 2008 के नियम 1 का संषोधन। - उक्त नियमावली, 2008 के नियम 1 के उप- 2॰2॰2॰2॰ उक्त नियमावली, 2008 के नियम 1 का संषोधन। उक्त नियमावली, 2008 के नियम 1 का संषोधन। उक्त नियमावली, 2008 के नियम 1 का संषोधन। उक्त नियमावली, 2008 के नियम 1 का संषोधन। उक्त नियमावली, 2008 के नियम 1 का संषोधन। उक्त नियमावली, 2008 के नियम 1 का संषोधन। उक्त नियमावली, 2008 के नियम 1 का संषोधन। (1) में प्रयुक्त शब्द ''यह नियमावली'' के बाद और शब्द ''सहकारिता विभाग'' के पूर्व शब्द ''बिहार राज्य'' (1) में प्रयुक्त शब्द ''यह नियमावली'' के बाद और शब्द ''सहकारिता विभाग'' के पूर्व शब्द ''बिहार राज्य'' (1) में प्रयुक्त शब्द ''यह नियमावली'' के बाद और शब्द ''सहकारिता विभाग'' के पूर्व शब्द ''बिहार राज्य'' अंतः स्थापित किये जायेंगे। अंतः स्थापित किये जायेंगे।
3॰3॰3॰3॰ उक्तउक्तउक्तउक्त नियमावली, 2008 के नियम 4 के उप-नियमावली, 2008 के नियम 4 के उप-नियमावली, 2008 के नियम 4 के उप-नियमावली, 2008 के नियम 4 के उप-
उक्त नियमावली, 2008 के नियमावली, 2008 के नियम 4 के उप-नियमावली, 2008 के नियम 4 के उप-नियमावली, 2008 के नियम 4 के उप-नियमावली, 2008 के नियम 4 के उप-नियम (2) का प्रतिस्थापन। -नियम (2) का प्रतिस्थापन। -नियम (2) का प्रतिस्थापन। -नियम (2) का प्रतिस्थापन। -उक्त नियमावली, 2008 के नियम (2) का निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः-
III के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अहर्त्ता इन्टरमिडिएट (102) अथवा के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अहर्त्ता इन्टरमिडिएट (102) अथवा 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 11111111 िसत)बिसत)बिसत)बिसत)बरररर 2014201420142014 8 8 8 8 सितम्बरसितम्बरसितम्बरसितम्बर 2014201420142014 सं0 2/नि॰ स्था॰ आशुलिपिक (03)-07/2007-5143514351435143-अधिसूचना संख्या 4887 दिनांक 28॰08॰14 के तहत् निर्गत ''बिहार राज्य सहकारिता विभाग क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2014'' का संलग्न अंग्रेजी पाठ बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत-संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन उक्त नियमावली का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, राजेश गुप्ता,राजेश गुप्ता,राजेश गुप्ता,राजेश गुप्ता, सरकार के प्रधान सचिव।
The 28th August 2014
No. 2/नि॰स्था॰आशुलिपिक(03)-07/2007-4887—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend The Bihar State Co-operative Department (Field) Stenographer Rules, 2008: -
1. Short title and commencement: - (1) These Rules may be called "The Bihar State Co-operative Department Field Stenographer Cadre (Amendment) Rules, 2014". (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (3) It shall come into force at once.
2. Amendment of Rule 1 of the said Rules. - After the words "These Rules" and before the words "Co-operative Department" used in sub-rule (1) of Rule 1 of the said Rules, 2008, the words "Bihar State" shall be inserted.
3. Substitution of sub rule (2) of Rule 4 of the said Rules, 2008: - Sub-rule (2) of the
Rule 4 of the said Rules, 2008 shall be substituted by the following: - "(2)The minimum educational qualification for appointment in Stenographer Grade- III shall be Intermediate (10+2) or passing in the equivalent examination:
Provided that the amendment made in minimum educational qualification shall not affect the stenographers appointed before the Rules come into force and working at present."