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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 12 September 2014

Published 12 September 2014

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2014-09-12.744
Languages
English, Hindi

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पटनापटनापटनापटना, , , , शुबवारशुबवारशुबवारशुबवार, , , , 12121212 िसत)बिसत)बिसत)बिसत)बरररर 2014201420142014 नगर विकास एवं आवास विभागनगर विकास एवं आवास विभागनगर विकास एवं आवास विभागनगर विकास एवं आवास विभाग

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अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना

10 सितम्बर 201410 सितम्बर 201410 सितम्बर 201410 सितम्बर 2014

सं0 2ब0/मु0मं0न0वि0यो0, 08-01/2013-2726/न0वि0एवंआ0वि0—बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 सं0 2ब0/मु0मं0न0वि0यो0, 0

75(छ) के परन्तुक में नगर निकायों को योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राशि के व्यय की सीमा निर्धारित की की धारा-75(छ) के परन्तुक में नगर निकायों को योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राशि के व्यय की सीमा निर्धारित की 75(छ) के परन्तुक में नगर निकायों को योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राशि के व्यय की सीमा निर्धारित की गई है जो निम्नवत हैः-

कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा नगर निगमों में दस लाख रु0 से अधिक किन्तु पचीस ''परन्तु, यह कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा नगर निगमों में दस लाख रु0 से अधिक किन्तु पचीस कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा नगर निगमों में दस लाख रु0 से अधिक किन्तु पचीस लाख रु0 से अनधिक, नगर परिषदों में पाँच लाख रु0 से अधिक किन्तु बारह लाख रु0 से अनधिक तथा नगर पंचायतों लाख रु0 से अनधिक, नगर परिषदों में पाँच लाख रु0 से अधिक किन्तु बारह लाख रु0 से अनधिक तथा नगर पंचायतों लाख रु0 से अनधिक, नगर परिषदों में पाँच लाख रु0 से अधिक किन्तु बारह लाख रु0 से अनधिक तथा नगर पंचायतों

ाकृत स्थायी समिति की स्वीकृति के बिना में दो लाख रु0 से अधिक तथा पाँच लाख रु0 से अनधिक की संविदा प्राधिकृत स्थायी समिति की स्वीकृति के बिना में दो लाख रु0 से अधिक तथा पाँच लाख रु0 से अनधिक की संविदा प्राध्ि

नहीं की जा सकेगी'';

''परन्तु यह और कि यथा स्थिति नगर निगमों में पचीस लाख रु0 से अधिक नगर परिषदों में बारह लाख रु0 ''परन्तु यह और कि यथा स्थिति नगर निगमों में पचीस लाख रु0 से अधिक नगर परिषदों में बारह लाख रु0 ''परन्तु यह और कि यथा स्थिति नगर निगमों में पचीस लाख रु0 से अधिक नगर परिषदों में बारह लाख रु0 से अधिक तथा नगर पंचायतों में पाँच लाख रु0 से अधिक के व्यय की कोई संविदा नगर निगम, नगर परिषद या नगर से अधिक तथा नगर पंचायतों में पाँच लाख रु0 से अधिक के व्यय की कोई संविदा नगर निगम, नगर परिषद य से अधिक तथा नगर पंचायतों में पाँच लाख रु0 से अधिक के व्यय की कोई संविदा नगर निगम, नगर परिषद य पंचायत की स्वीकृति के बिना नहीं की जा सकेगी''। पंचायत की स्वीकृति के बिना नहीं की जा सकेगी''।

2. बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा-

ख्या 8, 2009 द्वारा एक नया परन्तुक हार नगरपालिका अधिनियम की धारा-75(छ) में बिहार अधिनियम संख्या 8, 2009 द्वारा एक नया परन्तुक अन्तःस्थापित किया गया है जो निम्नवत हैः- अन्तःस्थापित किया गया है जो निम्नवत हैः-

ना द्वारा परिवर्त्तन कर ''परन्तु यह और भी कि विभाग उपर्युक्त व्यय सीमा में समय-समय पर अधिसूचना द्वारा परिवर्त्तन कर ''परन्तु यह और भी कि विभाग उपर्युक्त व्यय सीमा में समय-समय पर अधिसूचसकेगा''। 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 12121212 िसत)बिसत)बिसत)बिसत)बरररर 2014201420142014 3. उपरोक्त कंडिका 2 में अंकित प्रावधान के आलोक में विभाग द्वारा सम्यक विचारोपरांत उपरोक्त ंकंडिका 1 में अंकित व्यय सीमा में निम्नवत वृद्धि की जाती है :- ''परन्तु, यह कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगमों मेंं 30 लाख से अधिक किन्तु 50 लाख रुपये से अनधिक, 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगमों के लिए 20 लाख रुपये से अधिक किन्तु 40 लाख रुपये से अनधिक, नगर परिषदों में 10 लाख से अधिक किन्तु 20 लाख से अनधिक तथा नगर पंचायतों के लिए 5 लाख से अधिक किन्तु 10 लाख से अनधिक संविदा प्राधिकृत स्थायी समिति की स्वीकृति के बिना नहीं की जा सकेगी।

परन्तु यह और कि यथास्थिति 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगमों के लिए 50 लाख रुपये से अधिक, 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगमों में 40 लाख रुपये से अधिक, नगर परिषदों में 20 लाख रुपये से अधिक तथा नगर पंचायतों में 10 लाख रुपये से अधिक के व्यय की कोई संविदा नगर निगम, नगर परिषद या नगर पंचायत की स्वीकृति के बिना नहीं की जा सकेगी।

4. विभिन्न्ा योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु पूर्व की स्वीकृत योजनाओं पर यह लागू नहीं होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

जय प्रकाश मंडल,

सरकार के विशेष सचिव।

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अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 744-571+10-ड+0ट+0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 12 September 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2014-09-12.744/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2014-09-12.744.