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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 15 September 2014

Published 15 September 2014

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2014-09-15.751
Languages
English, Hindi

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पटनापटनापटनापटना, , , , सोमवारसोमवारसोमवारसोमवार, , , , 15151515 िसत*बिसत*बिसत*बिसत*बरररर 2014201420142014 यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य तथा रिट पिटिशन (सिविल) नं0-604/2013 में दिनांक 15

सं0 11/आ0नी0 I-02/2014 सा0प्र0—12722 सं0 lkekU; iz'kklu foHkkx &&&&& ladYi 12 flrEcj 2014 विषयः- किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेन्डर व्यक्तियों को थर्ड जेन्डर के रूप में घोषित करने एवं बिहार पदों एवं किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेन्डर व्यक्तियों को थर्ड जेन्डर के रूप में घोषित करने एवं बिहार पदों एवं किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेन्डर व्यक्तियों को थर्ड जेन्डर के रूप में घोषित करने एवं बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियोें एवं अन्य पिछड़े वर्गों के सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियोें एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियोें एवं अन्य पिछड़े वर्गों के अधिनियम 1991 की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक-47 पर किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ अधिनियम 1991 की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक-47 पर किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ अधिनियम 1991 की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक-47 पर किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ ट्रांसजेन्डर (थर्ड जेन्डर) को स्वतंत्र रूप से शामिल करने के संबंध में। ट्रांसजेन्डर (थर्ड जेन्डर) को स्वतंत्र रूप से शामिल करने के संबंध में। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन (सिविल) नं0-400/2012 नेशलन लिगल सर्विस ऑथोरिटी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन (सिविल) नं0-400/2012 नेशलन लिगल सर्विस ऑथोरिटी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन (सिविल) नं0-400/2012 नेशलन लिगल सर्विस ऑथोरिटी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य तथा रिट पिटिशन 15.04.2014 को पारित न्यायादेश के आलोक में ट्रांसजेन्डर व्यक्तियों को थर्ड जेन्डर के रूप मान्यता देना है तथा उन्हें सामाजिक एवं शैक्षणिक न्यायादेश के आलोक में ट्रांसजेन्डर व्यक्तियों को थर्ड जेन्डर के रूप मान्यता देना है तथा उन्हें सामाजिक एवं शैक्षणिक न्यायादेश के आलोक में ट्रांसजेन्डर व्यक्तियों को थर्ड जेन्डर के रूप मान्यता देना है तथा उन्हें सामाजिक एवं शैक्षणिक ाानों में नामांकन एवं सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में आरक्षण दिया जाना रूप से पिछड़ा घोषित करते हुए शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन एवं सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में आरक्षण दिया जाना रूप से पिछड़ा घोषित करते हुए शैक्षणिक संस्थ् है।

(2) राज्य सरकार ने बिहार अधिनियम-12, 1993 की धारा-3 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए (2) राज्य सरकार ने बिहार अधिनियम-12, 1993 की धारा-3 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए (2) राज्य सरकार ने बिहार अधिनियम-12, 1993 की धारा-3 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए नुसार आयोग सूची में पिछड़े राज्य आयोग का गठन किया है। बिहार अधिनियम 12, 1993 की धारा-9 (1) (क) के अनुसार आयोग सूची में पिछड़े राज्य आयोग का गठन किया है। बिहार अधिनियम 12, 1993 की धारा-9 (1) (क) के अ वर्गों के रूप में नागरिकों के किसी वर्ग को शामिल करने के लिए किये गये अनुरोध की जाँच करेगा और पिछड़े वर्गों वर्गों के रूप में नागरिकों के किसी वर्ग को शामिल करने के लिए किये गये अनुरोध की जाँच करेगा और पिछड़े वर्गों वर्गों के रूप में नागरिकों के किसी वर्ग को शामिल करने के लिए किये गये अनुरोध की जाँच करेगा और पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) में किसी पिछड़े वर्ग के अति समावेशन या अल्प समावेशन से संबंधित शिकायतों की सुनवाई की सूची (अनुसूची-2) में किसी पिछड़े वर्ग के अति समावेशन या अल्प समावेशन से संबंधित शिकायतों की सुनवाई की सूची (अनुसूची-2) में किसी पिछड़े वर्ग के अति समावेशन या अल्प समावेशन से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा एवं राज्य सरकार को ऐसी सलाह देगा, जैसा वह उचित समझे, जबकि बिहार अधिनियम 12, 1993 की धारा-9 ं राज्य सरकार को ऐसी सलाह देगा, जैसा वह उचित समझे, जबकि बिहार अधिनियम 12, 1993 की धारा-9 ं राज्य सरकार को ऐसी सलाह देगा, जैसा वह उचित समझे, जबकि बिहार अधिनियम 12, 1993 की धारा-9 (1) (ग) के अनुसार समय-समय पर सरकार के द्वारा आयोग को सौंपे गये अन्य कार्यो का निष्पादन भी आयोग द्वारा (1) (ग) के अनुसार समय-समय पर सरकार के द्वारा आयोग को सौंपे गये अन्य कार्यो का निष्पादन भी आयोग द्वारा (1) (ग) के अनुसार समय-समय पर सरकार के द्वारा आयोग को सौंपे गये अन्य कार्यो का निष्पादन भी आयोग द्वारा राय मानने के लिए सामान्यतः राज्य सरकार किया जायेगा। उक्त अधिनियम की धारा-9 (2) के अनुसार आयोग की राय मानने के लिए सामान्यतः राज्य सरकार किया जायेगा। उक्त अधिनियम की धारा-9 (2) के अनुसार आयोग की बाघ्य होगी।

(3) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-10272 दिनांक2014 द्वारा ट्रांसजेन्डर व्यक्तियों को बिहार राज्य सन विभाग के पत्रांक-10272 दिनांक 25.07.2014 द्वारा ट्रांसजेन्डर व्यक्तियों को बिहार राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) में शामिल करने के विषय पर आयोग का विधिवत्‌ परामर्श उपलब्ध कराने हेतु के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) में शामिल करने के विषय पर आयोग का विधिवत्‌ परामर्श उपलब्ध कराने हे के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) में शामिल करने के विषय पर आयोग का विधिवत्‌ परामर्श उपलब्ध कराने हे अनुरोध किया गया। (4) पिछड़े वर्गाें के लिए राज्य आयोग, बिहार द्वारा निम्नांकित परामर्श दिया गया है :- (4) पिछड़े वर्गाें के लिए राज्य आयोग, बिहार द्वारा निम्नांकित परामर्श दिया गया है :- (i) प्रमाण-पत्र निर्गत करने वाले पदाधिकारी अपने स्तर से जाँचोपरान्त संतुष्ट होकर किन्नर/कोथी/ ) प्रमाण-पत्र निर्गत करने वाले पदाधिकारी अपने स्तर से जाँचोपरान्त संतुष्ट होकर किन्नर/कोथी/ ) प्रमाण-पत्र निर्गत करने वाले पदाधिकारी अपने स्तर से जाँचोपरान्त संतुष्ट होकर किन्नर/कोथी/ हिजड़ा/ट्रांसजेन्डर समुदाय का सदस्य होने का प्रमाण-पत्र निर्गत करेंगे। हिजड़ा/ट्रांसजेन्डर समुदाय का सदस्य होने का प्रमाण-पत्र निर्गत 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 15151515 िसत*बिसत*बिसत*बिसत*बरररर 2014201420142014 (ii) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से सभी शैक्षणिक संस्थानों/ निगमों/बोर्डों सभी सरकारी पदाधिकारियों को इस आशय का निर्देश जारी किया जाय कि किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ ट्रांसजेन्डर समुदाय को राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों एवं सरकारी सेवाओं में आरक्षण की सारी सुविधाएँ प्रदान की जाय, जो पिछड़े वर्ग (अनुसूची-2) के नागरिकों को देय है।

(5) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विवेचित न्यायादेश एवं पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग की उपर्युक्त सलाह के आलोक में भली-भाँति विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं :-

(क) किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ ट्रांसजेन्डर व्यक्तियों को थर्ड जेन्डर के रूप में घोषित किया जाय। (ख) बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछडे़ वर्गाें के लिए) अधिनियम 1991 की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक-47 पर किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ ट्रांसजेन्डर (थर्ड जेन्डर) को स्वतंत्र रूप से शामिल किया जाय। उक्त समावेशन के फलस्वरूप किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ ट्रांसजेन्डर (थर्ड जेन्डर) व्यक्तियों को राज्य सरकार की सेवाओं, जिला पर्षद, नगरपालिका, अर्द्धसरकारी सेवाओं, विश्वविद्यालयों एवं लोक उपक्रमों की सेवाओं में पिछड़े वर्गों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ मिलेगा। साथ ही राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में भी देय आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा।

यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा।

vkns'k&आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना/लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/कर्मचारी चयन आयोग, बिहार पटना/बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, बिहार, पटना/बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना/केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती)/पिछड़े वर्गोंं के लिए राज्य आयोग, बिहार पटना/अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार पटना/राज्य महादलित आयोग, बिहार पटना/राज्यपाल सचिवालय, बिहार पटना/बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना/बिहार विधान परिषद्‌ सचिवालय, पटना/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र राम, सरकार के अपर सचिव।

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अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 751-571+200-ड,0ट,0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 15 September 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2014-09-15.751/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2014-09-15.751.