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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 19 September 2014

Published 19 September 2014

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2014-09-19.768
Languages
English, Hindi

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स्वास्थ्य विभाग ------- संकल्प 20 अगस्त 2014 विषयः—बिहार सरकार के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मियों एवं पदाधिकारियों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध बिहार सरकार के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मियों एवं पदाधिकारियों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध बिहार सरकार के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मियों एवं पदाधिकारियों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु योजना की स्वीकृति । कराने हेतु योजना की स्वीकृति । कराने हेतु विभिन्न श्रोतों से सेवानिवृत्त कर्मियों एवं पदाधिकारियों की ओर से उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न श्रोतों से सेवानिवृत्त कर्मियों एवं पदाधिकारियों की ओर से उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं। इसी प्रसंग में भिन्न-भिन्न कर्मचारियों संगठनों एवं पेंशनर समाज द्वारा भी माँग पत्र प्राप्त हुये अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं। इसी प्रसंग में भिन्न-भिन्न कर्मचारियों संगठनों एवं पेंशनर समाज द्वारा भी माँग पत्र प्राप्त हुये अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं। इसी प्रसंग में भिन्न-भिन्न कर्मचारियों संगठनों एवं पेंशनर समाज द्वारा भी माँग पत्र प्राप्त हुये हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात कर्मियों एवं पदाधिकारियों को एवं उनके पति/ पत्नी के लिए चिकित्सीय व्यवस्थाएँ हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात कर्मियों एवं पदाधिकारियों को एवं उनके पति/ पत्नी के लिए चिकित्सीय व्यवस्थाएँ उपलब्ध हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात कर्मियों एवं पदाधिकारियों को एवं उनके पति/ पत्नी के लिए चिकित्सीय व्यवस्थाएँ कराने की आवश्यकता प्रतीत होती है। इसी परिप्रेक्ष्य में सेवानिवृत्त कर्मियों एवं पदाधिकारियो के लिए स्वास्थ्य सुविधाएँ कराने की आवश्यकता प्रतीत होती है। इसी परिप्रेक्ष्य में सेवानिवृत्त कर्मियों एवं पदाधिकारियो के लिए स्वास्थ्य सुविधाएँ कराने की आवश्यकता प्रतीत होती है। इसी परिप्रेक्ष्य में सेवानिवृत्त कर्मियों एवं पदाधिकारियो के लिए स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु निम्न प्रावधान किये गये है। उपलब्ध कराने हेतु निम्न प्रावधान किये गये है। 2. प्रस्तावित सुविधा राज्य के सभ्

राज्य के सभी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मियों/पदाधिकारियों एवं उनके पति/पत्न

एवं उनके पति/पत्नी (बोर्ड/निगम के कर्मियों को छोड़कर) एवं पारिवारिक पेंशनरों को उपलब्ध रहेगी। (बोर्ड/निगम के कर्मियों को छोड़कर) एवं पारिवारिक पेंशनरों को उपलब्ध रहेगी।

3. (क) इसके मुख्य अवयव निम्नप्रकार होंगेः-

(क) इसके मुख्य अवयव निम्नप्रकार होंगेः-

(ii) राज्य के अंदर एवं बाहर के

(i) राज्य में अवस्थित सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध सारी चिकित्सीय सुविधाएँ इन्हें मुफ्त उपलब्ध राज्य में अवस्थित सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध सारी चिकित्सीय सुविधाएँ इन्हें मुफ्त उपलब्ध राज्य में अवस्थित सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध सारी चिकित्सीय सुविधाएँ इन्हें मुफ्त उपलब्ध करायी जाएँगी। राज्य के अंदर एवं बाहर के CGHS द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में असाध्य रोगों के उपचार हेतु मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के अंतर्गत अधिसूचित रोगवार असाध्य रोगों के उपचार हेतु मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के अंतर्गत अधिसूचित रोगवार असाध्य रोगों के उपचार हेतु मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के अंतर्गत अधिसूचित रोगवार अधिकतम व्ययसीमा के अंतर्गत राशि उपलब्ध करायी जाएगी। अधिकतम व्ययसीमा के अंतर्गत राशि उपलब्ध करायी जाएगी।

(ख) राज्य के अंतर्गत सरकारी अस्प

राज्य के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों में चिकित्सीय सुविधाः-

इसकी मुख्य विशेषताएँ निम्नप्रकार होंगीः- इसकी मुख्य विशेषताएँ निम्नप्रकार होंगीः- (i) सभी सरकारी अस्पतालों में

सरकारी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizen) के लिए विशिष्ट रूप से के लिए विशिष्ट रूप से (ii) उन अस्पतालों में उपलब्ध सारी सुविधाएँ इन्हे (iii) इन अस्पतालों में यदि निजी क्षेत्र की भागीदारी से कोई

काउण्टर एवं बैठने की व्यवस्था हेतु कार्रवाई की जाएगी। काउण्टर एवं बैठने की व्यवस्था हेतु कार्रवाई की जाएगी। उन अस्पतालों में उपलब्ध सारी सुविधाएँ इन्हें मुफ्त दी जाएगी। paid services चलायी जा रही हो इन अस्पतालों में यदि निजी क्षेत्र की भागीदारी से कोई paid services या चलायी जानी वाले हो तब भी यह सुविधा इन्हें मुफ्त दी जाएगी। इस हेतु सरकार उन अस्पतालों या चलायी जानी वाले हो तब भी यह सुविधा इन्हें मुफ्त दी जाएगी। इस हेतु सरकार उन अस्पतालों या चलायी जानी वाले हो तब भी यह सुविधा इन्हें मुफ्त दी जाएगी। इस हेतु सरकार उन अस्पतालों2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 19191919 िसत)बिसत)बिसत)बिसत)बरररर 2014201420142014 (जहाँ paid services चल रहा हो) की रोगी कल्याण समितियों को राशि उपलब्ध करायी जाएगी और वह समिति इस हेतु राशि संबंधित रोगी को उपलब्ध कराएगी। इस उद्‌देश्य की पूर्त्ति के लिए रोगी कल्याण समितियों को अग्रिम राशि दी जाएगी।

क्रमांक रोगों का नाम अनुदान की राशि रूपये में
राज्य के अन्दर चिकित्सा राज्य के बाहर चिकित्सा
[1] [2] [3] [4]
1 कैंसर रोग शल्य चिकित्सा सहित 40000 60000
शल्य चिकित्सा रहित 20000 25000
2 ह्‌दय रोग डी0भी0आर0 130000
एम0 भी0 आर0 90000 91000
पेस मेकर 50000 50000
एसटोनेसिस/बैलुनभ एसटोसी 25000 25000
सी0ए0बी0जी0 60000 60000
पी0टी0सी0ए0 85000 85000
ए0एस0डी0 35000 37000
3 गुर्दा रोग शल्य चिकित्सा सहित 150000
4 ब्रेन ट्‌यूमर लघु शल्य क्रिया 15000 15000
वृहत शल्य क्रिया 25000 25000
5 एड्‌स 50000 50000
6 टोटल हिप अथवा नी रिपलेसमेन्ट 15000 20000
7 स्पाईनल सर्जरी 10000 15000
8 मेजर वासकुलर सर्जरी 20000 25000
9 बोन मैरो ट्रान्सप्लान्ट 25000 25000

(i) "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष'' की योजना इन सेवानिवृत कर्मियों/पदाधिकारियों के लिए मान्य होगी । इसके लिए निर्धारित आय सीमा का बंधेज नहीं होगा।

(ii) राज्य के अंदर एवं बाहर सरकारी/CGHS द्वारा मान्यताप्राप्त अस्पतालों में असाध्य रोगों की चिकित्सा हेतु मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष में रोगों के लिए प्रावधानित राशि की अधिसीमा तक राशि संबंधित संस्थान को उपलब्ध करायी जा सकेगी।

(iii) इसके लिए संबंधित सेवानिवृत्त पदाधिकारी/कर्मी को चिकित्सा संस्थान की अनुशंसा /प्राक्कलन के साथ इस उद्‌देश्य के लिए गठित समिति के समक्ष अनुरोध देना होगा और वह समिति राशि की स्वीकृति देकर संबंधित संस्थान को उपलब्ध कराएगी।

(iv) इस हेतु मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की तर्ज पर सभी जिलों में निम्नानुसार समितियाँ गठित की

1. जिला पदाधिकारी/ उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहत्र्ता से अन्यून स्तर के पदाधिकारी - अध्यक्ष
2. वरीय पुलीस अधीक्षक/ पुलीस अधीक्षक के प्रतिनिधि - सदस्य
3. अधीक्षक, सदर अस्पताल - सदस्य
4. जिला कल्याण पदाधिकारी - सदस्य
5. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी - सदस्य
6. सिविल सर्जन - सदस्य सचिव
1. अनमु डल पदाधिकारी, पटना सदर / पटना सिटी / दानापुर ं - अध्यक्ष
2. अनुमंडल आरक्षी पदाधिकारी, पटना सदर / पटना सिटी / दानापुर - सदस्य
3. अधीक्षक / उपाधीक्षक, दानापुर अनुमंडलीय अस्पताल / गर्दनीबाग अस्पताल / गुरु गोविंद सिंह अस्पताल, पटना सिटी - सदस्य
4. अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी, पटना सदर / पटना सिटी / दानापुर - सदस्य
5. सिविल सर्जन के प्रतिनिधि - सदस्य सचिव
3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 19191919 िसत)बिसत)बिसत)बिसत)बरररर 2014201420142014

(घ) अन्यान्यः-

(i) यह योजना सेवानिवृत्त कर्मियों/पदाधिकारियों के लिए ऐच्छिक होगी। उन्हें विकल्प होगा कि वे पूर्ववत्‌ प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता सरकार से लेते रहें तो उस परिस्थिति में इस योजना का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। यदि वे इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो चिकित्सा भत्ता नहीं लेना होगा और उस निर्णय की स्थिति में उन्हें और उनके पति/पत्नी को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। (ii) दोनों विकल्पों में से एक का चयन संकल्प निर्गत होने की तिथि से 31, अक्टूबर, 2014 तक पूर्व से सेवानिवृत कर्मचारियों/ पदाधिकारियों द्वारा किया जायेगा । इस तिथि के पश्चात्‌ सेवानिवृत होने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी पेंशन प्रपत्र के साथ विकल्प दे सकेंगे ।

(iii) सेवानिवृत कर्मी/पदाधिकारी अपना विकल्प संबंधित बैंक शाखा/कोषागार जहॉ से वे पेंशन प्राप्त कर रहे है/उनकी पत्नी/पति पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, को देंगे जिसके स्तर से संबंधित प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा कि वे चिकित्सा भाा नहीं ले रहे है ।

(iv) इस योजना के लिए इस वित्तीय वर्ष में व्यय का वहन मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से किया जाएगा और इस हेतु बजटीय उपबंध को बढ़ाया जाएगा। इस कोष से राशि 3(ख) एवं 3(ग) के लिए उपलब्ध करायी जाएगी जिस हेतु समितियों को एक बैंक एकाउण्ट संधारित करना होगा। (v) तत्काल 3(ग) के अंतर्गत गठित समितियों के कार्यालय कार्य / लेखा संधारण हेतु स्थानीय व्यवस्था कर कर्मियों की प्रतिनियुक्ति जिला पदाधिकारी द्वारा की जाएगी।

4 इस महत्वकांक्षी योजना के कार्यान्वयन में विभिन्न स्तर पर स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त किया जाना है । अतः इस योजना का कार्यान्वयन 01 नवम्बर, 2014 से राज्य में लागू होगा । इस योजना के कार्यान्वयन हेतु विस्तृत मार्गदर्शन आवश्यकतानुसार अलग से वित्त विभाग के परामर्श से जारी किया जायेगा ।

आदेश :-इस संकल्प को बिहार राज्य के असाधरण अंक में सर्वसाधारण को जानकारी हेतु प्रकाशित करते हुए इसकी 500(पांच सौ) प्रतियॉ सभी विभागों/जिलाधिकारियों को शीघ्र उपलब्ध करायी जाय। ह0/-

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुरेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव।

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अधी.क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 768-571+500-ड,0ट,0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 19 September 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2014-09-19.768/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2014-09-19.768.