िनबंधन सं(cid:27)या पी0ट,0-40 िनबंधन सं(cid:27)या (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत 28282828 भाि भाि भाि भाि 1936 1936 1936 1936 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0 0 0 0 पटना पटना पटना पटना 769769769769) ) ) ) पटनापटनापटनापटना
पटनापटनापटनापटना, , , , शुबवारशुबवारशुबवारशुबवार, , , , 19191919 िसत)बिसत)बिसत)बिसत)बरररर 2014201420142014 विधि विभाग
------------
अधिसूचनाएं
19 सितम्बर 2014
सं0 एल0जी0-1-11/2014/लेजः 106 ।-
का निम्नलिखित अधिनियम, /2014/लेजः 106 ।-बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक
दिनांक 12 सितम्बर, 2014 को अनुमति दे चुकें हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की को अनुमति दे चुकें हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है। सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है। 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 19191919 िसत)बिसत)बिसत)बिसत)बरररर 2014201420142014 fcgkj foÙk vf/kfu;e] 2014 [fcgkj vf/kfu;e 15] 2014] प्रस्तावनाप्रस्तावनाप्रस्तावनाप्रस्तावना& बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम 1994 में संशोधन करने के लिए बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम 1994 में संशोधन करने के लिए अधिनियमअधिनियमअधिनियमअधिनियम।।।। बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम 1994 में संशोधन करने के लिए बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम 1994 में संशोधन करने के लिए
भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-
1- laf{kIr uke] foLrkj vkSj izkjEHk A—(1) यह अधिनियम बिहार वित्त अधिनियम, 2014 कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा। 2222.... बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियबिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियबिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियबिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 की धारा-5 में संशोधन म 1994 की धारा-5 में संशोधन म 1994 की धारा-5 में संशोधन म 1994 की धारा-5 में संशोधन ।।।।—उक्त अधिनियम 1994 की धारा-5 की उप-धारा (7) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायगा :- ''परन्तु यदि कोई तिपहिया वाहन, टैक्सी, मोटर कैब, या मैक्सी कैब महिला के नाम पर व्यवसायिक वाहन के रूप में निबंधित है एवं उनकी स्वयं की व्यवसायिक अनुज्ञप्ति नहीं होने के कारण टैक्स छूट का लाभ नहीं मिल पाया है, और पूरे कर का भुगतान कर दिया है, वैसी स्थिति में, उक्त महिला को समुचित वैध व्यवसायिक ड्राईविंग अनुज्ञप्ति प्राप्त कर लेने के बाद इस आशय की अनुज्ञप्ति एवं प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 की अनुसूची-1 भाग-'ख' के अधीन विनिर्दिष्ट दर से पथकर की वापसी का हक होगा ।'' बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-7 में संशोधन ।।।।—उक्त अधिनियम, 3333.... बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-7 में संशोधन बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-7 में संशोधन बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-7 में संशोधन
1994 की धारा-7 की उप-धारा (8) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायगी :-
''(8) ''(8) ''(8) ''(8) टै्रक्टर के वैट रहित क्रय मूल्य का 4.5% (साढ़े चार प्रतिशत) एक मुश्त आजीवन पथकर देय होगा;
परन्तु यह कि ट्रैक्टर के टे्रलर के निबंधन के समय ट्रेलर से कोई पथकर वसूलनीय नही होगा । करारोपण अधिनियम, 1994 की अनुसूची-1 में संशोधन ।—बिहार 4444.... बिहार मोटरवाहन बिहार मोटरवाहन बिहार मोटरवाहन बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की अनुसूची-1 में संशोधन । करारोपण अधिनियम, 1994 की अनुसूची-1 में संशोधन । करारोपण अधिनियम, 1994 की अनुसूची-1 में संशोधन । मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 का अनुसूची 1 भाग (ग) का क्रम संख्या-3-क (ii) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायगी :-
''(ii) टैक्सी/मोटर कैब/मैक्सी कैब पर वैट रहित क्रयमूल्य का 7% की दर से 15 वर्षों के लिए एक मुश्त कर उद्गृहीत किया जायगा ।
परन्तु ऐसे वाहनों द्वारा भुगतेय एक मुश्त कर की गणना पहले भुगतान की गई कर की राशि को अनुसूची-1 के अनुसार घटाकर की जायगी ।
बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 का अनुसूची-1 के भाग (अनुसूची-1 के भाग (अनुसूची-1 के भाग (अनुसूची-1 के भाग (ग) के क्रम ग) के क्रम ग) के क्रम ग) के क्रम 5555.... बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 का बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 का बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 का संख्या-4 में संशोधनसंख्या-4 में संशोधनसंख्या-4 में संशोधनसंख्या-4 में संशोधन ।।।।—बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 का अनुसूची-1 भाग (ग) क्रम संख्या-4 का निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, यथा :-
| 1 | मालवाहक, मोटर कैब एवं मैक्सी कैब से अन्यथा पैसेन्जर परिवहन वाहन (चालक एवं संवाहक को छोड़कर)- | कर की दर वार्षिक (साधारण बस) | कर की दर वार्षिक (सेमी डीलक्स) | कर की दर वार्षिक (डीलक्स) | कर की दर वार्षिक (वाल्वो, मर्सीडीज एवं उसके समतुल्य बस) |
| (क) 13 व्यक्तियों से अन्यून और 26 व्यक्तियों से अनधिक बैठान क्षमता। | रू0 500 प्रति सीट | रू0 625 प्रति सीट | रू0 735 प्रति सीट | - | |
| (ख) 27 व्यक्तियों से अन्यून और 32 व्यक्तियों से अनधिक बैठान क्षमता । | रू0 550 प्रति सीट | रू0 700 प्रति सीट | रू0 810 प्रति सीट | - | |
| (ग) 33 व्यक्तियों या उससे अधिक बैठान क्षमता । | रू0 650 प्रति सीट | रू0 820 प्रति सीट | रू0 975 प्रति सीट | - | |
| (घ) वाल्वो, मर्सीडीज एवं उसके समतुल्य बस | - | - | - | रू0 1250 |
1. कर के लिए किसी बस में एक स्लीपर सीट की गणना दो बैठान सीट के रूप में की जायगी।
2. (क) सभी परिवहन वाहनों के मोटर वाहन कर की गणना, व्हील बेस पर आधारित यात्रियों के लिए बैठान संख्या पर निम्नलिखित तालिका में स्तम्भ 2, 3, 4 में इंगित के अनुसार की जाएगी :-
| व्हील वेस | साधारण बस | सेमी डीलक्स बस | डीलक्स बस |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 228 | 61 | 49 | 41 |
| 216 | 55 | 44 | 37 |
| 210 | 54 | 43 | 36 |
| 206 | 53 | 42 | 35 |
| 205 | 53 | 42 | 35 |
| 203 | 53 | 42 | 35 |
| 204 | 53 | 42 | 35 |
| 190 | 48 | 38 | 32 |
| 180 | 40 | 32 | 27 |
| 179 | 38 | 30 | 25 |
| 176 | 37 | 30 | 25 |
| 167 | 33 | 26 | 22 |
| 166 | 33 | 26 | 22 |
| 165 | 33 | 26 | 22 |
| 163 | 32 | 26 | 21 |
| 143 | 28 | 22 | 19 |
| 142 | 25 | 20 | 17 |
(ख) कंपनी द्वारा निर्मित मोटर वाहनों की दशा में, केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम-126 के अनुसार, प्राधिकृत एजेन्सी द्वारा अनुमोदित सीटों के आधार पर, कर की गणना की जाएगी ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
सरकार के विशेष सचिव।
19 सितम्बर 2014
4 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 19191919 िसत)बिसत)बिसत)बिसत)बरररर 2014201420142014[Bihar Act 15, 2014] BIHAR FINANCE ACT, 2014 AN ACT TO AMEND BIHAR MOTOR VEHICLE TAXATION ACT, 1994.
Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Sixty fifth year of
the Republic of India as follows:-
1. Short title, extent and commencement—(1) This Act may be called the Bihar Finance Act, 2014.
(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (3) It shall come in to force at once. 2. Amendment of section-5 of Bihar Motor Vehicle Taxation Act, 1994.—The following proviso shall be added to sub section (7) of section 5 of the said Act, 1994:-
"Provided that if a three wheeler/taxi/motor cab/maxi cab is registered in the name of female as a commercial vehicle and she does not have tax- exemption due to want of valid professional driving licence and has paid full tax, in such case, the said female, after getting proper valid professional driving licence, is entitled to get refund at the rate specified under schedule-1 Part-B of the B.M.V. Taxation Act, 1994 on producing the licence and certificate of this intent.
3. Amendment of section 7 of Bihar Motor Vehicle Taxation Act, 1994.—Sub
section (8) of section 7 of the said Act shall be substituted by the following :–
"(8) One time tax for the life time of the vehicle shall be levied on tractor at the rate of 4.5% of the cost of the tractor excluding Value Added Tax. Provided that no road tax shall be levied at the time of registration of trailer of the tractor. 4. Amendment in Schedule-1 of the Bihar Motor Vehicle Taxation Act, 1994, — Serial no.-3(a)(ii) of Part-C of schedule-1 of the said Act of 1994 Shall be substituted by the following: -
"(ii) One time tax @ 7% of the vehicle cost, excluding VAT, shall be levied at the time of registration for a period of 15 years for taxi/maxi cab/motor cab.
Provided that one time tax payable by such vehicle shall be calculated after deducting the tax amount as per schedule-1 which is already paid.
5. Amendment in Schedule-1 of the Bihar Motor Vehicle Taxation Act, 1994.— Serial no. 4 of part-C of schedule-1 of the said Act, 1994 shall be substituted by the following :-
| 1. | Transport vehicles other than goods carriages, motor cabs and maxi cabs excluding of the driver and conductor. | Annual Rate of Tax (Ordinary Bus) | Annual Rate of Tax (Semi Deluxe) | Annual Rate of Tax (Deluxe) | Annual Rate of Tax (Volvo, Mercedes & Equivalent ) |
| (a) | Seating capacity not less than 13 persons and not more than 26 persons. | Rs. 500 per seat. | Rs. 625 per seat. | Rs. 735 per seat. | - |
| (b) | Seating capacity not less than 27 persons | Rs. 550 per seat. | Rs. 700 per seat. | Rs. 810 per seat. | - |
| and not more than 32 persons | |||||
| (c) | Seating capacity 33 persons or more. | Rs. 650 per seat. | Rs. 820 per seat. | Rs. 975 per seat. | - |
| (d) | Volvo, Mercedez and equivalent buses | - | - | - | Rs. 1250 |
1. One sleeper seat in a Bus shall be calculated as 2 seats for tax. 2. (a) The Motor Vehicle Tax on all Transport Vehicles shall be calculated on the number of seats for passengers based on wheel base as indicated in colum 2, 3 & 4 in the following table :-
| Wheel Base | Ordinary Bus | Semi Deluxe Bus | Deluxe Bus |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 228 | 61 | 49 | 41 |
| 216 | 55 | 44 | 37 |
| 210 | 54 | 43 | 36 |
| 206 | 53 | 42 | 35 |
| 205 | 53 | 42 | 35 |
| 203 | 53 | 42 | 35 |
| 204 | 53 | 42 | 35 |
| 190 | 48 | 38 | 32 |
| 180 | 40 | 32 | 27 |
| 179 | 38 | 30 | 25 |
| 176 | 37 | 30 | 25 |
| 167 | 33 | 26 | 22 |
| 166 | 33 | 26 | 22 |
| 165 | 33 | 26 | 22 |
| 163 | 32 | 26 | 21 |
| 143 | 28 | 22 | 19 |
| 142 | 25 | 20 | 17 |
(b) In case of Motor Vehicles, Manufactured by company, the tax shall be calculated on the basis of approved seats by authorized agencies as per Rule-126 of Central Motor Vehicle Rules-1989.
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे, सरकार के विशेष सचिव।
—————
अधी.क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 769-571+400-ड,0ट,0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in