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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 22 September 2014

Published 22 September 2014

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2014-09-22.771
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:26)या पी0ट+0-40 िनबंधन सं(cid:26)या (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार

असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत 31313131 भाि भाि भाि भाि 1936 1936 1936 1936 ((((शशशश0000))))

((((संसंसंसं0 0 0 0 पटना पटना पटना पटना 771771771771) ) ) ) पटनापटनापटनापटना

पटनापटनापटनापटना, , , , सोमवारसोमवारसोमवारसोमवार, , , , 22222222 िसत(बिसत(बिसत(बिसत(बरररर 2014201420142014 सं0 03/वधशा

03/वधशाला-11-02/2014/2423/न0वि0एवंआ0वि0,

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विषयः-पटना नगर निगम (पशु मांस, मछली या पशु मांस, मछली या पशु मांस, मछली या पशु मांस, मछली या विषयः-पटना नगर निगम ( विषयः-पटना नगर निगम ( विषयः-पटना नगर निगम ( पशु मांस, मछली या पशु मांस, मछली या पशु मांस, मछली या पशु मांस, मछली या कुक्कुट विक्रय) अनुज्ञप्ति विनियमन, 2014 की कुक्कुट विक्रय) अनुज्ञप्ति विनियमन, 2014 की कुक्कुट विक्रय) अनुज्ञप्ति विनियमन, 2014 की कुक्कुट विक्रय) अनुज्ञप्ति विनियमन, 2014 की

कुक्कुट विक्रय) अनुज्ञप्ति विनियमन, 2014 की कुक्कुट विक्रय) अनुज्ञप्ति विनियमन, 2014 की कुक्कुट विक्रय) अनुज्ञप्ति विनियमन, 2014 की कुक्कुट विक्रय) अनुज्ञप्ति विनियमन, 2014 की स्वीकृति।स्वीकृति।स्वीकृति।स्वीकृति।

ंग से जानवरों का वध कर मांस, मछली एवं कुक्कुट का विक्रय किया पटना नगर निगम क्षेत्र में अवैज्ञानिक ढंग से जानवरों का वध कर मांस, मछली एवं कुक्कुट का विक्रय किया पटना नगर निगम क्षेत्र में अवैज्ञानिक ढ जाता है, जो उचित नहीं है। इससे पर्यावरण भी दूषित होता है। ऐसे मांस उत्पाद हानिकारक एवं अस्वास्थ्यकर होते हैं। जाता है, जो उचित नहीं है। इससे पर्यावरण भी दूषित होता है। ऐसे मांस उत्पाद हानिकारक एवं अस्वास्थ्यकर होते हैं। जाता है, जो उचित नहीं है। इससे पर्यावरण भी दूषित होता है। ऐसे मांस उत्पाद हानिकारक एवं अस्वास्थ्यकर होते हैं। 2- बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-129 (ग) (सहपठित धारा-

रपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-129 (ग) (सहपठित धारा-345 एवं 421) में प

345 एवं 421) में प्रदत्त शक्तियों कुक्कुट विक्रय) अनुज्ञप्ति का प्रयोग करते हुए पटना नगर निगम द्वारा पटना नगर निगम (पशु मांस, मछली या कुक्कुट विक्रय) अनुज्ञप्ति का प्रयोग करते हुए पटना नगर निगम द्वारा पटना नगर निगम बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 423 के अंतर्गत राज्य सरकार की सहमति हेतु भेजा विनियमन, 2014 बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 423 के अंतर्गत राज्य सरकार की सहमति हेतु भेजा बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 423 के अंतर्गत राज्य सरकार की सहमति हेतु भेजा गया है।

3- मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक

मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 16.09.2014 के मद सं0-32 के रूप में इस विनियमन पर स्वीकृति प्राप्त है।

2014 के मद सं0-32 के रूप में इस विनियमन पर स्वीकृति प्राप्त है। गरपालिका अधिनियम 2007 की धारा-423 के अंतर्गत पटना नगर निगम (

पटना नगर निगम (पशु मांस, मछली 4444.... अतः बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा-

कुक्कुट विक्रय) अनुज्ञप्ति विनियमन, 2014 (अनुलग्न संलग्न) पर सरकार की सहमति संसूचित की जाती है। कुक्कुट विक्रय) अनुज्ञप्ति विनियमन, 2014 (अनुलग्न संलग्न) पर सरकार की सहमति संसूचित की जाती है। या कुक्कुट विक्रय) अनुज्ञप्ति विनियमन, 2014 (अनुलग्न संलग्न) पर सरकार की सहमति संसूचित की जाती है। आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित

भागों/विभागाध्यक्षों/प्रमंडलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/नगर निकायों/

के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/नगर निकायों/ आदेश-आदेश-आदेश-आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/प्रमंडलीय महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय। महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

र-राज्यपाल के आदेश से,

संदीप पौण्डरीक, संदीप पौण्डरीक

सरकार के सचिव। सरकार के सचिव।2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 22222222 िसत(बिसत(बिसत(बिसत(बरररर 2014201420142014 पटना नगर निगम(पशु मांस, मछली या कुक्कुट बिक्रय ) अनुज्ञप्ति विनियम, 2014 पटना नगर निगम(पशु मांस, मछली या कुक्कुट बिक्रय ) अनुज्ञप्ति विनियम, 2014 पटना नगर निगम(पशु मांस, मछली या कुक्कुट बिक्रय ) अनुज्ञप्ति विनियम, 2014 पटना नगर निगम(पशु मांस, मछली या कुक्कुट बिक्रय ) अनुज्ञप्ति विनियम, 2014 (बिहार नगरपालिका अधिनियम,2007 की धारा-345 अन्तर्गत) (बिहार नगरपालिका अधिनियम,2007 की धारा-345 अन्तर्गत) (बिहार नगरपालिका अधिनियम,2007 की धारा-345 अन्तर्गत) (बिहार नगरपालिका अधिनियम,2007 की धारा-345 अन्तर्गत) बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-129(ग) (सहपठित धारा-345 एवं 421) में प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए पटना नगर निगम ने अपने प्रस्ताव संख्या 45 दिनांक 31.08.2013 के द्वारा इस विनियम को विनियमित किया है, ताकि मानव खाद्‌य के लिए आयातित व्यापार करने वाले कसाई, मत्स्य व्यापारी, कुक्कुटवाला, पशु मांस आयात र्काा के व्यवसाय को नियमित किया जा सके। राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त अधिकारिक राजपत्र में प्रकाषित होने की तिथि से यह प्रभावी हो जायेगा। 1111.... व्यपारी की शर्त :-व्यपारी की शर्त :-व्यपारी की शर्त :-व्यपारी की शर्त :-

नगरपालिका पदाधिकारी या इस निमित उनके द्वारा प्राधिकृत अन्य पदाधिकारी द्वारा प्रदा अनुज्ञप्ति के बिना अथवा उसके अनुरूप से अन्यथा मानव खाद्‌य के लिए आयातित व्यापार करने वाले कसाई, मत्स्य व्यापारी, कुक्कुटवाला, पशु मांस आयातर्काा को कोई व्यक्ति व्यापार नहीं करेगा और न मानव खाद्‌य के आयातित पशु मांस, मछली या कुक्कुट की बिक्री हेतु किसी स्थान का उपयोग करेगा। 2222.... पशपशपशपशु मांस, मछली या कुक्कुट के बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्रः- मांस, मछली या कुक्कुट के बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्रः- मांस, मछली या कुक्कुट के बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्रः- मांस, मछली या कुक्कुट के बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्रः- जैसे ही किसी व्यक्ति द्वारा पशु मांस, मछली या कुक्कुट के व्यवसाय हेतु विनिष्चय किया जायेगा वह सर्वप्रथम इस विनियम के अनुसूची में उल्लेखित आवेदन पत्र मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के पास में प्रस्तुत करेगा। अगर कोई व्यक्ति पहले से ही पशु मांस, मछली या कुक्कुट के व्यवसाय में हो तो वह तो इस विनियम के सामाचार पत्र में प्रकाषित होने के 30 दिनों की अवधि में निर्दिष्ट प्रपत्र में आवेदन जमा करेगा तथा इसमें असफल होने पर पकड़े जाने पर प्रत्येक बार 2000/-(दो हजार) रूपया अर्थदंड के साथ जब्ती (Seizure) की कार्रवाई की जायगी। 3333.... प्राप्त आवेदन पर कार्रवाई :-प्राप्त आवेदन पर कार्रवाई :-प्राप्त आवेदन पर कार्रवाई :-प्राप्त आवेदन पर कार्रवाई :-

पटना नगर निगम के मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा प्राप्त पत्र को अनुज्ञप्ति निरीक्षक या किसी अन्य प्राधिकृत कार्मिक को सौपेंगें, जो स्थल निरीक्षण कर अपना प्रतिवेदन मूल आवेदन के साथ पटना नगर निगम के मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी उनके द्वारा या प्राधिककृत पदाधिकारी को समर्पित करेगा। 4444.... आवेदन पत्र का निस्तार आवेदन पत्र का निस्तार आवेदन पत्र का निस्तार आवेदन पत्र का निस्तार

मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी अनुज्ञप्ति निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन पर विचार करेंगे तथा अंतिम निर्णय लेगें। परन्तु आवेदन पत्र रद्‌द किये जाने की स्थिति में आवेदन पत्र रद्‌द करने का कारण अभिलिखित कर आवेदक को सूचित किया जाएगा।

5555.... अनुज्ञप्ति का निर्गमअनुज्ञप्ति का निर्गमअनुज्ञप्ति का निर्गमअनुज्ञप्ति का निर्गम

मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा इस विनियम के अनुसूची-2 में उल्लिखित प्रपत्र में अनुज्ञप्ति पत्र निर्गत किया जायेगा। अनुज्ञप्ति पर निगम की मोहर तथा मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर होगा।

6666.... अनुज्ञप्ति शुल्कअनुज्ञप्ति शुल्कअनुज्ञप्ति शुल्कअनुज्ञप्ति शुल्क

अनुज्ञप्ति पत्र निर्गत किये जाने से पूर्व आवेदक को अनुज्ञप्ति शुल्क के रूप में 2000/-(दो हजार) रू0 जमा करना होगा, जिसके लिए आवेदक को पटना नगर निगम द्वारा पावती रसीद दी जायेगी। आवेदक यदि गरीबी रेखा के नीचे वर्ग के हो तो उनसे अनुज्ञप्ति शुल्क न लेकर मात्र 20/-(बीस) रूपये आदेषिका शुल्क लिया जायगा।

7777.... अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना। अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना। अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना। अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना।

अनुज्ञप्ति के लिए प्राप्त आवेदन को अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में अस्वीकृति का कारण जैसा कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा अभिलिखित किया गया हो को एक माह के भीतर आवेदक को सूचित कर दिया जायगा।

8888.... अनुज्ञप्ति का नवीकरण :-अनुज्ञप्ति का नवीकरण :-अनुज्ञप्ति का नवीकरण :-अनुज्ञप्ति का नवीकरण :- इस विनियम के अनुसूची-1 में उल्लेखित आवेदन पत्र ससमय वार्षिक शुल्क रू0 2000/-(दो हजार) के साथ प्राप्त होने पर अनुज्ञप्ति नवीनीकृत की जायेगी। विलम्ब की स्थिति में आवेदक को वार्षिक शुल्क के साथ रू0 300/- (तीन सौ ) रू0 प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क जमा करना पडे़गा। किन्तु अनुज्ञप्ति की अन्तिम तिथि के बाद तीन माह तक ही विलम्ब शुल्क लेकर अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण किया जायेगा। किसी भी स्थिति में तीन माह के बाद अनुज्ञप्ति का नवीकरण नहीं किया जायेगा, व्यवसाय परिसर को निगम द्वारा बंद कर दिया जायगा और दंड सहित बकाया वसुली की प्रक्रिया पटना नगर निगम '' कर एवं गैर-कर वसूली एवं संग्रहण विनियम 2013'' के प्रावधानों के अध्यधीन की जायगी। 9999.... अनुज्ञप्ति की शर्त एवं बन्धेजअनुज्ञप्ति की शर्त एवं बन्धेजअनुज्ञप्ति की शर्त एवं बन्धेजअनुज्ञप्ति की शर्त एवं बन्धेज

(9.1) कोई भी व्यक्ति पशु से प्राप्त मांस की बिक्री या बिक्री की नुमाईष तबतक नहीं करेगा, जबतक कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी इस हेतु सामान्य आदेष द्वारा इस आषय की3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 22222222 िसत(बिसत(बिसत(बिसत(बरररर 2014201420142014 अपेक्षित मुहर ऐसी रीति से पशु पर न लगी हो कि पशु का बध नगर निगम के या कोई अनुज्ञप्ति प्राप्त कसाईखाना में किया है।

(9.2) वायुरूद्ध या वायुरूद्धपूर्वक सीलबंद पात्र/गोदाम में रखें परिरक्षित पशु मांस या मछली की बिक्री या बिक्रय भंडारण के लिए उपयोग में लाये गये किसी स्थान हेतु कोई अनुज्ञप्ति नहीं होगी।

(9.3) अनुज्ञप्ति की शर्तो को विनिर्दिष्ट करते हुए मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी की अपेक्षा हो सकती है कि अनुज्ञाप्तिधारी जीवन, स्वास्थ्य या संपति के खतरा के विरूद्ध अथवा किसी प्रकार के लोककंटक के उपषमन के लिए सभी या ऐसा कोई कारवाई करे जैसा उन्हें उचित प्रतीत होता हो।

(9.4) अनुज्ञप्ति को निष्चित रूप से अनुज्ञप्ति की अन्तिम तिथि से एक माह पूर्व नवीनीकृत करा लेना होगा। (9.5) इस विनियम में वर्णित व्यवसाय हेतु उपयोग में लाए जाने वाले सभी अनुज्ञप्त परिसरोंं को साफ सुथरा रखा जायेगा ताकि यह मानवीय स्वास्थ्य हितों के विरूद्ध नहीं हो।

(9.6) वर्णित किसी भी व्यवसाय का अवषेष, कूडा़ करकट या ऐसा पदार्थ जो हानिकारक दुर्गन्ध फैलाता हो, को प्रतिदिन परिसर से हटाया जायगा तथा ऐसे स्थान पर जमा किया जायेगा जो मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा निर्धारित की जाय।

निलम्बन या निरस्तीकरण 10101010.... अनुज्ञप्ति का अनुज्ञप्ति का अनुज्ञप्ति का अनुज्ञप्ति का निलम्बन या निरस्तीकरण निलम्बन या निरस्तीकरण निलम्बन या निरस्तीकरण

निम्नांकित किसी भी शर्त के उल्लघंन पर मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति को निलम्बित कर दी जायेगी :-

(i) व्यवसाय परिसर या उसके अगल-बगल अस्वच्छता की स्थिति में, (ii) व्यापारी द्वारा किया जा रहा कोई खतरनाक कृत जो अन्य लोगों के लिए परिसंकटमय हो, (iii) एक पशु का वध दूसरे के सामने करने की क्रुरता दिखायी गई हो, (iv) कोई ऐसा कृत, जो पर्यावरण प्रदूषण कारक हो, (v) यदि प्राधिकृत पदाधिकारी ने गलत अनुज्ञप्ति जारी की हो जो बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007, की धारा-338 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

(vi) किसी नियम या विनियम का उल्लंघन होने पर वाणिज्यक परिसर बंद कर दिया जाएगा, (vii) यदि लाईसेन्सींग पदाधिकारी की दृष्टि में गैर आवासीय परिसर या वाणिज्य से जनसाधारण के सामान्य स्वास्थ्य के लिए संकट उत्पन्न होता होगा, यातायात में बाधा पहॅूचती हो तो उस अनुज्ञप्ति को निलंबित/रद्‌द किया जा सकता है।

11111111.... अनुज्ञप्ति का प्रदर्षनअनुज्ञप्ति का प्रदर्षनअनुज्ञप्ति का प्रदर्षनअनुज्ञप्ति का प्रदर्षन

अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति को व्यवसाय परिसर में ऐसे स्थान पर प्रदर्षित करेगा, जहॉ परिसर में आनेवाले सभी दर्षकों की दृष्टि आसानी से जा सके।

व्यवसाय परिसर का निरीक्षण 12121212.... व्यवसाय परिसर का निरीक्षण व्यवसाय परिसर का निरीक्षण व्यवसाय परिसर का निरीक्षण

मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी (नगर निगम) कार्यपालक पदाधिकारी सामान्य या विषेष अधिनस्थ किसी पदाधिकारी को व्यवसाय परिसर के निरीक्षण हेतु प्रतिनियुक्त कर सकते है। इसके अतिरिक्त सफाई निरीक्षक या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी समय-समय पर व्यवसाय परिसर का समय-समय पर निरीक्षण कर यह सुनिष्चित करेंगे कि अनुज्ञप्तिधारी उसी श्रेणी का व्यवसाय कर रहा है, जिसकी अनुज्ञप्ति निर्गत है या पटना नगर निगम का अनुमोदन प्राप्त किए बिना ही श्रेणी बदल दी गयी है या अनुज्ञप्ति की सभी शर्तो का पालन किया जा रहा है। किसी अनियमिाता या अनुपालन नहीं होने पर कारण पृच्छा का अवसर प्रदान कर अनुज्ञप्ति को निलंबित किया जा सकेगा।

13131313.... कठिनाईयों का निराकरणकठिनाईयों का निराकरणकठिनाईयों का निराकरणकठिनाईयों का निराकरण

यदि इस विनियम के लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती हो तो उस मामलें में इस विनियम के उपबंधों के संगत कठिनाई के निराकरण के लिए मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी स्थिति के अनुरूप कार्रवाई करेंगे।4 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 22222222 िसत(बिसत(बिसत(बिसत(बरररर 2014201420142014 अनुसूची-एकअनुसूची-एकअनुसूची-एकअनुसूची-एक पटना नगर निगम पटना नगर निगम पटना नगर निगम पटना नगर निगम ........................................................................ आवेदन पत्र संख्याआवेदन पत्र संख्याआवेदन पत्र संख्याआवेदन पत्र संख्या........................................................

पशु मांस मछली या कुक्कुट के व्यवसाय का अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र पशु मांस मछली या कुक्कुट के व्यवसाय का अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र पशु मांस मछली या कुक्कुट के व्यवसाय का अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र पशु मांस मछली या कुक्कुट के व्यवसाय का अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र (बिहार नगरपालिका अधिनियम,2007 की धारा 345 के अधीन)7 की धारा 345 के अधीन)7 की धारा 345 के अधीन)7 की धारा 345 के अधीन) (बिहार नगरपालिका अधिनियम,200 (बिहार नगरपालिका अधिनियम,200 (बिहार नगरपालिका अधिनियम,200

आवेदक का फोटो आवेदन सं0ः- आवेदक का नामः- आवेदक के पिता/पति का नामः- व्यवसायिक प्रतिष्ठान का नाम (अगर कोई है)ः- प्रतिष्ठान का पुरा पता (होल्डिंग, वार्ड, मुहल्ला, पो0 एवं थाना के साथ)ः- घृति धारक का नाम तथा पताः- आवेदक का स्थायी पताः- वैट सं/पैन सं (अगर है तो)- व्यवसायिक परिसर( ) अपना ( ) किराये का यदि किराया का है तो निम्न लिखित विवरण दिया जाय : सम्पति के मालिक का नाम : र्वामान पता :

घोषणा पत्रघोषणा पत्रघोषणा पत्रघोषणा पत्र

मै .................................... यह घोषित करता हॅू कि उपर दी गई सभी सूचनायें मेरी जानकारी में सही है तथा किसी भी गलत सूचना के लिए मै जिम्मेवार रहॅूगा।

किसी भी गलत एवं भ्रामक सूचना के लिए मेरे विरूद्व आवष्यक कार्रवाई करने का अधिकार पटना नगर निगम के पास सुरक्षित रहेगा।

आवेदक का हस्ताक्षरआवेदक का हस्ताक्षरआवेदक का हस्ताक्षरआवेदक का हस्ताक्षर संलग्न किए जाने वाले अभिलेख :-

1. यदि आवेदक घृति के मालिक है तो सम्पति का भुगतान की रसीद 2. यदि परिसर किराया /पट्‌टा पर है तो एकरारनामा या किराया का विपत्र 3. यदि सेवा कर/वैट में निबंधित है तो वैट/सेवा कर रिटर्न 4. नवीकरण की दषा में पुरानी अनुज्ञप्ति की छाया प्रति 5. यदि गरीबी रेखा के नीचे है तो प्रमाण-पत्र/..............(यदि छुट का दावा किया गया हो)

पावती रसीदपावती रसीदपावती रसीदपावती रसीद

श्री ......................................... जो होल्डींग नं0- ............ वार्ड नं0 .......... मुहल्ला....................थाना......................... पो0 ............... ....... के निवासी है से ................ पशु मांस/मछली /कुक्कुट व्यवसाय के अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र संख्या- ................... ................. प्राप्त किया ।

प्राप्तिर्काा प्राप्तिर्काा प्राप्तिर्काा प्राप्तिर्काा पटना नगर निगमपटना नगर निगमपटना नगर निगमपटना नगर निगम5 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 22222222 िसत(बिसत(बिसत(बिसत(बरररर 2014201420142014

अनुसूची-दोअनुसूची-दोअनुसूची-दोअनुसूची-दो

पटना नगर निगम पटना नगर निगम पटना नगर निगम पटना नगर निगम

पशु मांस मछली या कुक्कुटपशु मांस मछली या कुक्कुटपशु मांस मछली या कुक्कुटपशु मांस मछली या कुक्कुट के व्यवसाय का अनुज्ञप्तिके व्यवसाय का अनुज्ञप्तिके व्यवसाय का अनुज्ञप्तिके व्यवसाय का अनुज्ञप्ति

(बिहार नगरपालिका अधिनियम,2007 की धारा 345 के अधीन)))) (बिहार नगरपालिका अधिनियम,2007 की धारा 345 के अधीन (बिहार नगरपालिका अधिनियम,2007 की धारा 345 के अधीन (बिहार नगरपालिका अधिनियम,2007 की धारा 345 के अधीन

आवेदन सं0-

निबंधन संख्या-

अनुज्ञप्ति निर्गत होने की तिथि-

व्यवसाय का नाम-

अनुज्ञप्ति की अवधि................... से ................... तक

अनुज्ञप्तिधारी का नाम .............................................................................

अनुज्ञप्तिधारी के पिता/पति का नाम .......................................................

अनुज्ञप्तिधारी का पुरा पता - ........................................................................

व्यवसाय परिसर(होल्डिंग, प्लाट, वार्ड, मुहल्ला, थाना एवं पोस्ट के साथ) ...................

अनुज्ञप्तिषुल्क की राषि-

भुगतान रसीद नं0-एवं दिनांक- ..............................

यह अनुज्ञप्ति निर्गत होने की तिथि या नवीनीकरण की तिथि से एक वर्ष तक मान्य रहेगी वषर्ते कि वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क जमा कर दिया गया है।

अनुज्ञप्ति की शर्ते एवं बंधेज :-अनुज्ञप्ति की शर्ते एवं बंधेज :-अनुज्ञप्ति की शर्ते एवं बंधेज :-अनुज्ञप्ति की शर्ते एवं बंधेज :-

1. अनुज्ञप्तिधारी को आयुक्त, पटना नगर निगम द्वारा समय-समय पर लागू नियमों, विनियमों तथा आदेषों का अनुपालन करना होगा।

2. किसी नियम या विनियम का उल्लंघन होने पर अनुज्ञप्ति निलंबित मानी जाएगी तथा इस अवधि में परिसर बंद रखा जाएगा।

3. कोई भी व्यक्ति पशु से प्राप्त मांस की बिक्री या बिक्री की नुमाईष तबतक नहीं करेगा, जबतक कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी इस हेतु सामान्य आदेष द्वारा इस आषय की अपेक्षित मुहर ऐसी रीति से पशु पर न लगी हो कि पशु का बध नगर निगम के या कोई अनुज्ञप्ति प्राप्त कसाईखाना में किया है।

4. वायुरूद्ध या वायुरूद्धपूर्वक सीलबंद पात्र/गोदाम में रखें परिरक्षित पशु मांस या मछली की बिक्री या बिक्रय भंडारण के लिए उपयोग में लाये गये किसी स्थान हेतु कोई अनुज्ञप्ति नहीं होगी।

5. अनुज्ञप्ति की शर्तो को विनिर्दिष्ट करते हुए मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी की अपेक्षा हो सकती है कि अनुज्ञाप्तिधारी जीवन, स्वास्थ्य या संपति के खतरा के विरूद्ध अथवा किसी प्रकार के लोककंटक के उपषमन के लिए सभी या ऐसा कोई कारवाई करे जैसा उन्हें उचित प्रतीत होता हो। 6. अनुज्ञप्ति को निष्चित रूप से अनुज्ञप्ति की अन्तिम तिथि से पूर्व नवीनकृत करा लेना होगा। 7. इस विनियम में वर्णित व्यवसाय हेतु उपयोग में लाए जाने वाले सभी अनुज्ञप्त परिसरोंं को साफ सुथरा रखा जायेगा ताकि यह मानवीय स्वास्थ्य हितों के विरूद्ध नहीं हो।6 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 22222222 िसत(बिसत(बिसत(बिसत(बरररर 2014201420142014 8. वर्णित किसी भी व्यवसाय का अवषेष, कूडा़ करकट या ऐसा पदार्थ जो हानिकारक दुर्गन्ध फैलाता हो, को प्रतिदिन परिसर से हटाया जायगा तथा ऐसे स्थान पर जमा किया जायेगा जो मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा निर्धारित की जाय।

9999.... अअअअनुज्ञप्ति का निलम्बन या निरस्तीकरणनुज्ञप्ति का निलम्बन या निरस्तीकरणनुज्ञप्ति का निलम्बन या निरस्तीकरणनुज्ञप्ति का निलम्बन या निरस्तीकरण

निम्नांकित किसी भी शर्त के उल्लघंन पर मुख्य नगरपालिका या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति को निलम्बित कर दी जायेगी :-

(i) व्यवसाय परिसर या उसके अगल-बगल अस्वच्छता की स्थिति में,

(ii) व्यापारी द्वारा किया जा रहा कोई खतरनाक कृत जो अन्य लोगों के लिए परिसंकटमय हो,

(iii) एक पशु का वध दूसरे के सामने करने की क्रुरता दिखायी गई हो,

(iv) कोई ऐसा कृत, जो पर्यावरण प्रदूषण कारक हो,

(v) यदि प्राधिकृत पदाधिकारी ने गलत अनुज्ञप्ति जारी की हो जो बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007, की धारा-338 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है,

(vi) किसी नियम या विनियम का उल्लंघन होने पर वाणिज्यक परिसर बंद कर दिया जाएगा,

(vii) यदि लाईसेन्सींग पदाधिकारी की दृष्टि में गैर आवासीय परिसर या वाणिज्य से जनसाधारण के सामान्य स्वास्थ्य के लिए संकट उत्पन्न होता होगा, यातायात में बाधा पहुँचती हो तो उस अनुज्ञप्ति को निलंबित/रद्‌द किया जा सकता है।

10101010.... अनुज्ञप्ति का प्रदर्षनअनुज्ञप्ति का प्रदर्षनअनुज्ञप्ति का प्रदर्षनअनुज्ञप्ति का प्रदर्षन

अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति को व्यवसाय परिसर में ऐसे स्थान पर प्रदर्षित करेगा, जहाँ परिसर में आनेवालों सभी दर्षकों की दृष्टि आसानी से जा सके।

व्यवसाय परिसर का निरीक्षण 11111111.... व्यवसाय परिसर का निरीक्षण व्यवसाय परिसर का निरीक्षण व्यवसाय परिसर का निरीक्षण

मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी (नगर निगम) कार्यपालक पदाधिकारी सामान्य या विषेष अधीनस्थ किसी पदाधिकारी को व्यवसाय परिसर के निरीक्षण हेतु प्रतिनियुक्त कर सकते है। इसके अतिरिक्त सफाई निरीक्षक या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी समय-समय पर व्यवसाय परिसर का समय-समय पर निरीक्षण कर यह सुनिष्चित करेंगे कि अनुज्ञप्तिधारी उसी श्रेणी का व्यवसाय कर रहा है, जिसकी अनुज्ञप्ति निर्गत है या पटना नगर निगम का अनुमोदन प्राप्त किए बिना ही श्रेणी बदल दी गयी है या अनुज्ञप्ति की सभी शर्तो का पालन किया जा रहा है। किसी अनियमिाता या अनुपालन नहीं होने पर कारण पृच्छा का अवसर प्रदान कर अनुज्ञप्ति को निलंबित किया जा सकेगा।

मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी/प्राधिकृत पदाधिकारी मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी/प्राधिकृत पदाधिकारी मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी/प्राधिकृत पदाधिकारी मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी/प्राधिकृत पदाधिकारी

पटना नगर निगम।7 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 22222222 िसत(बिसत(बिसत(बिसत(बरररर 2014201420142014

PATNA MUNICIPAL CORPORATION (LICENSE FOR SALE OF ANIMAL

FLESH, FISH OR POULTRY) REGULATION, 2014

(U/S 345 of Bihar Municipal Act, 2007)

In exercise of power conferred under Section 129 (c) (read with Section 345 and Section 421) of the Bihar Municipal Act, 2007, the Patna Municipal Corporation has formulated the following regulations for proper control of trade of a butcher, fish monger, poulterer or importer of animal flesh. These regulations have been opted by the Ward Councilors at their meeting dated 31.08.2013 which will be made effective from the date of its publication in the Official Gazette after due approval of the Bihar State Government.

1. Conditions for Trading

No person shall, without or otherwise in conformity with a license secured from Municipal Officer or Other Officer authorized by him in this regard, carry on the trade of a butcher, fish monger, poulterer or importer of animal flesh, intended for human Consumption or for use of any place for sale of animal flesh, fish or poultry intended for human Consumption. 2 Application for Trading

As soon as any person resolves to carry on the trade of a butcher, fish monger, poulterer or importer of animal flesh , he/she shall approach the Chief Municipal Officer or an officer authorized by Chief Municipal Officer and submit an application, in prescribed form, as mentioned in Schedule of this Regulation. If a person is already in trade of a butcher, fish monger, poulterer or importer of animal flesh, he or she shall have to submit an application in prescribed format for the trade license within one month of the publishing of this Regulation in local newspaper, failing which he/she shall be liable to pay a fine of Rs. 2000/- with seizure on each instance.

3 Processing of the application

The application received from the applicant will be handed over to the License Inspector by the Chief Municipal Officer, Patna Municipal Corporation/, or an official authorized by him who after spot enquiry shall submit his report to the Corporation.

4 Decision on the application

The Chief Municipal Officer, Patna Municipal Corporation or his authorized representative will consider the report submitted by the License Inspector and take final decision on the application. Provided in case of rejection, the cause of rejection will be recorded and communicated to the applicant. 5 Issue of license

The Chief Municipal Officer or his authorized representative shall issue the license in prescribed form as mentioned in Schedule II of this regulation. The License shall bear the seal of the Corporation and signature of the Chief Municipal Officer or officer authorized by him.

6 License fee

Before issue of license, the applicant shall have to deposit an Annual License Fee of Rs. 2,000/- for which a money receipt shall be granted by the Patna Municipal Corporation. No fee will be charged from the applicant who belongs to Below Poverty Line (BPL) Category. However, he/she will have to pay a processing fee of Rs. 20/- (Twenty) only.

7 Rejection of application for license

In case the application for license is rejected, its information along with cause of rejection shall be communicated to the applicant within a month of receipt of application by the Chief Municipal Officer or his authorized official.

(cid:1)बहार गजट (असाधारण), 22222222 िसत(बिसत(बिसत(बिसत(बरररर 2014201420142014

8 8 Renewal of License

Renewal of license may be made on receipt of application in schedule I along with Annual License Fee of Rs. 2000/-. A sum of Rs. 300/- per month as late fee up to three months from expiry of last date of the earlier License will be charged for late submission, provided that in any case no further extension of date shall be granted After three months his/her business premises shall be sealed by the Corporation and recovery proceeding for the dues for the period of business along with the prescribed fine shall be initiated in accordance with the "Patna Municipal Corporation Tax and Non-Tax dues Recovery Regulations, 2013".

9 Terms and conditions of license

9.1 No person shall sell, or expose for sale, any flesh obtained from an animal unless the skinned carcass of the animal is stamped in such manner as the Chief Municipal Officer or his authorized official may, by general order made in this behalf, require as token of the fact that the animal has been slaughtered in a municipal or licensed slaughter house.

9.2 No license shall be required for any place used for sale or storage for sale, of preserved animal flesh or fish contained in air tight or hermetically sealed receptacles.

9.3 The Chief Municipal Officer or his authorized official may require the licensee to take all or any of such measures as may deem fit to guard against danger to life or health or property or for the abatement of nuisance of any kind.

9.4 A licensee must renew his license one month before last date of expiry. 9.5 All premises licensed for use in trade mentioned under this regulation shall be kept clean and hygienic so as not to be detrimental to public health.

9.6 All refuse from the process of carrying on any mentioned trade, or all and any other material, spread, injurious effluvia shall be removed, if so required, from the premises daily, and deposited in such place as may be approved by the Patna Municipal Corporation.

10 Suspension or Revocation of License

The Chief Municipal Officer shall suspend or revoke the license of traders in case of committing breach of any condition such as:- (i) Unhygienic condition of the trading premises and its surroundings. (ii) Any dangerous act which is hazardous to others. (iii) Slaughtering of animal under cruelty ground wherein slaughtering of animal in front of another.

(iv) Any act of environmental pollution. (v) If the authorized official has issued License in contravention to the provision stipulated U/s 338 of Bihar Municipal Act 2007.

(vi) Any violation of the rules and regulations as laid down during which the Premises shall be confiscated.

(vii) The Licensing authority may suspend/cancel or revoke licence if in his view the non residential activity or trade is causing nuisance, hazard to general Health an safety or traffic hazard for public.

11 Display of License The licensee shall have to display the license at such a prominent place in his trading premises, so that every visitor can observe it easily. Failure to do so may lead to cancellation of licence.

9 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 22222222 िसत(बिसत(बिसत(बिसत(बरररर 2014201420142014

12 Inspection of Trading places

It shall be open to chief Executive Officer (MC)/Executive Officer to depute any officer to inspect such trading places at any time by general or special order. Further the Sanitary Inspector or any other personnel authorized by Executive Officer shall make visit to such trading places periodically and ensure whether the licensee is trading the same trade for which license has been issued or he has changed the trade without proper permission of the Patna Municipal Corporation or whether he is meeting all conditions specified in the License. In case of any irregularity or non-compliance, the license shall be suspended after providing opportunity to respond to show cause notice.

13 Removal of difficulties

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Regulation, the Patna Municipal Corporation may, as occasion may require, act as necessary for removing the difficulties.

SCHEDULE -I

PATNA MUNICIPAL CORPORATION

Application for the license for sale of Fish /Animal Flesh /Poultry

(U/S 345 of the Bihar Municipal Act, 2007 and Regulations relating thereto)

Passport Size

Photograph

of the

Applicant

Photograph of

the shop to be Application No. …………………… Name of the Applicant………………………………………… Name of Father's/Spouse's ………………………………………… Name of the shop (if any) ……………………………………………… Address of the shop (specifying, Holding No. and ward No) ………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… rented Name and address of the holding owner…………………………………………………… …………………………………………………………………………………………..… Full Residential address of the applicant………………………………………………...… ……………………………………………………………………………...………………. VAT No. /PAN No. of the shop (if any) …………………………… Whether business place is owned or rented……………………………. Details in case rented:- Name of the owner:………………………………………………………………………… Present Address:……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………….... Declaration I……………………hereby declare that all the information mentioned above are true to the best of my knowledge and belief and I shall be made liable for any wrong information. I also declare that the Patna Municipal Corporation reserves the right to take proper action for any wrong or misleading information.

Applicant's Signature with date

Documents to be attached: 1) If premises are owned by petitioner, Holding Tax payment receipts; 2) Lease agreement or rent bill in case the premise is on lease /rent: 3) Service Tax /Vat Return if registered under Service Tax Act /VAT Act 4) In case of renewal, Photo copy of previous license. 5) Certificate/Card in support of BPL (if claiming exemption).

10 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 22222222 िसत(बिसत(बिसत(बिसत(बरररर 2014201420142014

SCHEDULE -II

PATNA MUNICIPAL CORPORATION

License for sale of fish /animal flesh /Poultry

(U/S 345 of the Bihar Municipal Act, 2007 and Regulations )

Passport Size

Photograph Application No. …. Registration No…………………………… Date of issue of license…………………… of the Applicant Name of Trade…………………………………………………………………………. Period of license From ……………….…………………to…………….…………….. Name of License Holder……………………………………………………………….. Name of Father's/Spouse's……………………………………………………………. Full address of License holder…………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. Place of Trade (with Holding No/Plot No. and Ward No. Mohalla)…………………... …………………………………………….......................................................................... ..............................................................................................................……………… Amount of license fee………………………….. Misc. Receipts ………………date ……………. This license is valid for one year only from date of its issue subject to annual renewal after depositing requisite fee.

1. Terms and conditions of license :

1. The licensee shall have to abide by the rules and relegations and orders issued by the Commissioner, Patna Municipal Corporation from time to time.

2. In case of violation of any rules and relegations, the license shall deem to be cancelled and during the suspension the shop shall be confiscated.

3. No person shall sell, or expose for sale, any flesh obtained from an animal unless the skinned carcass of the animal is stamped in such manner as the Chief Municipal Officer or his authorized official may, by general order made in this behalf, require as token of the fact that the animal has been slaughtered in a municipal or licensed slaughter house.

4. No license shall be required for any place used for sale or storage for sale, of preserved animal flesh or fish contained in air tight or hermetically sealed receptacles.

5. The Chief Municipal Officer or his authorized official may require the licensee to take all or any of such measures as may deem fit to guard against danger to life or health or property or for the abatement of nuisance of any kind. a. A licensee must renew his license before last date of expiry. b. All premises licensed for use in trade mentioned under this regulation shall be kept clean and hygienic so as not to be detrimental to public health.

c. All refuse from the process of carrying on any mentioned trade, or all and any other material, spread, injurious effluvia shall be removed, if so required, from the premises daily, and deposited in such place as may be approved by the Patna Municipal Corporation.

6. Suspension or Revocation of License

The Chief Municipal Officer shall suspend or revoke the license of traders in case of committing breach of any condition such as:-

11 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 22222222 िसत(बिसत(बिसत(बिसत(बरररर 2014201420142014

a. Unhygienic condition of the trading premises and its surroundings.

b. Any dangerous act which is hazardous to others. c. Slaughtering of animal under cruelty ground wherein slaughtering of animal in front of another.

d. Any act of environmental pollution. e. If the authorized official has issued License in contravention to the provision stipulated U/s 338 of Bihar Municipal Act 2007.

f. Any violation of the rules and regulations as laid down during which the premises shall be confiscated.

g. The Licensing authority my suspend/cancel or revoke licence if in his view the non residential activity or trade is causing nuisance, hazard to general Health an safety or traffic hazard for public.

7. Display of License

The licensee shall have to display the license at such a prominent place in his trading premises, so that every visitor can observe it easily. Failure to do so may lead to cancellation of licence

8. Inspection of Trading places It shall be open to chief Executive Officer (MC)/Executive Officer to depute any officer to inspect such trading places at any time by general or special order. Further the Sanitary Inspector or any other personnel authorized by Executive Officer shall make visit to such trading places periodically and ensure whether the licensee is trading the same trade for which license has been issued or he has changed the trade without proper permission of the Patna Municipal Corporation or whether he is meeting all conditions specified in the License. In case of any irregularity or non-compliance, the license shall be suspended after providing opportunity to respond to show cause notice. .

Signature of the Issuing Authority Chief Municipal Officer or Authorised representative Patna Municipal Corporation Seal of Date: Patna Municipal Corporation

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अधी-क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 771-571+200-ड+0ट+0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 22 September 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2014-09-22.771/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2014-09-22.771.