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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 23 September 2014

Published 23 September 2014

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2014-09-23.782
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:27)या पी0ट-0-40 िनबंधन सं(cid:27)या (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार

असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत 1111 आ!"नआ!"नआ!"नआ!"न 1936 1936 1936 1936 ((((शशशश0000))))

((((संसंसंसं0 0 0 0 पटना पटना पटना पटना 782782782782) ) ) ) पटनापटनापटनापटना

पटनापटनापटनापटना, , , , मंगलवारमंगलवारमंगलवारमंगलवार, , , , 23232323 िसत*बिसत*बिसत*बिसत*बरररर 2014201420142014 निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

(निबंधन)

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अधिसूचनाएं

18 सितम्बर 2014

सं0 IV/स्था. (अरा.)एम1-516/2010-

- (1) यह नियमावली ''बिहार रजिस्ट्रीकरण लिपिक संवर्ग (संशोधन)

-516/2010-4075—भारत संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदा 309 के परन्तुक द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल ''बिहार रजिस्ट्रीकरण लिपिक संवर्ग नियमावली, 2004'' का संशोधन शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल ''बिहार रजिस्ट्रीकरण लिपिक संवर्ग नियमावली, 2004'' का संशोधन शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल ''बिहार रजिस्ट्रीकरण लिपिक संवर्ग नियमावली, 2004'' का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः - करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः - 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ। संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।- (1) यह नियमावली ''बिहार रजिस्ट्रीकरण लिपिक संवग नियमावली, 2014'' कही जा सकेगी। नियमावली, 2014'' कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत होगी।

उक्त नियमावली, 2004 का नियम-4(ख), नियम-8, इसके परंतुक को छोड़कर एवं नियम-14 क्रमशः निम्नलिखित 2. उक्त नियमावली, 2004 का नियम-4(ख), नियम-8, इसके परंतुक को छोड़कर एवं नियम-14 क्रमशः निम्नलिखित उक्त नियमावली, 2004 का नियम-4(ख), नियम-8, इसके परंतुक को छोड़कर एवं नियम-14 क्रमशः निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएगे :- द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएगे :-

''(I) निम्नवर्गीय लिपिक का 85%

85% पद सीधी र्भाी से भरा जायेगा और 15% पद निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर पद निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु अर्हता रखने वाले सुपात्र समूह ''घ'' कर्मचारियों (क्षेत्रीय निबंधन कार्यालयों में कार्यरत) में से नियुक्ति हेतु अर्हता रखने वाले सुपात्र समूह ''घ'' कर्मचारियों (क्षेत्रीय निबंधन कार्यालयों में कार्यरत) में से नियुक्ति हेतु अर्हता रखने वाले सुपात्र समूह ''घ'' कर्मचारियों (क्षेत्रीय निबंधन कार्यालयों में कार्यरत) में से '' कर्मचारियों की प्रोन्नति पर विचार निबंधन वरीयता के आधार पर प्रोन्नति के द्वारा भरा जायेगा। समूह ''घ'' कर्मचारियों की प्रोन्नति पर विचार निबंधन वरीयता के आधार पर प्रोन्नति के द्वारा भरा जायेगा। समूह ''घ महानिरीक्षक की अध्यक्षता में गठित विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा की जायेगी। महानिरीक्षक की अध्यक्षता में गठित विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा की जायेगी।

सीधी र्भाी के 85%

85% पदों में से 10% पद अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए आरक्षित पद अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए आरक्षित रहेगा।

(II) सभी सीधी र्भाियाँ आयोग की अनुशंसा पर

सभी सीधी र्भाियाँ आयोग की अनुशंसा पर निम्नवर्गीय लिपिक की कोटि में की जायेगी।''

निम्नवर्गीय लिपिक की कोटि में की जायेगी।''3. उक्त नियमावली, 2004 का नियम-10 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः - उक्त नियमावली, 2004 का नियम-10 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः - 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 23232323 िसत*बिसत*बिसत*बिसत*बरररर 2014201420142014 ''10- नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण ज्ञान के साथ इण्टरमीडिएट (102) उाीर्ण अथवा समकक्ष होगी। जिसमें हिन्दी टंकण न्यूनतम गति 30 शब्द प्रति मिनट एवं अंगे्रजी न्यूनतम टंकण गति 40 शब्द प्रति मिनट अनिवार्य होगा।''

4. उक्त नियमावली, 2004 के नियम-15 के खण्ड (iii) के बाद निम्नलिखित खण्ड (iv) जोड़ा जाएगाः - '' (iv) तृतीय प्रोन्नति का पद - कार्यालय अधीक्षक।''

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

संजय कुमार सिंह,संजय कुमार सिंह,संजय कुमार सिंह,संजय कुमार सिंह,

सरकार के सचिव।

18 सितम्बर 2014

सं0 IV/स्था. (अरा.)एम1-516/2010-4075—उपर्युक्त अधिसूचना का संलग्न अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिसूचना का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

संजय कुमार सिंह,संजय कुमार सिंह,संजय कुमार सिंह,संजय कुमार सिंह,

सरकार के सचिव।

The 18th September 2014

3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 23232323 िसत*बिसत*बिसत*बिसत*बरररर 2014201420142014

typing in which 30 words per minute in Hindi typing and 40 words per minute in English typing speed shall be compulsory."

4. The following clause (iv) shall be added after clause (iii) of Rule 15 of the said Rules, 2004:-

"(iv) Third promotional post-Office Superintendant."

By order of the Governor of Bihar,

SANJAY KUMAR SINGH,

Secretary to Government.

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अधी/क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु4ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 782-571+500-ड-0ट-0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 23 September 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2014-09-23.782/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2014-09-23.782.