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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 23 September 2014

Published 23 September 2014

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2014-09-23.784
Languages
English, Hindi

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8 flrEcj 2014

सं0 3/विविध-1097/13-1133

1097/13-1133—भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्‌ शक्तियों का भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्‌ शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल राज्य अंतर्गत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के विभागीय/अंचलीय/प्रमण्डलीय प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल राज्य अंतर्गत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के विभागीय/अंचलीय/प्रमण्डलीय प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल राज्य अंतर्गत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के विभागीय/अंचलीय/प्रमण्डलीय स्तर पर समूह 'घ' के र्भाी एवं सेवा र्शाों के विनियमित हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः- स्तर पर समूह 'घ' के र्भाी एवं सेवा

1. uke foLrkj ,oa izkjaHkA&

uke foLrkj ,oa izkjaHkA& (i) यह नियमावली बिहार राज्य के अधीन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ) यह नियमावली बिहार राज्य के अधीन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के विभागीय/अंचलीय/प्रमण्डलीय स्तर पर समूह 'घ' (र्भाी एवं सेवा शर्तें) नियमावली-2014 कही जा सकेगी। के विभागीय/अंचलीय/प्रमण्डलीय स्तर पर समूह 'घ' (र्भाी एवं सेवा शर्तें) नियमावली-2014 कही जा सकेगी। के विभागीय/अंचलीय/प्रमण्डलीय स्तर पर समूह 'घ' (र्भाी एवं सेवा शर्तें) नियमावली-2014 कही जा सकेगी। (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह विभागीय एवं मुफस्सिल कार्यालयों पर समान रूप से विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह विभागीय एवं मुफस्सिल कार्यालयों पर समान रूप से विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह विभागीय एवं मुफस्सिल कार्यालयों पर समान रूप से लागू होगी।

) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृा होगी।

(iii) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृा होगी। 2. सामान्य प्रशासन विभाग का पूर्व से लागू बिहार समूह 'घ' (र्भाी एवं सेवा र्शा) नि ाासन विभाग का पूर्व से लागू बिहार समूह 'घ' (र्भाी एवं सेवा र्शा) नियमावली 2010 ाासन विभाग का पूर्व से लागू बिहार समूह 'घ' (र्भाी एवं सेवा र्शा) नि धित) निम्नलिखित यथावश्यक परिवर्तनों सहित, एतद द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (समय-समय पर यथा संशोधित) निम्नलिखित यथावश्यक परिवर्तनों सहित, एतद द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग धित) निम्नलिखित यथावश्यक परिवर्तनों सहित, एतद द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के समूह 'घ' के कर्मचारियों के लिए अंगीकार किया जाता है :- के समूह 'घ' के कर्मचारियों के लिए अंगीकार किया जाता है :-

(क) समूह 'घ' के अधीन निम्नलिखित पद शामिल होंगे :- (क) समूह 'घ' के अधीन निम्नलिखित पद शामिल होंगे :-

) कार्यालय परिचारी; ) की मैन-कम-चौकिदार;

(i) कार्यालय परिचारी; (ii) की मैन-कम-चौकिदार; (iii) खलासी; (iv) प्रयोगशाला परिचर/हेल्पर;

ााला परिचर/हेल्पर;

(ख) कार्यालय परिचारी के पदों पर र्भाी हेतु नियुक्ति प्राधिकार निम्ननिखित होगा :- (ख) कार्यालय परिचारी के पदों पर र्भाी हेतु नियुक्ति प्राधिकार निम्ननिखित होगा :-

ीय स्तर पर अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव;

(i) विभागीय स्तर पर अभियंता प्रमुख-सह-विश् (ii) अंचल स्तर पर अधीक्षण अभियंता; तथा

) अंचल स्तर पर अधीक्षण अभियंता; तथा2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 23232323 िसत+बिसत+बिसत+बिसत+बरररर 2014201420142014 (iii) प्रमण्डल स्तर पर कार्यपालक अभियंता;

नियुक्ति प्राधिकार की शक्ति किसी भी हालत में प्रत्यायोजित नहीं की जायेगी। (ग) (i) की मैन-कम-चौकिदार (ii) खलासी (iii) प्रयोगषाला परिचर/हेल्पर का पद प्रमण्डलीय संवर्ग में होने के कारण इनके नियुक्ति प्राधिकार संबंधित कार्यपालक अभियंता होंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अंशुली आर्या, सरकार के प्रधान सचिव।

8 flrEcj 2014

सं0 3/विविध-1097/13-1133 का निम्नलिखित अँगरेजी अनुवाद, बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अंतर्गत अँगरेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अंशुली आर्या, सरकार के प्रधान सचिव।

The 8th September 2014

No. 3/विविध-1097/13-1133—In exercise of powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to regulate the recruitment and service conditions to the posts of group 'D' at Departmental/Circle/Divisional level of the Public Health Engineering Department under the State :-

1. Short title, extent & commencement.— (1) These Rules may be called as Bihar Public Health Engineering Department Group- 'D' at Departmental/ Circle /Divisional level (Recruitment & Service Conditions) Rules, 2014.

(2) It will extend to the whole State of Bihar. It will apply equally to departmental as well as muffassil offices.

(3) It will come into force with immediate effect. 2. The Bihar Group-D (Recruitment & Service Conditions) Rules, 2010 (as amended from time to time) enforced earlier, the following mutatis mutant's of the General Administration Department, is hereby adopted for the employees of Group 'D' of the Public Health Engineering Department:-

(a) The following posts shall be included under Group 'D':-

(i) Peon

(ii) Key-man-cum-Watchman

(iii) Khalashi

(iv) Laboratory Attendant/Helper

(b) For recruitment on the posts of Peon, the Appointing Authority shall be the following :-

(i) Engineer-in-Chief-Cum-Special Secretary at Departmental level, (ii) Superintending Engineer at Circle level, and

(iii) Executive Engineer at Divisional level;

Power of the appointing authority shall not be delegated in any case.

3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 23232323 िसत+बिसत+बिसत+बिसत+बरररर 2014201420142014

(c) As the posts of (i) Key-man-cum Watchman, (ii) Khalashi, (iii) Laboratory Attendant are in the Divisional cadre, the Executive Engineer shall be their Appointing Authority.

By order of the Governor of Bihar,

ANSHULI ARYA,

Principal Secretary to Government.

————— अधी/क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु4ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 784-571+10-ड-0ट-0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 23 September 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2014-09-23.784/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2014-09-23.784.