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सं0 अ0सं0क0 06-12/2013-1929
013-1929—मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग),
.06.2014 द्वारा केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग), भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-1477(अ0) दिनांक 06. शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 (2005 का 2) की धारा 2 के खंड (च) अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के 2004 (2005 का 2) की धारा 2 के खंड (च) अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के 2004 (2005 का 2) की धारा 2 के खंड (च) अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, ज़रदुश्त(पारसी) और जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किये जाने के लिए मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, ज़रदुश्त(पारसी) और जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किये जान लिए मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, ज़रदुश्त(पारसी) और जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किये जान फलस्वरूप जैन समुदाय को भी आर्थिक उत्थान हेतु विशेष सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की सभी फलस्वरूप जैन समुदाय को भी आर्थिक उत्थान हेतु विशेष सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त अल्पसंख्यक कल्याण विभाग क फलस्वरूप जैन समुदाय को भी आर्थिक उत्थान हेतु विशेष सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त अल्पसंख्यक कल्याण विभाग क योजनाओं का लाभ दिया जायेगा ।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मार्गदर्शिका/ नियमावली इस हद तक संशोधित समझी जायेगी । अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मार्गदर्शिका/ नियमावली इस हद तक संशोधित समझी जायेगी । 2. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मार्गदर्शिका/ नियमावली इस हद तक संशोधित समझी जायेगी । 3. उक्त लाभ अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा ।
ासूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा ।
राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से आमिर सुबहानी, आमिर सुबहानी, सरकार के प्रधान सचिव । सरकार के प्रधान सचिव
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अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:1)बहार (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 788-571+25-ड80ट80पी0। (cid:1)बहार गजट Website: http://egazette.bih.nic.in Website: http://egazette.bih.nic.