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पटनापटनापटनापटना, , , , मंगलवारमंगलवारमंगलवारमंगलवार, , , , 30303030 िसत*बिसत*बिसत*बिसत*बरररर 2014201420142014 सं0 08/आरोप-01-100/2014,सा॰प्र॰-9554 सं0
सामान्य प्रशासन विभाग
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संकल्प
14 जुलाई 2014 श्री रमेश मिश्र, (बि॰प्र॰से॰), कोटि क्रमांक 365/08 तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, किशनगंज के विरूद्ध मिश्र, (बि॰प्र॰से॰), कोटि क्रमांक 365/08 तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, किशनगंज के विरूद्ध मिश्र, (बि॰प्र॰से॰), कोटि क्रमांक 365/08 तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, किशनगंज के विरूद्ध किशनगंज जिला में चाय की खेती मात्र के लिए सरकारी भूमि की लीज बन्दोवस्ती में अनियमितता बरते जाने संबंधी किशनगंज जिला में चाय की खेती मात्र के लिए सरकारी भूमि की लीज बन्दोवस्ती में अनियमितता बरते जाने संबंधी किशनगंज जिला में चाय की खेती मात्र के लिए सरकारी भूमि की लीज बन्दोवस्ती में अनियमितता बरते जाने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया। श्री मिश्र द्वारा विभागीय दिशा-निर्देशों के प्रतिकूल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, आरोप प्रतिवेदित किया गया। श्री मिश्र द्वारा विभागीय दिशा-निर्देशों के प्रतिकूल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, आरोप प्रतिवेदित किया गया। श्री मिश्र द्वारा विभागीय दिशा-निर्देशों के प्रतिकूल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार,
1995 को आधार मानकर चाय की खेती के लिए 17 आवेदकों के साथ पटना के पत्रांक-1697/रा॰ दिनांक 22.11.1995 को आधार मानकर चाय की खेती के लिए 17 आवेदकों के साथ पटना के पत्रांक-1697/रा॰ दिनांक 22
सरकारी भूमि की अस्थायी लीज बन्दोबस्ती के लिए अनुशंसा की गयी। जबकि सरकारी भूमि के आवंटन के लि सरकारी भूमि की अस्थायी लीज बन्दोबस्ती के लि ए अनुशंसा की गयी। जबकि सरकारी भूमि के आवंटन के लिए
1995 मात्र इकाईयॉ/प्लान्ट की स्थापना के लिए था, न -1997/रा॰ दिनांक 22.11.1995 मात्र इकाईयॉ/प्लान्ट की स्थापना के लिए था, न राजस्व विभाग का उपरोक्त पत्रांक-1997/रा॰ दिनांक 22 कि चाय की खेती के लिए।
2. उपर्युक्त आरोपों के संबंध में श्री मिश्र से विभागीय ज्ञापांक 3929 दिनांक 02 2006 के द्वारा स्पष्टीकरण उपर्युक्त आरोपों के संबंध में श्री मिश्र से विभागीय ज्ञापांक 3929 दिनांक 02.05.2006 के द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गई तथा श्री मिश्र द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर आयुक्त एवं सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, की माँग की गई तथा श्री मिश्र द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर आयुक्त एवं सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, की माँग की गई तथा श्री मिश्र द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर आयुक्त एवं सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार,
2006 द्वारा मंतव्य की माँग की गई। प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार पटना से विभागीय पत्रांक 9080 दिनांक 11.09.2006 द्वारा मंतव्य की माँग की गई। प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार पटना से विभागीय पत्रांक 9080 दिनांक 11
विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 636 दिनांक
पटना के पत्रांक 636 दिनांक 28.08.2009 द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ।
श्री मिश्र के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों तथा उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं प्रधान सचिव, राजस्व एवं 3. श्री मिश्र के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों तथा उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं प्रधान सचिव, राजस्व एवं श्री मिश्र के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों तथा उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं प्रधान सचिव, राजस्व एवं 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 30303030 िसत*बिसत*बिसत*बिसत*बरररर 2014201420142014 की गंभीरता को देखते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 10670 दिनांक 29.10.2009 द्वारा श्री मिश्र के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया। 4. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त श्री मिश्र से विभागीय पत्रांक 16646 दिनांक 22.10.2013 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई। श्री मिश्र द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विचार किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त श्री मिश्र के विरूद्ध किशनगंज जिला में चाय की खेती के लिए सरकारी भूमि की लीज बन्दोवस्ती में अनियमितता बरते जाने संबंधी आरोप को प्रमाणित पाये गये।
5. उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्त दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 18619 दिनांक 06.12.2013 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श की माँग की गई। आयोग के पत्रांक 167 दिनांक 25.04.2014 द्वारा विभागीय दंड प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की गई।
अतः श्री रमेश मिश्र (बि॰प्र॰से॰), कोटि क्रमांक 365/08 तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, किशनगंज सम्प्रति अपर समाहर्त्ता वैशाली को प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 14 (ix) के तहत निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित की जाती है-
1. अनिवार्य सेवा निवृत्ति।
आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधरण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति संबंधित को भेजा दी जाये।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
केशव कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।
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अधी0क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु5ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 795-571+10-ड.0ट.0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in