(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट
(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत 15151515 आ!"नआ!"नआ!"नआ!"न 1936 1936 1936 1936 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0 0 0 0 पटना पटना पटना पटना 802802802802) ) ) ) पटनापटनापटनापटना
पटनापटनापटनापटना, , , , मंगलवारमंगलवारमंगलवारमंगलवार, , , , 7777 अ+तूअ+तूअ+तूअ+तूबरबरबरबर 2014201420142014 जल संसाधन विभाग
--------
अधिसूचना
22 सितम्बर 2014
सं0 22/नि0सि0(सिवान0)-11-04/2010
22/नि0सि0(सिवान0)-11-04/2010/1404—श्री पारस नाथ राय, अवर प्रमण्डल पदाधिकारी (सहायक श्री पारस नाथ राय, अवर प्रमण्डल पदाधिकारी (सहायक अभियन्ता), सारण नहर अवर प्रमण्डल, गुठनी को अपने उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना, अपने दायित्व का अभियन्ता), सारण नहर अवर प्रमण्डल, गुठनी को अपने उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना, अपने दायित्व का अभियन्ता), सारण नहर अवर प्रमण्डल, गुठनी को अपने उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना, अपने दायित्व का
के अन्तर्गत समुचित रूप से पटवन नहीं कराने आदि निर्वहन नहीं करना, अनुशासनहीनता बरतना एवं अपने कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत समुचित रूप से पटवन नहीं कराने आदि निर्वहन नहीं करना, अनुशासनहीनता बरतना एवं अपने कार्य क्षेत्र
10 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1297 आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं0-738 दिनांक 7.5.10 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1297 आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं0-738 दिनांक 7
10 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के अन्तर्गत दिनांक 3.9.10 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के अन्तर्गत 10 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के अन्तर्गत ागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा की विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा की ागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा की
11 द्वारा निम्नलिखित दण्ड गयी। समीक्षोपरान्त श्री राय को निलंबन से मुक्त करते हुए अधिसूचना सं0-641 दिनांक 1.6.11 द्वारा निम्नलिखित दण्ड गयी। समीक्षोपरान्त श्री राय को निलंबन से मुक्त करते हुए अधिसूचना सं0-641 दिनांक 1
संसूचित किया गयाः-
1. निन्दन वर्ष 2009-10
2. भविष्य के लिए सतर्क किया जाता है।
भविष्य के लिए सतर्क किया जाता है।
निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त और कुछ नहीं देय नहीं होगा। किन्तु पेंशन प्रदायगी के 3. निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त और कुछ नहीं देय नहीं होगा। किन्तु पेंशन प्रदायगी के निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त और कुछ नहीं देय नहीं होगा। किन्तु पेंशन प्रदायगी के लिए यह अवधि कर्तव्य पर मानी जायेगी। लिए यह अवधि कर्तव्य पर मानी जायेगी।
उक्त दण्डादेश के विरूद्व श्री राय द्वारा दायर अपील अभ्यावेदन को अधिसूचना सं0-895 दिनांक 8.8.12 द्वारा उक्त दण्डादेश के विरूद्व श्री राय द्वारा दायर अपील अभ्यावेदन को अधिसूचना सं0-895 दिनांक 8 उक्त दण्डादेश के विरूद्व श्री राय द्वारा दायर अपील अभ्यावेदन को अधिसूचना सं0-895 दिनांक 8 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7777 अ+तूअ+तूअ+तूअ+तूबरबरबरबर 2014201420142014 उक्त दण्डादेश के विरूद्व श्री राय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0-23010/12 दायर किया गया जिसमें दिनांक 7.3.14 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा न्याय निर्णय पारित करते हुए विभागीय दण्डादेश अधिसूचना सं0-641 दिनांक 1.6.11 एवं अपील अभ्यावेदन अस्वीकृत करने से संबंधित अधिसूचना सं0-895 दिनांक 8.8.12 को निरस्त कर दिया गया एवं अनुशासनिक प्राधिकार को जॅाच प्रतिवेदन से असहमति के बिन्दु पर श्री राय से कारण पृच्छा प्राप्त कर समुचित निर्णय लेने आदेश पारित किया गया।
उक्त निर्णय के आलोक में मामले की समीक्षा विभाग द्वारा की गई। समीक्षोपरान्त उक्त निर्णय का अनुपालन करते हुए विभागीय अधिसूचना स0-641 दिनांक 1.6.11 एवं 895 दिनांक 8.8.12 को निरस्त करने एवं श्री राय से जॅाच प्रतिवेदन से असहमति के बिन्दु पर कारण पृच्छा करने का निर्णय लिया गया।
अतः वर्णित स्थिति में विभागीय अधिसूचना सं0-641 दिनांक 1.6.11 एवं 895 दिनांक 8.8.12 को निरस्त किया जाता है।
उक्त आदेश श्री राय को संसूचित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र,
विशेष कार्य पदाधिकारी।
—————
अधी1क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु6ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 802-571+10-ड/0ट/0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in