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पटनापटनापटनापटना, , , , मंगलवारमंगलवारमंगलवारमंगलवार, , , , 7777 अ*तूअ*तूअ*तूअ*तूबरबरबरबर 2014201420142014 जल संसाधन विभाग -------- अधिसूचना 19 सितम्बर 2014
सं0 22 नि0 सि0(रॅा0)-15-01/2008/
22 नि0 सि0(रॅा0)-15-01/2008/1385—श्री इन्द्रजीत सक्सेना, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, श्री इन्द्रजीत सक्सेना, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, कोनार नहर प्रमण्डल, डुमरी सम्प्रति मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर द्वारा वर्ष 2002-03 में कोनार त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर द्वारा वर्ष 2002-03 में कोनार त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर द्वारा वर्ष 2002-03 में कोनार नहर प्रमण्डल डुमरी में पदस्थापन अवधि में श्री लाल सहाय राम, कार्यदर्शक कोटि-1, कोनार नहर प्रमण्डल, डुमरी की नहर प्रमण्डल डुमरी में पदस्थापन अवधि में श्री लाल सहाय राम, कार्यदर्शक कोटि-1, कोनार नहर प्रमण्डल, डुमरी की नहर प्रमण्डल डुमरी में पदस्थापन अवधि में श्री लाल सहाय राम, कार्यदर्शक कोटि-1, कोनार नहर प्रमण्डल, डुमरी की 1945 के स्थान पर दिनांक सेवापुस्ति एवं भविष्य निधि पास बुक में अंकित जन्म तिथि में छेड़छाड़ कर दिनांक 24.01.1945 के स्थान पर दिनांक सेवापुस्ति एवं भविष्य निधि पास बुक में अंकित जन्म तिथि में छेड़छाड़ कर दिनांक 1947 अंकित करने से संबंधित अनियमितता बरती गयी जिसके लिए जल संसाधन विभाग, झारखण्ड द्वारा डुमरी 1947 अंकित करने से संबंधित अनियमितता बरती गयी जिसके लिए जल संसाधन विभाग, झारखण्ड द्वारा डुमरी 24.01.1947 अंकित करने से संबंधित अनियमितता बरती गयी जिसके लिए जल संसाधन विभाग, झारखण्ड द्वारा डुमरी 07 दर्ज की गयी। इस बीच श्री सक्सेना का कैडर बटवारा के उपरान्त बिहार .2.07 दर्ज की गयी। इस बीच श्री सक्सेना का कैडर बटवारा के उपरान्त बिहार थाना कांड सं0-53/07 दिनांक 22. कैडर आवंटित होने के फलस्वरूप जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के पत्रांक 1294 दिनांक 15 08 द्वारा सभी संबंधित जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के पत्रांक 1294 दिनांक 15.8.08 द्वारा सभी संबंधित अभिलेखों की छायाप्रति जल संसाधन विभाग, बिहार को भेजते हुए उक्त अनियमितता के लिए श्री सक्सेना, तत्कालीन अभिलेखों की छायाप्रति जल संसाधन विभाग, बिहार को भेजते हुए उक्त अनियमितता के लिए श्री सक्सेना, तत्कालीन अभिलेखों की छायाप्रति जल संसाधन विभाग, बिहार को भेजते हुए उक्त अनियमितता के लिए श्री सक्सेना, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता के विरूद्व दण्डात्मक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई। कार्यपालक अभियन्ता के विरूद्व दण्डात्मक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई।
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड से प्राप्त अभिलेखों के समीक्षोपरान्त श्री सक्सेना के विरूद्व निम्नांकित आरोप न विभाग, झारखण्ड से प्राप्त अभिलेखों के समीक्षोपरान्त श्री सक्सेना के विरूद्व निम्नांकित आरोप न विभाग, झारखण्ड से प्राप्त अभिलेखों के समीक्षोपरान्त श्री सक्सेना के विरूद्व निम्नांकित आरोप 10 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, प्रपत्र-''क'' गठित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1852 दिनांक 9 प्रपत्र-''क'' गठित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1852 दिनांक 9.12.10 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवा
vkjksi%& आपके द्वारा श्री लाल सहाय राम, कार्यदर्शक कोटि-1, कोनार नहर प्रमण्डल, डुमरी, झारखण्ड की आपके द्वारा श्री लाल सहाय राम, कार्यदर्शक कोटि-1, कोनार नहर प्रमण्डल, डुमरी, झारखण्ड की आपके द्वारा श्री लाल सहाय राम, कार्यदर्शक कोटि-1, कोनार नहर प्रमण्डल, डुमरी, झारखण्ड की
01.45 के बदले 24.01. सेवापुस्ति एवं भविष्य निधि पास बुक में अंकित जन्मतिथि 24 सेवापुस्ति एवं भविष्य निधि पास बुक में अंकित जन्मतिथि 24.01.45 में छेड़छाड़ कर दिनांक 24.01 47 किया गया। फलतः श्री राम, कार्यदर्शक 03 को सेवानिवृत होने के बजाय दिनांक 31.01.07 को 47 किया गया। फलतः श्री राम, कार्यदर्शक दिनांक 31.01.03 को सेवानिवृत होने के बजाय दिनांक 31 सेवानिवृत हुए। आपके उक्त कार्य कलाप के कारण श्री राम, कार्यदर्शक को देय राशि से अधिक राशि का भुगतान सेवानिवृत हुए। आपके उक्त कार्य कलाप के कारण श्री राम, कार्यदर्शक को देय राशि से अधिक राशि का भुगतान सेवानिवृत हुए। आपके उक्त कार्य कलाप के कारण श्री राम, कार्यदर्शक को देय राशि से अधिक राशि का भुगतान करना पड़ा। जिससे सरकार को वित्तीय क्षति हुई। इसके लिए आप पूर्ण रूप से जिम्मेवार है। करना पड़ा। जिससे सरकार को वित्तीय क्षति हुई। इसके लिए आप पूर्ण रूप से जिम्मेवार है। 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7777 अ*तूअ*तूअ*तूअ*तूबरबरबरबर 2014201420142014 संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन के समीक्षा में पाया गया कि संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री सक्सेना के विरूद्व आरोप प्रमाणित पाया गया है अतः समीक्षोपरान्त विभागीय पत्रांक 549 दिनांक 23.5.12 द्वारा संचालन पदाधिकारी का जॅाच प्रतिवेदन संलग्न करते हुए श्री सक्सेना से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री सक्सेना, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जबाव की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री सक्सेना द्वारा स्वीकार किया गया है कि उनके द्वारा श्री लाल सहाय राम, कार्यदर्शक कोटि-1, डुमरी के जन्मतिथि 24.01.45 को संशोधित कर 24.01.47 किया गया है। इस संबंध में उनका कहना कि अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, डुमरी के अनुशंसा एवं प्रमण्डलीय लिपिक के मंतव्य के आलोक में जन्मतिथि संशोधन किया गया को मान्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि श्री सक्सेना द्वारा इस बात का संज्ञान नहीं लिया गया कि जब पूर्व में श्री राम, कार्यदर्शक के सेवापुस्ति में जन्मतिथि 24.01.45 अंकित है तो वह भी किसी प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित होगा जिसे बिना जॅाच कराये एवं बिना उच्चाधिकारियों के परामर्श प्राप्त किये ही उनके द्वारा जन्मतिथि में संशोधन किया गया एवं श्री लाल सहाय राम, कार्यदर्शक को अधिक सेवा का लाभ पहुॅचायी गयी, जिससे सरकार को वित्तीय क्षति हुई। समीक्षोपरान्त श्री सक्सेना, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, कोनार नहर प्रमण्डल, डुमरी के विरूद्व उक्त आरोप प्रमाणित पाया गया। प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार द्वारा उन्हें निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गयाः- 1. तीन वेतनवृद्वि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक। 2. भविष्य में किसी भी प्रोन्नति के अयोग्य। उक्त दण्ड के निर्णय पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त है। वर्णित स्थिति में श्री इन्द्रजीत सक्सेना, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, कोनार नहर प्रमण्डल, डुमरी सम्प्रति मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर को निम्न दण्ड दिया जाता है।
1. तीन वेतनवृद्वि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक। 2. भविष्य में किसी भी प्रोन्नति के अयोग्य।
उक्त दण्ड श्री सक्सेना, मुख्य अभियन्ता को संसूचित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सतीश चन्द्र झा, सरकार के अपर सचिव।
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अधी1क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु6ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 805-571+10-ड/0ट/0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in