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पटनापटनापटनापटना, , , , मंगलवारमंगलवारमंगलवारमंगलवार, , , , 7777 अ*तूअ*तूअ*तूअ*तूबरबरबरबर 2014201420142014 जल संसाधन विभाग
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अधिसूचना
18 सितम्बर 2014
सं0 22 नि0 सि0(पट0)-03-04/2012/1378
सि0(पट0)-03-04/2012/1378—श्री मनोज कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सोन श्री मनोज कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सोन नहर प्रमण्डल, खगौल, सम्प्रति एक अन्य मामले में निलंबित जब उक्त प्रमण्डल में पदस्थापित थे तब उनके वि नहर प्रमण्डल, खगौल, सम्प्रति एक अन्य मामले में निलंबित जब उक्त प्रमण्ड ल में पदस्थापित थे तब उनके विरूद्ध श्री
0-फरीदपुर, नौबतपुर से प्राप्त परिवाद की जॅाच राम जन्म शर्मा, पूर्व स0 वि0 स0 विक्रम एवं श्री जानकी नोनिया ग्रा0-फरीदपुर, नौबतपुर से प्राप्त परिवाद की जॅाच राम जन्म शर्मा, पूर्व स0 वि0 स0 विक्रम एवं श्री जानकी नोनिया ग्रा
विभागीय उड़नदस्ता अंचल से करायी गयी। उड़नदस्ता अंचल से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग द्वारा की विभागीय उड़नदस्ता अंचल से करायी गयी। उड़नदस्ता अंचल से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग द्वारा की विभागीय उड़नदस्ता अंचल से करायी गयी। उड़नदस्ता अंचल से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग द्वारा की गई। समीक्षा में पाया गया कि उड़नदस्ता द्वारा श्री कुमार को उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने तथा प्रमण्डल गई। समीक्षा में पाया गया कि उड़नदस्ता द्वारा श्री कुमार को उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने तथा प्रमण्डल गई। समीक्षा में पाया गया कि उड़नदस्ता द्वारा श्री कुमार को उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने तथा प्रमण्डल पंजी का समुचित संधारण किये वगैर बार-बार पेड़ों की नीलामी किये जाने के लिए दोषी पाया गया है। में वृक्ष पंजी का समुचित संधारण किये वगैर बार-बार पेड़ों की नीलामी किये जाने के लिए दोषी पाया गया है। पंजी का समुचित संधारण किये वगैर बार-बार पेड़ों की नीलामी किये जाने के लिए दोषी पाया गया है। समीक्षोपरान्त उड़नदस्ता अंचल से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए विभागीय पत्रांक 1197 दिनांक 30.9.13 द्वारा समीक्षोपरान्त उड़नदस्ता अंचल से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए विभागीय पत्रांक 1197 दिनांक 30 समीक्षोपरान्त उड़नदस्ता अंचल से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए विभागीय पत्रांक 1197 दिनांक 30 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7777 अ*तूअ*तूअ*तूअ*तूबरबरबरबर 2014201420142014 (1) सोन नहर पर पुराने वृक्षो की नीलामी कार्यपालक अभियन्ता की सहमति से स्वयं सहायक अभियन्ता द्वारा एक दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर की गई जबकि उस नीलामी को रद्द करने के लिए अधीक्षण अभियन्ता द्वारा दिये गये आदेश को कार्यपालक अभियन्ता श्री कुमार ने नहीं माना।
(2) किसी भी परिसम्पति के नीलामी के पूर्व अधीक्षण अभियन्ता के स्तर से नीलामी की सूची का अनुमोदन आवश्यक होता है परन्तु इस मामले में कोई अनुमोदन भी प्राप्त नहीं किया गया।
(3) वर्ष 2010 से ही इस प्रमण्डल के अधीन वृक्षो के नीलामी की साक्ष्य उड़नदस्ता को प्राप्त हुआ है परन्तु इस संबंध में कोई भी वृक्ष पंजी श्री कुमार, कार्यपालक अभियन्ता अथवा उनके कार्यालय द्वारा संधारित नहीं की गई जिससे नीलामी की पूर्ण स्थिति और वृक्ष परिसम्पतियों का विवरण स्पष्ट हो सकें।
वर्णित तथ्यों के आलोक में समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा उक्त आरोपों के लिए श्री कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता को दोषी पाया गया। प्रमाणित आरोपों के लिए श्री कुमार को
1. निन्दन वर्ष 2013-14
2. एक वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड संसूचित करने का निर्णय लिया गया। वर्णित स्थिति में श्री मनोज कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सोन नहर प्रमण्डल, खगौल, सम्प्रति निलंबित को निम्न दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता हैः-
1. निन्दन वर्ष 2013-14
2. एक वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।